बुधवार, फ़रवरी 17, 2010

महिला आयोग की बैंच में 79 प्रकरणों की सुनवाई की द्वितीय दिन 38 प्रकरणों की हुई सुनवाई

महिला आयोग की बैंच में 79 प्रकरणों की सुनवाई की द्वितीय दिन 38 प्रकरणों की हुई सुनवाई

भिण्ड 11 फरवरी 2010

       म.प्र. राज्य महिला आयोग भोपाल की दो दिवसीय संयुक्त बैंच गुरूवार को सर्किट हाउस भिण्ड पर सम्पन्न हुई। आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णकांता तोमर एवं सदस्य श्रीमती सुषमा जैन द्वारा सुनवाई के लिए रखे गए 104 प्रकरणों में से जन सुनवाई में उपस्थित हुये 79 आवेदकों के प्रकरणों का निराकरण किया, 11 फरवरी को बैंच द्वारा दहेज प्रताडना के 10, भूमि विवाद के 7, आर्थिक सहायता एवं घरेलू हिंसा के 5-5, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के 6, कार्य स्थल पर प्रताडना के 4, दहेज हत्या के 3 सहित 7 अन्य प्रकरणों में से 38 प्रकरणों का निराकरण किया। द्वितीय दिन आयोग के समक्ष 49 प्रकरण विचार के लिए प्रस्तुत किये गये। जबकि प्रथम दिन प्रस्तुत किये गये 55 प्रकरणों में से आयोग द्वारा 40 प्रकरणों पर सुनवाई कर समाधान किया गया।

आरोपी को गिरफ्तार कर आयोग को करें सूचित

       म.प्र. राज्य महिला आयोग की बैंच के समक्ष भिण्ड निवासी धर्मेन्द्र भदौरिया द्वारा उनकी भांजी सुधा उर्फ रानू की उनके ससुरालजनों द्वारा हत्या किये जाने की शिकायत की गई। उन्होंने इस संबंध में कोतवाली भिण्ड में दर्ज कराई गई एफआईआर की जानकारी देते हुये आरोपियों की गिरफ्तारी नही होने की जानकारी भी दी। आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णकांता तोमर ने एसडीओपी ए जे खांन को आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करते हुये आयोग को सूचित करने के निर्देश दिए।

घरेलू हिंसा में  प्रकरण दर्ज करें

       राज्य महिला आयोग के समक्ष घरेलू हिंसा प्रताडनाके 6 प्रकरण संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत किये गये। जिस पर आयोग की अध्यक्ष ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी को प्रकरणों को विधिवत दर्ज कराते हुये विधि अनुरूप कार्यवाही कराने के निर्देश दिए।

शिकायतकर्ता जब अपात्र हुई

       राज्य महिला आयोग की जन सुनवाई में आवेदिका उर्मिला देवी पुत्री मलखान सिंह थाना लहार द्वारा उन्हें प्रभारी प्राचार्य द्वारा सायकल वितरण में अनियमित्ता बरतने तथा नि:शुल्क सायकल नही मिलने की शिकायत की गई। आयोग की अध्यक्ष ने उक्त प्रकरण के निराकरण के संबंध में जिला प्रशासन से जांच कराई। जांच में शिकायकर्ता आवेदिका उर्मिला देवी को अपात्रता होने से सायकल वितरण नही किये जाने की जानकारी दी गई। बैंच द्वारा शिकायतकर्ता आवेदिका को झूठी शिकायत नही करने की हिदायत दी गई।

क्रमांक 228/53

विधायक निधि से स्वेच्छा अनुदान स्वीकृत

       विधानसभा क्षेत्र भिण्ड के विधायक चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी की अनुशंसा पर विधायक स्वेच्छा अनुदान निधि योजना से 11 व्यक्तियों को कुल 36 हजार रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिनमें से चार व्यक्तियों को 5-5 हजार और 4 व्यक्तियों को दो-दो हजार तथा तीन व्यक्तियों को 3-3 हजार रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

 

निर्माण श्रमिकों को मृत्यु की दशा में अंत्योष्टि सहायता एवं अनुग्रह का लाभ

निर्माण श्रमिकों को मृत्यु की दशा में अंत्योष्टि सहायता एवं अनुग्रह का लाभ

       इस योजना के तहत निर्माण श्रमिक को मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि के लिए सहायता तथा अनुग्रह राशि का भुगतान किया जायेगा। यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में लागू है। निर्माण श्रमिक की मृत्यु के तुरंत बाद अथवा एक सप्ताह के अंदर 2000 रूपये अंत्येष्टि सहायता राशि दी जाएगी। हिताधिकारी निर्माण श्रमिक की मृत्यु के कारण उसके उत्तराधिकारियों को सहायता प्रदान की जावेगी। यह राशि उत्तराधिकारी को एक से छ: माह की अवधि में यथासंभव प्रदान की जायेगी। 45 वर्ष से कम आयु में मृत्यु होने पर 20,000 रूपये 45 वर्ष से 60 वर्ष की आयु में मृत्यु होने पर 15,000 रूपये अनुग्रह राशि दी जायेगी।

