शनिवार, अक्तूबर 10, 2020

जिला न्यायालय प्रांगण में निःशुल्क मास्क वितरण का आयोजन

 

भिण्ड | 10-अक्तूबर-2020
 
    अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री गजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री सुनील दण्डौतिया एवं सीएमओ नपा भिण्ड श्री सुरेन्द्र शर्मा के सौजन्य से जिला न्यायालय भिण्ड में उपस्थित सफाई कर्मचारियों को हैण्ड ग्लब्ज, मास्क एवं न्यायालय प्रांगण में कार्य कर रहे मजदूरों को व पक्षकरों को निःशुल्क मास्क वितरित किये गये साथ ही सभी को कोविड-19 के बचाव हेतु दिशा-निर्देश जैसे बार-बार हाथों को सेनेटाइज करना, मास्क पहनना, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाये रखना आदि के बारे में भी समझाईस दी गई।

आगामी त्यौहारों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी

 

भिण्ड | 10-अक्तूबर-2020
 
     आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। आयुक्त स्वास्थ्य डॉ. संजय गोयल ने समस्त कलेक्टर्स, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालयों को कोरोना की गाइडलाइन के अनुरूप आवश्यक सतर्कताएँ बरतने को कहा है।
    निर्देशों में कहा गया है कि आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन एवं सामुदायिक कार्यक्रमों में कोरोना संक्रमण के बचाव संबंधी सभी कार्य किये जायें। आमजन को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं सेनीटाइजर का उपयोग सुनिश्चित किया जाये। आयोजन स्थलों का सीमांकन कर थर्मल स्क्रीनिंग, शारीरिक दूरी आदि के पालन के लिये विस्तृत नियोजन करें। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ रखते हुए आवश्यकतानुसार आयोजन स्थल पर एम्बुलेंस की सुनिश्चितता भी की जाये।

चार कंटेनमेंट जोन को किया मुक्त

 

भिण्ड | 10-अक्तूबर-2020
 
    संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं म.प्र.भोपाल के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा वार्ड 35 बलराम नगर भिण्ड, वार्ड क्र.36 ऑफीसर कॉलोनी भिण्ड, वार्ड क्र.25 शांति बिहार कॉलोनी भिण्ड एवं वार्ड क्र.10 कोंच तिराहा दबोह तहसील लहार को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है।
    मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड ने बताया कि कंटेनमेंट एरिया वार्ड 35 बलराम नगर भिण्ड, वार्ड क्र.36 ऑफीसर कॉलोनी भिण्ड, वार्ड क्र.25 शांति बिहार कॉलोनी भिण्ड एवं वार्ड क्र.10 कोंच तिराहा दबोह तहसील लहार में विगत 14 दिवस में कोई कोरोना पोजिटिव केस प्राप्त नहीं होने संबंधी तथ्य की पुष्टि के अनुसार घोषित किए गए कंटेनमेंट जोन वार्ड 35 बलराम नगर भिण्ड, वार्ड क्र.36 ऑफीसर कॉलोनी भिण्ड, वार्ड क्र.25 शांति बिहार कॉलोनी भिण्ड एवं वार्ड क्र.10 कोंच तिराहा दबोह तहसील लहार को मुक्त किया जाता है।

सेक्टर ऑफीसर के आदेश में आंशिक संशोधन

 

भिण्ड | 10-अक्तूबर-2020
 
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्र 13-गोहद के सेक्टर ऑफीसर के आदेश में आंशिक संशोधन किया है।
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्र 13-गोहद के सेक्टर चितौरा के मतदान केन्द्र क्र 11 पर म.प्र.ग्रा.स.प्रा.इकाई क्र.2 भिण्ड के उपयंत्री श्री ब्रजबिहारी राजपूत एवं सेक्टर मौ के मतदान केन्द्र क्र 14 पर म.प्र.ग्रा.स.प्रा.इकाई क्र.1 भिण्ड के उपयंत्रीश्री राजेश श्रीवास को सेक्टर ऑफीसर के रूप में नियुक्त किया है। इसीप्रकार रिजर्व में शाउमावि गोहद के प्राचार्य श्री बीएस अनंत को रखा गया है।

