शनिवार, अक्तूबर 31, 2020

विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों की भूमिका- राउंड टेबल कान्फ्रेंस आज

 मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (मेपकास्ट) द्वारा रविवार एक नवम्बर 2020 को राउंड टेबल कान्फ्रेंस का आयोजन सुबह साढ़े 10 बजे से होटल पलाश रेसीडेंसी में किया गया है। कांफ़्रेस के मुख्य अतिथि सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा होंगे।

कान्फ्रेंस का विषय 'प्रदेश के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों की भूमिका आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए भावी रोडमैप रखा गया है।

सम्मेलन का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् मेपकास्ट और विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वावधान में होगा। इस अवसर पर विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री जयंत सहस्त्रबुद्धे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचिव श्री एम. सेलवेन्द्रन, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम सचिव श्री विवेक कुमार पोरवाल भी उपस्थित रहेंगे।

सामान्य प्रेक्षक के लाईजनिंग ऑफिसर श्री तोमर नियुक्त

 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपनिर्वाचन 2020 निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने हेतु नियुक्त सामान्य प्रेक्षक श्री श्रीकांत शास्त्री (आईएएस) भिण्ड़ जिले की विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव 13-गोहद (अ.जा.) सहित दतिया जिले की 21-भांडेर (अ.जा.) हेतु सामान्य प्रेक्षक लाइजनिंग अधिकारी कृषि विभाग भिण्ड के सहायक संचालक श्री रामसुजान शर्मा के स्थान पर अब लाईजनिंग ऑफीसर जिला पंचायत भिण्ड के परियोजना अधिकारी (मनरेगा) श्री प्रमोद सिंह तोमर को नियुक्त किया गया है। लाइजनिग अधिकारी श्री तोमर का मोबाईल नम्बर 7987273107 है

मतदान दलो को ठहराने हेतु विद्यालयों पर पटवारियों की ड्यूटी

 विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी भिण्ड श्री उदय सिंह सिकरवार द्वारा विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद के मतदान दलो को ठहरने हेतु मुन्नालाल उमावि बम्बा का किनारा भिण्ड पर पटवारी लावन श्री योगेन्द्र यादव, इम्मानुअल उमावि गौरी रोड भिण्ड पर पटवारी मूरतपुरा श्री अजय जैन, सिटी सेंटर उमावि भिण्ड पर पटवारी दबोहा श्री जीतू सिंह, जैन उमावि भिण्ड पर पटवारी श्री जिलेदार सिंह नरवरिया, शाउमावि काटनजीन भिण्ड पर पटवारी पुलावली श्री संदीप तोमर की ड्यूटी लगाई है। उन्होंने कहा कि निरीक्षक भिण्ड/उमरी/फूप/पीपरी अपने-अपने वृत से एक-एक विद्यालय पर चार कोटवार तैनात करेंगे।

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान व्यय लेखा रजिस्टर का निरीक्षण 1 नवम्बर को

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा उप निर्वाचन 2020 अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद(अजा) के प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर का निरीक्षण 1 नवम्बर 2020 को प्रातः11 बजे से सायं 5 बजे तक विधानसभा गोहद हेतु-महर्षि अरविन्द शासकीय महाविद्यालय गोहद एवं विधानसभा मेहगांव हेतु-कौशल विकास केन्द्र जनपद पंचायत मेहगांव में किया जाएगा।

विधानसभा क्षेत्र मेहगांव एवं गोहद के समस्त मतदाताओं से अपील है कि सावधानियाँ एवं उपाय अपनाएँ तथा मतदान केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ लेते हुए 3 नवम्बर को अवश्य मतदान करें

 प्रिय मतदाता, विधानसभा क्षेत्र मेहगांव एवं गोहद, विधानसभा क्षेत्र मेहगांव एवं गोहद में उप निर्वाचन हेतु 3 नवंबर 2020 को मतदान है, मतदान का समय प्रातः7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। इस बार मतदान केंद्रों में आयोग द्वारा एएमएफ के सम्बंध में उल्लेखित सुविधाओं के साथ कोरोना संक्रमण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त प्रावधान करने के निर्देश हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाईन अनुसार हर मतदान केंद्र को मतदान दिवस के पूर्व एवं मतदान दिवस के दिन सैनिटाईज किया जाएगा। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्कैनिंग से तापमान लिया जाएगा।