       18 से 60 वर्ष की उम्र के ऐसे हिताधिकारी निर्माण श्रमिक जिनका धारा 12 के अंतर्गत पंजीयन होगा। अंत्येष्टि सहायता या अनुग्रह राशि का भुगतान जानबूझकर की गई आत्महत्या या मादक द्रव्यों, पदार्थो के सेवन से हुई मृत्यु अथवा अपराध करने के उद्देश्य से काननू का उल्लंघन करके एक दूसरे से हुई मारपीट से मृत्यु की स्थिति में यह राशि प्रदान नही की जावेगी। जिले में पदस्थ सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी/ श्रम निरीक्षक से सम्पर्क किया जा सकेगा।

निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु शिक्षा सहायता छात्रवृत्ति योजना

       यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावशील होगी। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना लागू की गई है। छात्र,/छात्राओं को निर्धारित दरों पर स्वीकृत छात्रवृत्ति का भुगतान एकमुश्त होगा। पात्र हितग्राही पंजीबद्व निर्माण कर्मकार हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री/पत्नी ही शिक्षा सहायता छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र होगें। छात्र या छात्रा शिक्षण संस्था में नियमित अध्यनरत विद्यार्थी हो, हिताधिकारी की पत्नी को छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए आवश्यक है कि उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक न हो तथा शिक्षण संस्था में नियमित अध्ययनरत हो, यह छात्रवृत्ति उन छात्र/छात्राओं का मिलेगी जो शासकीय या केन्द्र/ राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हो। छात्र/ छात्रा को किसी अन्य स्रोत से कोई छात्रवृत्ति प्राप्त नही हो रही हो, किसी वर्ष के लिए छात्रवृत्ति सुसंगत परीक्षार् उत्तीण कर लेने के पश्चात ही देय होगी। प्रत्येक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति पाने के लिए निर्धारित प्रपत्रों में आवेदन पत्र भरकर संस्था प्रमुख शासकीय विद्यालय/ महाविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा। निजी शिक्षण संस्था के छात्रों द्वारा आवेदन संकुल प्राचार्य/ जिले के शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रस्तुत किये जायेगें।

       छात्रवृत्ति निर्धारित दरों के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए स्वीकृत की जायेगी। यह छात्रवृत्ति ग्रीष्म अवकाश अवधि को छोडकर 10 माह के शिक्षा सत्र के लिए दी जाएगी।

कक्षा एक से पांचवी तक छात्र 50 छात्राएं 75, कक्षा 6 वीं से 8 वीं तक छात्र75 छात्राए 100, कक्षा 9 वीं से 12वीं तक छात्र 100 छात्राएं 150 जिले में पदस्थ सहायक श्रम आयुक्त/ श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रम पदाधिकारी/ श्रम निरीक्षक ।

मेधावी छात्र/ छात्राओं को नगद पुरूस्कार योजना

       पंजीबद्व निर्माण श्रमिकों के पुत्र पुत्रियों द्वारा कक्षा 5 वीं से लेकर आगे सभी तरह के पाठय्क्रमों में प्रथम श्रेणी से परीक्षार् उत्तीण करने पर रूपये 1000 से लेकर 3000 तक का नगद पुरस्कार दिया जाता है। सम्पर्क- जिले में पदस्थ सहायक श्रम आयुक्त/श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रम पदाधिकारी/ श्रम निरीक्षक।

महिला निर्माण श्रमिकों हेतु प्रसूति सहायता योजना

       महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसूति की स्थिति में प्रसूति पूर्व एवं प्रसूति पश्चात कुल 12 सप्ताह के लिए आधी मजदूरी की दर से प्रसूति हितलाभ प्रदान करने के लिए यह योजना प्रभावशील है। योजना के तहत उन भवन और अन्य निर्माण महिला कर्मकारों को इसका लाभ मिलेगा जो मण्डल के अंतर्गत महिला हिताधिकारी के रूप में पंजीबद्व हो और परिचय पत्र धारी है।

       यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में लागू है प्रसव के समय महिला हिताधिकारी की आयु 20 वर्ष से कम नही होनी चाहिए। प्रसूति हितलाभ अधिकतम दो बार के प्रसव के लिए देय होगा। हिताधिकारी महिला श्रमिक को गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में कुल 12 सप्ताह की अवधि के लिए उसके द्वारा प्राप्त किये जा रहे वेतन का पचास प्रतिशत भुगतान प्रसूति हितलाभ के रूप में किया जायेगा।

       प्रसूति के बाद हिताधिकारी को 1000 रूपये चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा। प्रसूति के दौरान बीमारी या अन्य चिकित्सीय जटिलता के कारण अधिकतम 1000 रूपये प्रतिमाह की दर से पृथक से अतिरिक्त हितलाभ भी दिया जायेगा। हिताधिकारी पुरूष श्रमिक को, उसके मासिक औसत वेतन की दर से 15 दिन के पितृत्व प्रसूति हितलाभ की पात्रता भी होगी। हिताधिकारी महिला श्रमिक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्थानीय श्रम कार्यालय में आवेदन भरकर जमा कराना होगा।

विवाह सहायता योजना

       पंजीबद्व महिला निर्माण श्रमिक के स्वयं के विवाह या पुनर्विवाह के लिए व दो पुत्रियों के विवाह के लिए 1000 रूपये प्रति विवाह सहायता प्रदान की जाती है। योजना के लिए जिले में पदस्थ सहायक श्रमायुक्त/ श्रम निरीक्षक से संपर्क किया जा सकता है।

 

पंजीकृत निर्माण श्रमकों के लिए चिकित्सा सहायता योजना

पंजीकृत निर्माण श्रमकों के लिए चिकित्सा सहायता योजना

       श्रम विभाग द्वारा संचालित योजना अंतर्गत भवनों और अन्य निर्माण कर्मकारों को कार्य के दौरान, कार्य स्थल से घर आते जाते समय अथवा किसी भी रूप में दुघर्टनाग्रस्त होने पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध होगी।

       पंजीबद्व निर्माण श्रमिक के दुघर्टनाग्रस्त होने पर प्रथमोपचार के लिए 1000 रूपये तथा चिकित्सा व्यय के लिए अधिकतम 20000  रूपये की सहायता दी जाती है। दुघर्टना के कारण कार्य पर नही जा पाने के लिए अधिकतम 5000 रूये तक मजदूरी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। यह योजना संपूर्ण प्रदेश में लागू है।

       यह योजना उन भवनों और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो भवन एवं अन्य निर्माण कार्यो में लगे हुये है तथा अधिनियम के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्र धारी है। श्रमिक द्वारा दुर्घटना की स्थिति में आवेदन के साथ चिकित्सक का प्रमाण पत्र जिसमें दुर्घटना तथा शारीरिक क्षति का विवरण हो, संलग्न करना आवश्यक है।

लाभ लेने के लिए जिले में पदस्थ सहायक श्रमायुक्त एवं  श्रम पदाधिकारी तथा श्रम निरीक्षक को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

 

पंच कल्याण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेगें प्रभारी मंत्री विश्व शांति महायज्ञ 13 को

पंच कल्याण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेगें प्रभारी मंत्री विश्व शांति महायज्ञ 13 को

भिण्ड 11 फरवरी 2010

       प्रदेश के परिवहन एवं जेल तथा गृह राज्य मंत्री और भिण्ड जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह कुशवाह शनिवार 13 फरवरी को मालनपुर में आयोजित भगवान आदिनाथ पंच कल्याण प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम में भाग लेगें। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार गृह राज्यमंत्री ग्वालियर से सडक मार्ग प्रात:10 बजे मालनपुर पहुंचेगें और आयोजित कार्यक्रम में भाग लेगें।

 

महिला आयोग ने 40 प्रकरणों पर सुनवाई की सुनवाई में रखे गये 55 प्रकरण

महिला आयोग ने 40 प्रकरणों पर सुनवाई की सुनवाई में रखे गये 55 प्रकरण

भिण्ड 10 फरवरी 2010

       म.प्र. राज्य महिला आयोग भोपाल द्वारा सर्किट हाउस भिण्ड में बुधवार को दिनभर चली सुनवाई में रखे गये 55 प्रकरणों में से 40प्रकरणों पर सुनवाई कर संवेदनशीलता से समाधान कारक निराकरण कार्यवाही की। दो दिवसीय बैंच आयोजन के प्रथम दिन आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णकांता तोमर और सदस्य श्रीमती सुषमा जैन द्वारा दहेज प्रताडना के 14, दहेज हत्या के 5, लूटपाट एवं मारपीट के 6, घरेलू हिंसा के 8, कार्य स्थल पर प्रताडना के 5 तथा बलात्कार के 4प्रकरणों सहित 13 अन्य प्रकरणों में से 40 प्रकरणों की संजीदगी से सुनवाई कर निर्णय दिए।