एसएसटी टीम प्रमुखो के आदेश में आंशिक संशोधन

 

भिण्ड | 10-अक्तूबर-2020
 
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद के सीमावर्ती नाको पर स्टेटिक सर्विलेंस टीम प्रमुखो के आदेश में आंशिक संशोधन कर नये टीम प्रमुख नियुक्त किए है।
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने थाना क्षेत्र पावई के सीमावर्ती नाका पिथनपुरा चौराहा पर पीसीओ जनपद पंचायत अटेर श्री छगनलाल की प्रातः8 बजे से सायं 8 बजे तक एवं एव्हीएफओ उप संचालक पशु पालन विभाग भिण्ड श्री अटल बिहारी बाथम की सायं 8 बजे से प्रातः8 बजे तक टीम प्रमुख नियुक्त किया है। इसीप्रकार थाना क्षेत्र रौन के सीमावर्ती नाका मेंहदा पुल पर प्रातः8 बजे से सायं 8 बजे तक उपयंत्री आरईएस लहार श्री रविन्द्र सिंह परिहार एवं की सायं 8 बजे से प्रातः8 बजे तक उपयंत्री आरईएस लहार श्री उमेश तिवारी को स्टेटिक सर्विलेंस टीम प्रमुख बनाया है।

फ्लाईंग स्क्वाइड टीम प्रमुखो में आंशिक संशोधन

 

भिण्ड | 10-अक्तूबर-2020
 
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद की फ्लाईंग स्क्वाइड टीम प्रमुखो के आदेश में आंशिक संशोधन कर नये टीम प्रमुख नियुक्त किए है।
    जिसके अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र मेहगांव के थाना क्षेत्र अमायन के लिए पीसीओ मेहगांव श्री उमाशंकर शर्मा की प्रातः8 बजे से सायं 8 बजे तक एवं पीसीओ जनपद मेहगांव श्री नरेश सिंह की सायं 8 बजे से प्रातः8 बजे तक के लिए फ्लाईग स्क्वाइड प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसीप्रकार विधानसभा गोहद के थाना क्षेत्र गोहद चौराहा के लिए एडीओ श्री मोहनलाल शुक्ला को प्रातः8 बजे से सायं 8 बजे तक एवं  जल संसाधन विभाग गोहद के उपयंत्री श्री आरपी सोनी को सायं 8 बजे से प्रातः8 बजे तक के लिए फ्लाईग स्क्वाइड प्रमुख नियुक्त किया गया है।

गोहद एवं मेहगांव विधानसभा के उप चुनाव हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट टीम का प्रशिक्षण 14 अक्टूबर को

 

भिण्ड | 10-अक्तूबर-2020
 
    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल के निर्देशानुसार गोहद एवं मेहगांव विधानसभा के उपचुनाव 2020 के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट टीम का प्रशिक्षण 14 अक्टूबर 2020 को किया जाएगा।
    उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इकबाल मोहम्मद ने बताया कि गोहद एवं मेहगांव विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के लिए गोहद एवं मेहगांव के अधिकृत सेक्टर मजिस्ट्रेट-11 का प्रशिक्षण 14 अक्टूबर 2020 को दोपहर 2 बजे से सायं 4 बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार भिण्ड में आयोजित किया जाएगा। सभी संबंधित जिला स्तरीय प्रशिक्षण शाखा मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार पीपीटी तैयार कर निर्धारित दिनांक व समय तथा प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण बिना प्रमाणन के नहीं हो सकेगा

 

भिण्ड | 10-अक्तूबर-2020
 
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी, केबल नेटवर्क, रेडियो, बल्क मेसेज, वॉइस मेसेज आदि) मे राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण सक्षम एमसीएमसी समिति के प्रमाणन के बगैर नहीं हो सकेगा। आपने यह भी स्पष्ट किया कि राजनैतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों के द्वारा औडियो-विजूअल कैम्पेन मे प्रयोग किया जाने वाला कोई भी विज्ञापन बिना एमसीएमसी के प्रमाणन के नहीं चलाया जा सकेगा। ऐसा करने पर संबन्धित व्यक्ति, संचालक, अभ्यर्थी आदि केखिलाफ प्रावधानानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसके अंतर्गत उपकरणो का जब्त किया जाना भी शामिल है।
    कलेक्टर ने उक्त का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने हेतु निगरानी दलों को सक्रिय रहने के निर्देश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दल, पंजीकृत/अपंजीकृत राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी प्रस्तावित प्रसारण के कम से कम 3 दिन पूर्व एवं अन्य समूहो को कम से कम 7 दिन पूर्व एमसीएमसी समिति के समक्ष आवेदन निर्धारित प्रपत्र मे समस्त आवश्यक प्रविष्टियों समेत प्रस्तुत करना होगा।