   स्वास्थ्य मंत्रालय के मापदंड से अधिक तापमान पाए जाने पर मतदाता की पुनः थर्मल जाँच की जाएगी। पुनः जाँच में भी अधिक तापमान पाए जाने पर मतदाता को टोकन दिया जाएगा। ऐसे मतदाताओं को मतदान के आखिरी घंटे में समस्त सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए मतदान का अवसर दिया जाएगा। मतदान केंद्रों में सामाजिक दूरी (2 गज की दूरी) सुनिश्चित करने हेतु मार्किंग की जा रही है। मतदान केंद्रों में तीन कतारें (महिला, पुरुष तथा दिव्यांगजन/ वरिष्ठ जन हेतु) होंगी।
   प्रत्येक मतदान केंद्र में प्रवेश एवं निकास बिंदुओं में साबुन एवं सैनिटाईजर की सुविधा होगी। आवश्यकता पड़ने पर पहचान हेतु मतदाताओं को अपना मास्क हटाना होगा। पोलिंग अधिकारी के समक्ष एक समय में एक ही मतदाता रह सकेगा। हस्ताक्षर एवं ईवीएम बटन दबाकर मतदान करने हेतु ग्लव्ज प्रदान किए जाएँगे। इस प्रक्रिया दौरान मतदाता सैनिटाईजर का प्रयोग करेंगे। ऐसेकोविड मरीज जो क्वॉरंटीन हैं, उन्हें सम्बंधित मतदान केंद्रो में स्वास्थ्य अधिकारियों की निगरानी में मतदान के आखिरी घंटे में मतदान करने की अनुमति होगी।
   विधानसभा क्षेत्र मेहगांव एवं गोहद के समस्त मतदाताओं से अपील है कि सावधानियाँ एवं उपाय अपनाएँ तथा मतदान केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ लेते हुए 3 नवम्बर को अवश्य मतदान करें। ’’शत प्रतिशत मतदान का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सभी मतदाता अपनी जिम्मेदारी निभाएँ, मतदान अवश्य करें।’’

मतदान हेतु पहचान के लिए 12 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज जरूरी

 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्देश दिए गये हैं कि मतदाताओं को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने तथा शत प्रतिशत मतदान को दृश्टिगत रखते हुए यह व्यवस्था की गई है कि मतदाता को मतदाता फोटो परिचय पत्र (इपिक) के अतिरिक्त मतदान करने के लिए 12 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक मतदान केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। 

   मतदाता सूची में नाम होने पर मतदाता वोटर आईडी कार्ड तथा मतदाता पर्ची के अभाव में जो दस्तावेज मतदान के लिए आवष्यक होंगे, उनमें मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्रायविंग लाइसेंस, राज्य या केन्द्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सर्विस पहचान पत्र, बैंक या डाकघर पासबुक, पेन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन प्रमाण पत्र, सरकारी पहचान पत्र (सांसद, विधायक और विधान परिशद सदस्यों को जारी) तथा फोटोयुक्त आधार कार्ड के द्वारा मतदान किया जा सकेगा।

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान व्यय लेखा रजिस्टर का निरीक्षण 1 नवम्बर को

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा उप निर्वाचन 2020 अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद(अजा) के प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर का निरीक्षण 1 नवम्बर 2020 को प्रातः11 बजे से सायं 5 बजे तक विधानसभा गोहद हेतु-महर्षि अरविन्द शासकीय महाविद्यालय गोहद एवं विधानसभा मेहगांव हेतु-कौशल विकास केन्द्र जनपद पंचायत मेहगांव में किया जाएगा।

काउंटिंग टीम का प्रशिक्षण अब 5 नवम्बर को

 अनुविभागीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी प्रशिक्षण भिण्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार गोहद एवं मेहगांव विधानसभा के उप निर्वाचन 2020 के लिए काउंटिंग टीम के प्रशिक्षण में संशोधित कर अब 05 नवम्बर 2020 को तीन पारियों में प्रातः10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से सायं 4 बजे तक जिला पंचायत भिण्ड के सभागार में किया जाएगा।

उप निर्वाचन क्षेत्रों में एक लाख 52 हजार से अधिक शस्त्र जमा कराये गये

 संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री मोहित बुंदस ने बताया कि विधानसभा उप निर्वाचन 2020 में प्रदेश के 19 जिलों में अब तक पुलिस थानों में एक लाख 69 हजार 415 लायसेंसी हथियारों में से एक लाख 52 हजार 213 हथियार जमा कराये जा चुके हैं। साथ ही 3 हजार 645 हथियार जब्त किये गए एवं 163 लायसेंस रद्द किए गए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यवाही एवं चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा अब तक 40 वाहन जप्त किये गए हैं। 

   उप निर्वाचन के अंतर्गत पुलिस के 293 नाके क्रियाशील हैं। पुलिस द्वारा 8 हजार 477 गैर जमानती वारंट तामील कराए जा चुके हैं। साथ ही एक लाख एक हजार 938 लीटर अवैध मदिरा जिसका मूल्य 3.34 करोड़ रूपये है, जब्त कर कार्यवाही की गई।

गुरुवार, अक्तूबर 29, 2020

लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सभी मतदाताओं की सहभागिता जरूरी-कलेक्टर, प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा मतदान का समय

 विधानसभा उपचुनाव-2020 के तहत मेहगांव एवं गोहद  विधानसभा क्षेत्र के लिए 03 नवम्बर 2020 को मतदान प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्र मेहगांव एवं गोहद के सभी मतदाताओं से उप चुनाव में लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए नैतिक मतदान करने की अपील करते हुए कहा है कि चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है और सभी मतदाता लोकतंत्र के प्राण हैं। संविधान ने हमें एक अद्भुत शक्ति के रूप में मतदान करने का अमूल्य अधिकार दिया है और हमें इस अधिकार का अनिवार्य रूप से उपयोग करना चाहिए। लोकतंत्र में मतदाता अपने वोट के द्वारा अपनी पसंद के जनप्रतिनिधि को चुनता है। लेकिन अनेक मतदाता, मतदान के प्रति उदासीन होते हैं और वह मतदान न करके लोकतंत्र के आधार को कमजोर करते हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली है कि संविधान ने हमें वोट देने का जो अधिकार दिया है, वह हमारी निर्णायक शक्ति है और उस निर्णायक शक्ति के आधार पर मतदाता लोकतंत्र के भाग्य विधाता है।

