शनिवार, फ़रवरी 07, 2009

हर मुठभेड़ में दर्ज हो पुलिस के खिलाफ एफ.आई.आर. कहा अदालत ने

फर्जी मुठभेड़ों और पुलिस की भूमिका पर अदालत ने दिया ऐतिहासिक फैसला

हर मुठभेड़ में दर्ज हो पुलिस के खिलाफ एफ.आई.आर. कहा अदालत ने

एक ऐतिहासिक फ़ैसले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पाँच सदस्यों की खंडपीठ ने कहा है कि पुलिस मुठभेड़ के हर मामले से संबंधित पुलिस अधिकारियों का नाम सार्वजनिक होना चाहिए.

अदालत ने कहा है कि मुठभेड़ के मामलों में पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ प्राथमिकी यानी एफ़आईआर दर्ज होनी चाहिए और हर मामले की जाँच होनी चाहिए ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि पुलिस का गोली चलाना और किसी को मार देना जायज़ था या नहीं.

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http://www.bbc.co.uk/hindi/regionalnews/story/2009/02/090207_encounters_fir_as.shtml