राजस्व निरीक्षक को व्यवहार सुधारने की हिदायत मिली

       म.प्र. राज्य आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्य के समक्ष की गई सुनवाई में श्रीमती वंदना चौहान द्वारा भिण्ड में पदस्थ आरआई मुकेश दीक्षित द्वारा कार्य स्थल पर प्रताडना की जाने की शिकायत पर दोनो पक्षों का कथन सुनने के बाद आरआई को व्यवहार सुधारने की हिदायत दी गई। जबकि शिकायतकर्ता श्रीमती वंदना चौहान को शासकीय दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता नही बरतने के निर्देश दिए गये।

वर्षो पुराना बिवाद थमा, हुआ समझौता

       एक अन्य प्रकरण में बैंच द्वारा कु शमीम एवं असलम के मध्य चले आ रहे वर्षो पुराने बिवाद का पटाक्षेप किया। जिसके चलते दोनो पक्षों के मध्य हुये समझौते से पुराने बिवाद का अंत हुआ।

मनमुटाव कराया गया दूर, अब हिलमिलकर रहे पति पत्नी

       राज्य महिला आयोग की बैंच में भिण्ड निवासी श्रीमती रूबीना द्वारा उनके पति के विरूद्व आयोग के समक्ष दहेज प्रताडना की शिकायत की गई थी। श्रीमती रूबीना के पति श्री इजहार उत्तर प्रदेश इटावा जिले के निवासी है आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तोमर द्वारा उत्तर प्रदेश महिला आयोग से की गई चर्चा के उपरांत दोनो पति पत्नी के बीच का मनमुटाव समाप्त हुआ और पति पत्नी ने आयोग की बैंच में उपस्थित अन्य लोगों की उपस्थिति में मन मुटाव दूर करते हुए अपना दाम्पत्य जीवन हसी खुशी से बिताने का आश्वासन दिया और भविष्य में साथ साथ रहने का लिखित कथन भी प्रस्तुत किया। आयोग द्वारा पति पत्नी को हिल मिलकर रहने की समझाईस दी गई।

आयोग ने एफआईआर दर्ज कराने के दिए निर्देश

       राज्य महिला आयोग की बैंच में श्रीमती रामरती द्वारा उनके पति नाथूसिंह चौहान का अपहरण एवं हत्या किये जाने और पुलिस थाने में थाना प्रभारी द्वारा एफआईआर दर्ज नही किये जाने की जानकारी दिये जाने पर आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णकांता तोमर एवं सदस्य श्रीमती सुषमा जैन ने थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।

 

चुनावी पेटर्न पर होगी हाई स्कूल एवं हायर सैकेण्ड्री परीक्षा, संवेदनशील- अति संवदेनशील केन्द्रों पर बाहरी सुरक्षा प्रहरी होगें तैनात

चुनावी पेटर्न पर होगी  हाई स्कूल एवं हायर सैकेण्ड्री  परीक्षा, संवेदनशील- अति संवदेनशील केन्द्रों पर बाहरी सुरक्षा प्रहरी होगें तैनात

69 केन्द्रों पर होगी परीक्षा

भिण्ड 10 फरवरी 2010

       माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल के अध्यक्ष द्वारा हाईस्कूल एवं हायसैकेण्ड्री परीक्षा में नकल रोकने के लिए जिले के बाहरी सुरक्षा प्रहरियों की तैनाती करने के निर्देश दिए है।  गत दिवस चंबल संभागायुक्त कार्यालय में सम्पन्न बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार बोर्ड परीक्षाओं में जो अशासकीय शिक्षण संस्थाए जो नकल कराते पाई जाएगी उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। जबकि नकल कराने के कार्य में लिप्त पाए जाने वाले शिक्षा माफिया जेल भेजे जाएगें। इसी तरह बोर्ड परीक्षा में नकल कराते पाए जाने वाले शासकीय अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ वैद्यानिक कार्यवाही की जाएगी। उक्त जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड आर एस भिलवार ने दी। उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए भिण्ड जिले में 69 केन्द्र बनाए गये है। इनमें से 15 केन्द्रों को अति संबेदनशील और 52 केन्द्रों को संवेदनशील माना गया है। अति संवेदन शील केन्द्रों पर 20-20 और संवेदनशील केन्द्रों पर  नकल रोकने के लिए 10-10 बाहरी सुरक्षाकर्मी तैनात किये जाएगे।