   कलेक्टर श्री रावत ने अपील करते हुए कहा है कि मेहगांव एवं गोहद विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान दिवस 03 नवम्बर को प्रातः 7 बजे से शाम 6 तक संवंधित विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करें। संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान किया है, प्रत्येक व्यस्क व्यक्ति को वोट देने का अधिकार बिना किसी भेदभाव के दिया है और प्रत्येक मतदाता के वोट का समान महत्व है। मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के लिए सुगम और सहज मतदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। सभी मतदाताओं से पुनः अपील है कि वे बिना किसी भेदभाव, प्रलोभन, जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा का भेदभाव किए बिना अपने स्वविवेक से नैतिक मतदान करें। प्रत्येक मतदाता का यह संवैधानिक कर्तव्य और दायित्व है कि वह उसे मिले मताधिकार का उपयोग करे। मतदान का महत्व समझे, समझाए और अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों एवं परिचितों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें। ताकि लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने में सभी मतदाता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

01 नवम्बर की सायं 06 बजे से 03 नवम्बर की सायं 06 बजे तक बाहरी व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध

 जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा जिला भिण्ड पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जिलों से लगा होने एवं जिला भिण्ड के पूर्व में हुये चुनावों में हुई हिंसात्मक घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुये जिले के समस्त विधान सभा क्षेत्रों में असमाजिक तत्वों के आवागमन से मतदान दिवस 03 नवम्बर 2020 को हिंसात्मक घटनायें घटित होने तथा मतदान में बिघ्न डालकर निष्पक्ष निर्वाचन में बाधा पड़ने की आशंका है। इस कारण जिले के बाहर से असामाजिक तत्व मतदान से एक दिन पूर्व ही जिले की सीमा में प्रवेश कर विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत 03 नवम्बर 2020 को गड़बड़ी फैला कर मतदान प्रक्रिया को बाधित कर सकते है।

   जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने आदेश में कहा है कि उक्त स्थिति के निवारणार्थ एवं उपचारार्थ दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसे प्रवेश को रोकने के लिये मतदान को सुचारू रूप से संचालन एवं मतदान दिवस को कानून व्यवस्था लोक परिशांति आपसी सद्भाव रखने एवं स्वतन्त्र व निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया है। चूंकि उपरोक्त परिस्थितियों के निवारणार्थ एवं उपचारार्थ विधानसभा उप निर्वाचन 2020 सन्निकट होने से तत्काल प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया जाना नितान्त आवश्यक है अतः ऐसी परिस्थितियों में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। जिला दण्डाधिकारी भिण्ड वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा 01 नवम्बर 2020 को सायं 06.00 बजे से 03 नवम्बर 2020 सायं 06.00 बजे तक जिला भिण्ड में बाहरी व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
   जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग भिण्ड को यह आदेश दिया है कि जिला भिण्ड के सीमावर्ती राज्य उत्तरप्रदेश की सीमा पर अस्थाई चैकियां स्थापित कर बाहरी/ असामाजिक तत्वों के व्यक्तियों के अवागमन पर रोक लगावें। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक भिण्ड/ अनुविभागीय दण्डाधिकारी/तहसीलदार/ नायब तहसीलदार, कार्यपालिक दण्डाधिकारी से कहा है कि जिला भिण्ड में स्थित लॉज, धर्मशालायें इत्यादि तथा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर बाहरी/असामाजिक तत्वों के संबंध में निरीक्षण कर आदेश की पालना करना सुनिश्चित करें। परन्तु यह आदेश विधान सभा उप निर्वाचन 2020 में लगे बाहरी सशस्त्र एवं सुरक्षा बल, निर्वाचन कार्य में लगे कर्मी व एम्बूलेंस पर लागू नहीं होगा।

2 व 3 नवम्बर के अखबारों में राजनैतिक विज्ञापनो के प्रकाशन से पहले विज्ञापनों का कराना होगा प्रमाणन

 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के मौके पर विद्वेषपूर्ण अथवा भ्रामक राजनैतिक विज्ञापनों के प्रकाशन एवं प्रसारण पर रोक लगाने के उद्देश्य से समाचार पत्रों यथा प्रिंट मीडिया में भी मतदान के दिन और मतदान के 1 दिन पूर्व प्रकाशित कराये जाने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से पूर्व प्रमाणन कराना अनिवार्य किया है।   

   कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि जिले की मेहगांव एवं गोहद विधानसभा उप निर्वाचन के मामले में 2 व 3 नवम्बर के समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का प्री सर्टिफिकेशन कराना होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार अथवा अन्य कोई संगठन या व्यक्ति विधानसभा के लिए होने वाले मतदान के दिन तथा उसके एक दिन पहले वाले दिन कोई भी विज्ञापन मीडिया प्रमाणन समिति से बिना पूर्व प्रमाणन कराये प्रकाशित नहीं करा सकेगा। अर्थात ऐसे विज्ञापनों का समाचार पत्रों यथा प्रिंट मीडिया में प्रकाशन कराने के पूर्व राज्य अथवा जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से प्रमाणन कराना अनिर्वाय होगा।
   निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश पूर्व में सामने आये उन मामलों के संदर्भ में जारी किये हैं, जहां अंतिम चरण में भ्रामक, भड़काउ या आक्रामक स्वरूप के विज्ञापन प्रकाशित कराकर चुनावी प्रक्रिया को दूषित करने के प्रयास किये गये थे। आयोग के मुताबिक चुनाव के अंतिम दौर में ऐसे भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के प्रकाशन के बाद इनसे प्रभावित दल अथवा प्रत्याशी के पास किसी भी प्रकार की सफाई अथवा खण्डन का अवसर नहीं होता। आयोग के अनुसार ऐसी स्थिति में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन जरूरी है।

सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में माइक्रो आब्जर्वर का रैंडमाईजेशन सम्पन्न


    विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 13-गोहद (अजा) के लिए माईक्रो ऑब्जर्वर का रैंडमाईजेशन सामान्य प्रेक्षक श्री श्रीकांत शास्त्री (आईएएस) की उपस्थिति में आज ई-दक्ष सेंटर कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित किया गया।
   इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इकबाल मोहम्मद उपस्थित थे। सामान्य प्रेक्षक श्री श्रीकांत शास्त्री की उपस्थिति में विधानसभा क्षेत्र 13-गोहद (अजा) के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर का रेण्डमाईजेशन के बारे में जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी श्री राहुल मीणा के द्वारा समझाया गया।

सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक मतदान दिवस 3 नवम्बर को वाहनों के चलने पर प्रतिबंध

 विधान सभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से विशेष सतर्कता बरती जाकर जिला भिण्ड में विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद अजा के सीमान्तर्गत जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा 03 नवम्बर 2020 को होने वाले मतदान के दिन प्रातः 5 बजे से सायं 9 बजे तक वाहनों के चलने पर प्रतिबंधित किया है।

   जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने आदेश में कहा है कि उक्त नियम निम्न पर लागू नहीं होगा। जिनमें विधानसभा उप निर्वाचन 2020 में लगे शासकीय एवं अधिग्रहीत वाहन, कानून व्यवस्था में लगे वाहन, विधानसभा उप निर्वाचन में लगे अधिकारी यान, कर्मचारी यान के वाहन एवं फायर बिग्रेड, एम्बूलेंस, बीमार सुधार मरीजो को इलाज हेतु ले जाने वाले वाहन एवं अन्य विहित अनुमति प्राप्त वाहनो पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

मतदान दिवस 3 निवम्बर को संवेतनिक ( वेतन नहीं कटेगा) अवकाश

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार रिक्त विधानसभा क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले समस्त मतदान केन्द्रों में कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कारखानो में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कारखाना प्रबंधको को मतदान के दिन 3 नवम्बर 2020 में लोक प्रतिनिधित्व की धाराओं में निहित प्रावधान अनुसार संवेतनिक अवकाश घोषित किया है।

   किसी कारोबार, व्यावसाय, औद्योगिक उपकरण या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, उक्त अवकाश के कारण उसकी मजदूरी में कटौत्री नहीं की जाएगी, यदि नियोजक द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो 500 रूपए तक के जुर्माने का दण्डनीय होगा।

पंचायत और नगर पालिका चुनावों हेतु वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा

 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2020-21 के लिए जिला स्तर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी/आरओ/एआरओ/नोडल अधिकारी, डिस्ट्रिक ई-गवर्नेस मैनेजर, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स, निर्वाचन अधीक्षक एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को निर्वाचन से संबंधित विभिन्न विषयो पर बीसी के माध्यम से आयोग के राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

   कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रशिक्षण लेने वाले अधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया है। प्रशिक्षण लेने वाले अधिकारी/कर्मचारी बीसी के माध्यम से आयोग के द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तथा समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी प्रशिक्षण में उपस्थित रहेंगे।

मतदान दलो के ठहरने हेतु 1 से 5 नवम्बर तक सभी धर्मशालायें अधिग्रहीत कर कब्जे में ली गईं , अब 30 अक्टूबर तक जमा हो सकेंगे आवेदन

 विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत उप खण्ड मजिस्ट्रेट अनुभाग भिण्ड श्री  सिकरवार द्वारा विधानसभा क्षेत्र मेहगांव एवं गोहद का निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु मतदान दलो के ठहने हेतु पवैया धर्मशाला लश्कर रोड भिण्ड, व्यापार मण्डल धर्मशाला इटावा रोड भिण्ड, अग्रवाल धर्मशाला हाउसिंग कॉलौनी भिण्ड, धनवंतरी बाई धर्मशाला बतासा बाजार भिण्ड, परशुराम धर्मशाला माधौगंज हाट भिण्ड, संतोषी माता मंदिर धर्मशाला अटेर रोड भिण्ड एवं स्वर्णकार समाज धर्मशाला गढैया भिण्ड को 1 नवम्बर से 5 नवम्बर 2020 तक अधिग्रहण की जाती है।