अभ्यर्थी को आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में करनी होगी घोषणा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 3 बार निर्धारित समय-सीमा, अनुसार कराना होगा प्रकाशन एवं प्रसारण

 

भिण्ड | 10-अक्तूबर-2020
 
     कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने बताया है कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों अनुसार अभ्यर्थी को अपने पूर्व के प्रचलित आपराधिक प्रकरण एवं दोषसिद्ध प्रकरण के संबंध में घोषणा करनी होगी। इसके लिये नाम-निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र (फार्म-26) में इसका उल्लेख करना होगा।
         भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस सम्बंध में निर्देश जारी किये गये हैं कि प्रत्येक अभ्यर्थी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये प्रारूप अनुसार उसमें दिये गये सभी विवरण को भरेगा। अभ्यर्थी स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरण के संबंध में बड़े अक्षर में विवरण भरेगा। यदि अभ्यर्थी किसी राजनैतिक दल द्वारा टिकिट दिये जाने पर निर्वाचन लड़ रहा है, तो उसे स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरण के संबंध में उस राजनैतिक दल को सूचना देना अनिवार्य होगा।
         संबंधित राजनैतिक दल अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरण की जानकारी स्वयं की वेबसाईट में दिखाये जाने हेतु बाध्य होंगे। साथ ही, अभ्यर्थी एवं संबंधित राजनैतिक दल इस संबंध में एक घोषणा जारी करेंगे, जिसे उनके द्वारा समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित/प्रकाशित कराना होगा। प्रकाशन करने से तात्पर्य नाम-निर्देशन पत्र भरने के पश्चात् कम से कम तीन बार प्रकाशन स्थानीय तौर पर अधिक प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों में एवं टी.व्ही. चौनलों पर उनके द्वारा कराया जाना होगा। उपरोक्त तीन बार का प्रकाशन क्रमशः प्रथम बार नाम निर्देशन वापसी के 4 दिवस के अंदर, द्वितीय बार नाम निर्देशन वापसी के 5 वें दिन से 8 वें दिन के मध्य तथा तृतीय बार नाम निर्देशन वापसी के 9 वें दिन से प्रचार अवधि समाप्त होने के पूर्व अर्थात मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व की समय सीमा के दौरान कराना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा फार्मेट C-1 में अपराधिक प्रकरणों की जानकारी की घोषणा होगी जिसे अभ्यर्थी द्वारा समाचार पत्र एवं टी.व्ही. चैनल में प्रकाशित करवाया जाएगा।
         फार्मेट C-2 में अभ्यर्थी द्वारा राजनैतिक दल को स्वयं के अपराधिक प्रकरणों की जानकारी दिये जाने के संबंध में घोषणा की जाएगी, जिसका प्रकाशन राजनैतिक दल द्वारा स्वयं की वेबसाईट पर किया जाएगा। फार्मेट C-3 में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लिखित मेंसंबंधित अभ्यर्थियों को, जिनके द्वारा अपने शपथ पत्र के फार्म 26 के कॉलम 5 एवं 6 में अपराधिक प्रकरण के बारे में घोषणा की है, उन्हे लिखित में निर्देश दिया जाएगा कि अपराधिक प्रकरण के संबंध में समाचार पत्र एवं टी.व्ही. चैनल में इसका प्रकाशन एवं प्रचार- प्रसारकिया जाये।
     अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र भरते समय अपराधिक प्रकरण के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने घोषणा करेगा कि मेरे द्वारा राजनैतिक दल को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है, जैसा कि फार्म -26 के पैरा 6। में वर्णित है।