शुक्रवार, जुलाई 16, 2010

सेवारत महिलाओं को मिलेगा 180 दिवस का प्रसूति अवकाश महिला आयोग की पहल मुख्य मंत्री ने मानी प्रमुख सचिव वित्त द्वारा आदेश जारी

सेवारत महिलाओं को मिलेगा 180 दिवस का प्रसूति अवकाश महिला आयोग की पहल मुख्य मंत्री ने मानी प्रमुख सचिव वित्त द्वारा आदेश जारी

भिण्ड 15 जुलाई 2010

       म.प्र. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णकांता तोमर ने महिला आयोग की स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से शासकीय सेवारत महिलाओं के प्रसूति अवकाश को 90 से बढाकर 180 दिवस किये जाने का अनुरोध किया गया। जिसे मुख्यमंत्री शिविराज सिंह चौहान द्वारा महिलाओं के हित में निर्णय लेते हुये राज्य महिला आयोग की अनुशंसा को मान्य किया गया और शासन द्वारा प्रसूति अवकाश बढाकर 180 दिवस किये जाने के संबंध में आदेश जारी किये गये। राज्य के प्रमुख सचिव वित्त द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 में किये गये संशोधन के तहत शासकीय सेवारत महिलाओं को अब 180 दिवस के प्रसूति अवकाश का लाभ मिलेगा। पूर्व में केवल 90 दिवस के अवकाश का लाभ मिलता था।

       उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदस्थ शासकीय सेवारत  महिलाओं द्वारा प्रसूति अवकाश को बढाने के संबंध में निवेदन किया जाता रहा है।

.प्र. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णकांता तोमर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शासकीय सेवारत महिलाओं के हित में लिये गये संवेदनशील निर्णय के प्रति आभार व्यक्त किया गया है।

 

कीरतपुरा में विधिक साक्षरता शिविर 17 को

कीरतपुरा में विधिक साक्षरता शिविर 17 को

भिण्ड 15 जुलाई 2010

       म.प्र. विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश के परिपालन में तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण हरिश्चन्द्र शर्मा के निर्देशन में समाज के कमजोर तबकों में विधिक सहायता की जन जाग्रति लाने के उद्देश्य से ग्रामीण अंचलों में विधिक सहायता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसीक्रम में 17 जुलाई को भिण्ड ब्लॉक की ग्राम पंचायत कीरतपुरा स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया है। उक्त जानकारी जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड अरूण प्रधान ने देते हुये ग्रामीणजनों से लाभ लेने की अपील की है।

 

डीपीसी ने किया आकस्मिक निरीक्षण

डीपीसी ने किया आकस्मिक निरीक्षण

भिण्ड 15 जुलाई 2010

       जिला परियोजना समन्वयक वीके बाबू ने 15 जुलाई को अटेर विकास खण्ड की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होने प्राथमिक एवं माध्यमिक तथा प्राथमिक कन्या शाला पिडोरा के निरीक्षण में प्रभारी अध्यापक को छात्र हेतु प्रात:10.30 से शाम 4.30 बजे तक शाला को संचालित करने के निर्देश दिये। इसीतरह शिक्षकों की शाला में उपस्थिति प्रात:9.30 बजे से 5 बजे तक करने तथा शालाओं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा घोषित शैक्षणिक कैलेण्डर अनुसार संचालित करने पर जोर दिया।

       उन्होंने शिक्षा गारंटी शाला रामचरन लाल का पुरा अपरान्ह 3.20 बजे बंद पाई जाने से बीआरसीसी को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। ग्राम पंचायत बरोही स्थित शाला भवन के निरीक्षण में शाला भवन का निर्माण अपूर्ण पाये जाने पर शेष कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिये तथा निर्माण कार्य पूर्ण नही कराने की स्थिति में राशि बसूल करने  की कार्यवाही प्रस्तावित करने की जानकारी दी।

 

अपराधी को बंदी बनवाने पुरस्कार घोषित

अपराधी को बंदी बनवाने पुरस्कार घोषित

भिण्ड 15 जुलाई 2010

       पुलिस अधीक्षक भिण्ड चंचल शेखर ने म.प्र. पुलिस रेगूलेशन में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार एक आदतन अपराधी को बंदी बनवाने वाले व्यक्ति को पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। जिसके तहत हरनाम सिंह पुत्र देवसिंह गुर्जर उम्र 35 वर्ष निवासी केमोखरी थाना बरासों हाल गएली थाना हस्तीनापुर जिला ग्वालियर पर भिण्ड जिले के थाना आलमपुर, लहार एवं थाना बरासों में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्व होने से पॉच हजार रूपये ईनाम की घोषणा की गई है।

 

डीईओ द्वारा विभागीय समीक्षा 17 को समस्त प्राचार्य, बीईओ उपस्थित रहेगें

डीईओ द्वारा  विभागीय समीक्षा 17 को समस्त प्राचार्य, बीईओ उपस्थित रहेगें

भिण्ड 15 जुलाई 2010

       जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड डा आर.एन नीखरा 17 जुलाई को शासकीय उत्कृष्ट क्रमांक एक के सभाकक्ष में प्रात:11 बजे से विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा करेगें। जिले के समस्त प्राचार्य एवं खण्ड शिक्षाधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये।

 

लायसेंसी शस्त्र निलंबित

लायसेंसी शस्त्र निलंबित

भिण्ड 15 जुलाई 2010

       जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने आयुध अधिनियम 1959की धारा 17-3 बी में निहित प्रावधान अनुसार अरूण कुमार दीक्षित पुत्र तेजनारायण दीक्षित निवासी हाउसिंग कॉलौनी मुरैना का लायसेंसी शस्त्र अन्य आदेश होने तक निलंबित किया है। निलंबन अवधि में शस्त्र एम्यूनेशन एवं शस्त्र लायसेंस तत्काल जमा कराने का आदेश पारित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि जिला दण्डाधिकारी मुरैना ने 22 मार्च 2010 द्वारा पारित आदेश में लायसेंसी अरूण कुमार पुत्र तेजनारायण हाउसिंग कॉलौनी मुरैना के संबंध में चम्बल संभागायुक्त की ओर से प्राप्त शिकायत में लायसेसी द्वारा एक लायसेंस एनपी बोर का मुरैना से और एक लायसेंस भिण्ड जिले के पते पर बनवाए जाने संबंधी शिकायत पर बाद जॉच लायसेसी का जिला मुरैना से जारी एनपी बोर लायसेस निरस्त कर लायसेसी के विरूद्व धोकाधडी एवं गलत जानकारी दिये जाने के संबंध में कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया है साथ ही जिला भिण्ड से जारी शस्त्र लायसेंस निरस्त किये जाने हेतु अनुशसा की गई है।