मतदान दलो को ठहराने हेतु विद्यालयों पर पटवारियों की ड्यूटी

 विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी भिण्ड द्वारा विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद के मतदान दलो को ठहरने हेतु मुन्नालाल उमावि बम्बा का किनारा भिण्ड पर पटवारी लावन श्री योगेन्द्र यादव, इम्मानुअल उमावि गौरी रोड भिण्ड पर पटवारी मूरतपुरा श्री अजय जैन, सिटी सेंटर उमावि भिण्ड पर पटवारी दबोहा श्री जीतू सिंह, जैन उमावि भिण्ड पर पटवारी श्री जिलेदार सिंह नरवरिया, शाउमावि काटनजीन भिण्ड पर पटवारी पुलावली श्री संदीप तोमर की ड्यूटी लगाई है। उन्होंने कहा कि निरीक्षक भिण्ड/उमरी/फूप/पीपरी अपने-अपने वृत से एक-एक विद्यालय पर चार कोटवार तैनात करेंगे।

30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर एवं 1 नवम्बर को कार्यालय खुले रखने के निर्देश

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को पत्र जारी कर कहा है कि विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के तहत मतदान दलो, माइक्रो आब्जर्वर के नियुक्ति आदेश का वितरण अवकाश दिनांक 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर एवं 1 नवम्बर 2020 में किया जाएगा।

   कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त कार्यालय प्रमुखो को निर्देश दिए है कि उक्त दिनांको में कार्यालय खुला रखा जाकर किसी जिम्मेदार अधिकारी की व्यवस्था की जाए, ताकि जिला निर्वाचन कार्यालय में भेजे जाने वाले मतदान कर्मियों के नियुक्ति आदेशो की समय पर तामीली हो सके। उन्होंने कहा कि यदि किसी कार्यालय में जिला निर्वाचन कार्यालय से भेजे जाने वाले पत्रों की प्राप्ति हेतु कोई अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध नहीं मिलता है, तो कार्यालय प्रमुख के विरूद्व कार्यवाही की जाएगी।

माईक्रो आब्जर्वर का द्वितीय प्रशिक्षण 30 अक्टूबर को

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत के निर्देशन में चलाए जा रहे प्रशिक्षण अभियान के अन्तर्गत विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के लिए विधानसभा क्षेत्र मेहगांव एवं गोहद के माईक्रो ऑब्जर्वर का द्वितीय प्रशिक्षण 30 अक्टूबर 2020 को जिला पंचायत भिण्ड के सभागार में प्रातः10 से 12 बजे तक दोपहर 12 से 02 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे सायं 4 बजे तक तीन पालियों में आयोजित किया जाएगा।

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर शासकीय भवनों पर रोशनी कराने के निर्देश

 मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर प्रदेश की भांति जिले में स्थित सभी मुख्य शासकीय भवनों पर एक नवम्बर की रात्रि को रोशनी की जायेगी। राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।

   संयुक्त कलेक्टर श्री इकबाल मोहम्मद ने सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार जिले के समस्त कार्यालय प्रमुखों को पत्र जारी कर कहा है कि प्रति वर्ष 1 नवम्बर को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष नोवल कोरोना बायरस (कोविड-19) को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त शासकीय भवनों पर 1 नवम्बर 2020 की रात्रि को प्रकाश व्यवस्था कराने को कहा है।

उप निर्वाचन में अभी तक कुल 19 करोड़ से अधिक की हुई जप्ती

 संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री मोहित बुंदस ने बताया कि विधानसभा उप निर्वाचन 2020 में प्रदेश के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक शराब, वाहन, नगदी एवं अन्य सामग्री लागत 19.45 करोड़ रूपये की जप्ती की गयी। आबकारी विभाग द्वारा 1 लाख 2 हजार 83 लीटर शराब जिसका मूल्य 4.81 करोड़ रूपये है तथा पुलिस द्वारा 98 हजार 822 लीटर शराब जिसका मूल्य 3.28 करोड़ रूपये है,  जप्त की गई है। साथ ही 3.66 करोड़ रूपये नगद जप्ती हुई है। शराब जप्ती के साथ वाहन, अन्य सामग्री की जप्ती भी हुई है, जिसका मूल्य 6.33 करोड़ रूपये है। पुलिस एवं नारकोटिक्स विभाग द्वारा 1 हजार 522 कि.ग्रा. ड्रग्स जप्ती की कार्यवाही की गई जिसका मूल्य 1.38 करोड़ रूपये है।

   इसके अतिरिक्त खण्डवा जिले की 175-मांधाता विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धनगांव के चेक पोस्ट पर एसएसटी की टीम द्वारा चेकिंग के दौरान दस लाख दस हजार रूपये की राशि जप्त कर आयकर विभाग को सूचित किया गया, जिस पर आयकर विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

उप निर्वाचन में 348 बल्नरेबल हेमलेट चिन्हित

 संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री मोहित बुंदस ने बताया कि विधानसभा उप निर्वाचन 2020 में प्रदेश के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 348 बल्नरेबल हेमलेट चिन्हित किये गये हैं। इनमे जिला आगर-मालवा में 4, अनुपपुर में 15, अशोकनगर में 4, भिण्ड में 40, बुरहानपुर में 1, छतरपुर में 2, दतिया में 15, देवास में 1, धार में 13, गुना में 2, ग्वालियर में 81, इंदौर में 4, मंदसौर में 1, मुरैना में 159, रायसेन में 1, सागर में 3 और शिवपुरी में 2 बल्नरेबल हेमलेट हैं।

खण्डवा एवं राजगढ़ जिले में कोई भी बल्नरेबल हेमलेट नहीं है

शास्त्री में मतदान दलो की चल रही ट्रेनिंग का लिया जायजा


भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपनिर्वाचन 2020 निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने हेतु भिण्ड़ जिले की विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव 13-गोहद (अजा.) सहित दतिया जिले की 21-भांडेर (अजा.) हेतु सामान्य प्रेक्षक श्री श्रीकांत शास्त्री (आईएएस) आज बिहारी बाल मंदिर स्कूल अटेर रोड भिण्ड पर चल रही मतदान दल अधिकरियों के प्रशिक्षण का जायजा लिया।
     इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत, पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह, सीईओ जिला पंचायत श्री आईएस ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इकबाल मोहम्मद, एसडीएम भिण्ड-अटेर श्री उदयसिंह सिकरवार, सीएसपी श्री आनंद राय, प्रशिक्षकर्ता एवं मतदान दल अधिकारी/ कर्मचारी एवं विभिन्न विभागो के अधिकारी उपस्थित थे।
    सामान्य प्रेक्षक श्री श्रीकांत शास्त्री ने बिहारी बाल मंदिर स्कूल अटेर रोड में चल रही मतदान दल कर्मियों के प्रशिक्षण का निरीक्षण कर मतदान दल अधिकारियों से प्रशिक्षण में ध्यान लगाकर अपनी सारी संकाओ का समाधान करने को कहा। सामान्य प्रेक्षक ने सभी को मॉकपोल के संवंध में भी सभी स्टेप का ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी से कहा कि कोरोना से बचाव करते हुए हमें उप निर्वाचन की प्रक्रिया को सफलता पूर्वक सम्पन्न कराना है। कलेक्टर ने कोरोना से बचाव हेतु आवश्यक वरती जाने वाली सावधानियों जैसे मास्क, सेनेटाईजर आदि का उपयोग करने के निर्देश दिए।
    उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में भाग ले रहे पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी तथा मतदान दल में नियुक्त किए गए अधिकारी, कर्मचारी प्रशिक्षण को पूरी गंभीरता के साथ लें। ईव्हीएम के संचालन अथवा मतदान प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकार की शंका होने पर उन्हें मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से दूर करा ले। जिससे पूर्ण आत्म विश्वास के साथ मतदान सम्पन्न कराया जा सके। उन्होंने पीठासीन अधिकारी एवं मतदान दल के अन्य सदस्यों को निर्देश देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दौरान किए जाने वाले कार्यो के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए है। उनका पूरी गंभीरता के साथ अध्ययन करें। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान कोविड-19 की गाईड लाईन का भी पालन करें और मास्क एवं सेनेटाईजर का भी उपयोग करे। सामान्य प्रेक्षक ने मतदान दल कर्मियों को प्रशिक्षण पर पूर्ण ध्यान रख छोटी सी छोटी चीज को भी सीखने को कहा जिससे मतदान वाले दिन कोई परेशानी न हो। उन्होंने मास्टर ट्रेनरों को निर्देशित किया कि सभी मतदान दल अधिकरियों को हैंड्ज ऑन ट्रेनिंग दे एवं उनके सभी संका समाधानो का निराकरण करना सुनिश्चित करें। सामान्य प्रेक्षक ने ईव्हीएम मशीन एवं व्हीव्हीपेट मशीन की बारीकियों को देखा और स्वयं ईव्हीएम एवं वीवीपेट मशीन को हैंड्जऑन कर समझा।

सामान्य प्रेक्षक शास्त्री ने किया मतगणना स्थल का निरीक्षण


 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपनिर्वाचन 2020 निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने हेतु भिण्ड़ जिले की विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव 13-गोहद (अजा.) सहित दतिया जिले की 21-भांडेर (अजा.) हेतु सामान्य प्रेक्षक श्री श्रीकांत शास्त्री (आईएएस) ने आज शाउउमावि क्र.1 भिण्ड के परिसर में बनाए गए मतगणना स्थल एवं मतदान सामग्री वितरण स्थल का निरीक्षण किया।
    इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत, पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह, सीईओ जिला पंचायत श्री आईएस ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इकबाल मोहम्मद, एसडीएम भिण्ड-अटेर श्री उदयसिंह सिकरवार सहित विभिन्न विभागो के अधिकारी उपस्थित थे।
    सामान्य प्रेक्षक श्री श्रीकांत शास्त्री (आईएएस) ने मतगणना एवं मतदान सामग्री वितरण स्थल शा.उत्कृष्ट उमावि क्र.1 परिसर का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाऐं देखी। सामान्य प्रेक्षक ने सामग्री वितरण हेतु दोनो विधानसभाओं के मतदान दल कर्मियों के अनुपात के अनुसार व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सामग्री वितरण के दौरान कोविड-19 हेतु आयोग की गाईडलाईन के अनुसार समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतदान दलो हेतु वाहनो की व्यवस्था की जानकारी प्राप्त कर उनकी व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सामान्य प्रेक्षक ने मतगणना हेतु चयनित कक्षों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने आयोग के निर्देशानुसार मतगणना कक्षो की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

काउंटिंग टीम का प्रशिक्षण 5 नवम्बर को

 अनुविभागीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी प्रशिक्षण भिण्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार गोहद एवं मेहगांव विधानसभा के उप निर्वाचन 2020 के लिए काउंटिंग टीम का प्रशिक्षण 05 नवम्बर 2020 को तीन पारियों में प्रातः10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से सायं 4 बजे तक जिला पंचायत भिण्ड के सभागार में किया जाएगा।

अपराधी को करानी होगी 03 माह प्रतिदिन संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास उपस्थिति दर्ज, तीन आदतन अपराधीयों को किया 01 माह के लिए जिला बदर

 जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के प्रस्ताव पर एक आदतन अपराधी पर विभिन्न थानों में अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (1) क, ख, ग के अन्तर्गत यह कार्यवाही की है।     
    जिसमें आरोपी अमित राठौर पत्र रामलखन पाठक उम्र 32 साल निवासी वार्ड 06 मिहोना थाना मिहोना जिला भिण्ड की आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने इन आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वे आदेश पारित दिनांक से 03 माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गविधियों/ क्रियाकलापो की जानकारी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को देगा। 

  जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के प्रस्ताव पर तीन आदतन अपराधियों को 01 माह के लिए जिला बदर किया है। आदतन अपराधी पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है।
    जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी आशू उर्फ कालिया उर्फ रामराज भदौरिया पुत्र मोहनसिंह भदौरिया निवासी आईटीआई रोड समीर नगर थाना देहात जिला भिण्ड, नवदीप शर्मा पुत्र बृजमोहन शर्मा उम्र 24 साल निवासी बिरखडी थाना गोहद चौराहा भिण्ड एवं रामप्रकाश उर्फ लम्फडी पुत्र केदार बाथम निवासी जवाहर कॉलौनी मेहगांव जिला भिण्ड की विभिन्न आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से  लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने जिला भिण्ड एवं उसके निकटतमी जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से 01 माह की अवधि के लिए बाहर चला जाए तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलो की सीमा में प्रवेश न करने के आदेश जारी किए है।

मतदाता जागरूकता अभियान में रैली निकाली , मतदाताओं से अपील सारे काम छोड़ दो , सबसे पहले वोट दो


कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत के मार्गदर्शन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं स्वीप नोडल अधिकारी श्री आईएस ठाकुर के नेतृत्व में जिले में सतत रूप से मतदाता जागरूकता गतिविधियों आयोजित की जा रही है एवं मतदाताओं को उनके मत का महत्व बताया जा रहा है। इसीक्रम में स्व-सहायता समूह, आगनबाडी कायकर्ता सहायिका के द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम विकास खण्ड रौन में किया गया। मतदाता जागरूकता में कार्यक्रम में रागोली, शपथ एवं रैली निकालकर 03 नवम्बर 2020 को शत प्रतिशत मतदान करने हेतु मतदाताओं को जागरूक किया गया।
    मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पचायत भिण्ड श्री आईएस ठाकुर के द्वारा निर्भीक होकर स्वविवेक से मतदान अवश्य करने की अपील की गई। साथ ही निर्वाचन आयोग के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुये मास्क लगाना, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना आदि जानकारी दी गई। उक्त कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी हरिभुवन सिंह तोमर, जिला समन्वयक एसबीएम राकेश खरे, जिला परियोजना प्रबंधक एनआरएलएम से रामनिवास कालेश्वर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रौन अलोक प्रताप इटोरिया एवं समस्त आजीविका मिशन का स्टॉफ उपस्थित रहा।

एक अपराधी को करानी होगी 01 माह प्रतिदिन संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास उपस्थिति दर्ज

 जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के प्रस्ताव पर एक आदतन अपराधी पर विभिन्न थानों में अपराधों के मामले पंजीबद्ध है। जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (1) क, ख, ग के अन्तर्गत यह कार्यवाही की है।     
    जिसमें आरोपी पूरन सिंह पुत्र हरज्ञान सिंह निवासी ग्राम कुंठौदा थाना मेहगांव जिला भिण्ड की आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने इन आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वे आदेश पारित दिनांक से 01 माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गविधियों/क्रियाकलापो की जानकारी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को देगा।

मंगलवार, अक्तूबर 27, 2020

अब पंचायत और नगर पालिका व निगम चुनावों की दस्तक , विधानसभा चुनावों के बाद ही होंगें चुनाव , नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2020-21 हेतु मास्टर ट्रेनर नियुक्त

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने जिले की नगरीय निकायो एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2020-21 हेतु जिला/नगर पालिकाओं/ब्लॉक स्तरीय ट्रेनरों की नियुक्ति की है।
जिन मास्टर ट्रेनरो की नियुक्ति की है। उनमें जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर (डीएलएमटी) शासकीय एमजेएस महाविद्यालय भिण्ड के सहायक प्राध्यापक डॉ राजेन्द्र सिंह राठौर, श्री रविकांत सिंह, श्री आशीष गुप्ता एवं डाईट भिण्ड के व्याख्याता डॉ ओएन झा को नियुक्त किया गया है।
      इसीप्रकार नगरीय निकाय मास्टर ट्रेनरों में डाईट भिण्ड के व्याख्याता श्री पीके मिश्रा, शाउमावि क्र.2 भिण्ड के व्याख्याता श्री पीएस तोमर, शाउमावि असवार के वरिष्ठ अध्यापक श्री आईएच सैयद, शाउमावि लहार के उ.मा.शि. श्री प्रवेश झा, शासकीय महाविद्यालय गोहद के सहायक प्राध्यापक श्री प्रमोद सिंह कुशवाह, शासकीय मण्डल स्कूल गोहद उ.मा.शि.श्री सचिन कांकर, शाउमावि क्र.2 भिण्ड के उ.मा.शि.श्री राजीव सोनी, शाउमावि चंदूपुरा के उ.मा.शि.श्री नीरज पारासर, शाउमावि क्र.2 भिण्ड के उ.मा.शि.श्री मदन मिश्रा, शाउमावि अकोडा के उ.मा.शि श्री एहसान खांन, शाउउमावि मेहगांव के व्याख्याता श्री पीके श्रीवास्तव, श्री श्यामसुन्दर तिवारी, शाकउमावि कनाथर के उ.मा.शि.श्री दिलीप सिंह नरवरिया, शाउउमावि मेहगांव के उ.मा.शि. श्री राजीव कुमार जैन, शाकउमावि गोरमी के उ.मा.शि.श्री रामशंकर ओझा, शाबाउमावि गोरमी के उ.मा.शि.श्री उमादत्त शर्मा, शाउमावि मिहोना के व्याख्याता श्री नरेशपाल सिंह, शाउमावि रौन के वरिष्ठ अध्यापक श्री रामप्रकाश बघेल, शासकीय महाविद्यालय आलमपुर के प्राध्यापक डॉ विजय शर्मा, शाउमावि दबोह के उ.मा.शि.श्री अजमेर सिंह कौरव, श्री दीपक शर्मा एवं व्याख्याता श्री भरतशरण तिवारी को मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया गया है। इनका कार्य क्षेत्र भी आवंटित कर दिया गया है।
   इसीप्रकार ब्लाक स्तरीय मास्टर ट्रेनरो में शाउउमावि क्र.1 भिण्ड के वरिष्ठ अध्यापक श्री केएन बाजपेयी एवं श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, शाउमावि पीपरी के वरिष्ठ अध्यापक श्री भारत सिंह, शाउमावि सुरपुरा के व्याख्याता श्री रामनिवास सैनी, शाउमावि मेहगांव के व्याख्याता श्री रामनिवास, शाबाउमावि मेहगांव के व्याख्याता श्री आरबीएस सेंगर, शासकीय महाविद्यालय गोहद के सहायक प्राध्यापक डॉ राकेश शर्मा, शाबाउमावि गोहद के व्याख्याता श्री डीके दीक्षित, शाउमावि बेसपुरा के उ.मा.शि.श्री शैलेन्द्र सिंह, शाउमावि लहार के वरिष्ठ अध्यापक श्री अजय कुमार झा, शाउउमावि लहार के व्याख्याता श्री योगेन्द्र प्रजापति एवं शासकीय हाईस्कूल असवार के वरिष्ठ अध्यापक श्री कमलेश कुमार शर्मा को ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर नियुक्त कर उनका कार्य क्षेत्र भी आवंटित किया गया है।

कलेक्टर एवं एसपी ने किया मतदान केन्द्रों का निरीक्षण

     कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत एवं पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह ने विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र मेहगांव एवं गोहद के मतदान केन्द्रों का आज निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीओपी गोहद श्री परमाल सिंह मेहरा के अलावा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत एवं पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह ने विधानसभा क्षेत्र गोहद के अन्तर्गत ग्राम बिरखडी, छीमका, सर्वा, मालनपुर मतदान केन्द्रो का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों से चर्चा की और उन्होंने पूछा कि आपको मतदान के लिए कोई डरा-धमका तो नहीं रहा है। आप लोग निडर होकर मतदान करें अगर कोई आपको परेशान करें तो आप लोग मेरे नम्बर पर फोन करें। पुलिस अधीक्षक ने अपना मोबाईल नम्बर भी ग्रामीणजनो को उपलब्ध कराया। कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने बिरखडी, छीमका, सर्वा, मालनपुर मतदान केन्द्रों पर माजूद अधिकारी/ कर्मचारियों से बात कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि जो दिव्यांग व्यक्ति है उनको घर से ही बोट डालने की व्यवस्था की गई है और जो 80 वर्ष के उपर के वृद्व है वो भी घर से ही अपना मतदान कर सकते है उन्हे मतदान केन्द्र पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी एवं गांव में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की जानकारी भी प्राप्त की।