अपर कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

जिले में माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा आयोजित की जाने वाली हाईस्कूल एवं हायर सैकेण्ड्री की परीक्षाओं को निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिए अपर कलेक्टर छोटे सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न बैठक में बोर्ड परीक्षाओं को म.प्र. शिक्षा मण्डल के अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सम्पन्न कराने के निदेश दिए। बैठक में उपस्थित जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के प्रचार्य एवं समन्वयक सहित खण्ड शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्य डायट को स्थापित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष और प्रायोगिक परीक्षाओं के बाहय् परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में चर्चा की गई।

 

ग्राम बहुआ में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न

ग्राम बहुआ में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न

भिण्ड 10 फरवरी 2010

       मेहगांव विकास खण्ड के ग्राम बहुआ में गत मंगलवार को विधिक साक्षरता शिविर न्यायाधीश आरएल करोरिया के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। शिविर में थाना प्रभारी रविन्द्र तिवारी, एपीपी जेपी चिडार, अभिभाषक रामहरी शर्मा रामनिवास सिंह भदौरिया,रामगोविन्द शास्त्री पप्पू डंडोतिया गिरीश डंडोतिया ग्राम पंचायत सरपंच ब्रजेश डंडोतिया रामसिया शास्त्री महाराज सेवक बाबूजी गणमान्य एवं आम नागरिक उपस्थित थे। 

       न्यायाधीश आरएल करोरिया ने कहा कि महिलाएं जागरूक होकर कानून की जानकारी हासिल करें। उन्होंने कहा  कि  अशिक्षा एवं जागरूकता के अभाव में हो रहे अत्याचार से बचने के लिए जागरूक एवं साक्षर होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि न्याय पालिका सभी को सुरक्षा एवं न्याय देने के लिए तत्पर एवं कटीबद्व है। थाना प्रभारी रविन्द्र तिवारी ने  लोगों का  आव्हान करते हुये कहा कि आपसी चर्चा में सद व्यवहार करे और बिवादों से तथा व्यर्थ की बातों से दूर रहे।

       एडवोकेट रामहरी शर्मा व रामनिवास सिंह भदौरिया ने विधिक साक्षरता एवं घरेलू हिंसा बाल अपराध दहेज प्रथा बन्धुआ मजदूरी पर विस्तृत प्रकाश डाला तथा उपस्थित ग्रामीणजनों को जरूरत पडने पर विधिक साक्षरता का लाभ लेने की अपील की। इस कार्यक्रम का संचालन रामहरी शर्मा तथा आभार एपीपी जेपी चिडार ने किया।

 

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन :-अथ्यर्थी की मृत्यु से प्रत्यादिष्ट किये गये मतदान को पूर्ण कराने का कार्यक्रम घोषित

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन :-अथ्यर्थी की मृत्यु से प्रत्यादिष्ट किये गये मतदान को पूर्ण कराने का कार्यक्रम घोषित

भिण्ड 10 फरवरी 2010

       राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के सचिव द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के समय अभ्यर्थी की मृत्यु होने के परिणाम स्वरूप प्रत्यादिष्ट किये गये मतदान को पूर्ण कराने के लिए कार्यक्रम घोषित किया गया है। जिसके लिए सोमवार 15 फरवरी को निर्वाचन अधिसूचना का प्रकाशन होगा। जिसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही शुरू होगी। इसी दिन सीटो के आरक्षण के संबंध में सूचना प्रकाशित की जाने के साथ साथ मतदान केन्द्रों की सूची भी प्रकाशित की जाएगी 22 फरवरी नाम निर्देशन पत्र जमा कराने की अंतिम तारीख तय की गई है। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 23 फरवरी को होगी, 25 फरवरी को अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की तारीख निश्चित की गई है। इसी दिन निर्वाचन लडने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाकर उन्हें चुनाव चिन्ह वितरित करने की कार्यवाही होगी, 7 मार्च रविवार को मतदान की तारीख तय की गई है। जरूरत होने पर प्रात:8 से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद संबंधित मतदान केन्द्रों पर मतगणना होगी पंच सरपंच एवं जनपद सदस्य के मामले में 8 मार्च को प्रात:9 बजे से खण्ड मुख्यालय पर निर्वाचन परिणाम की घोषणा होगी। जिला पंचायत सदस्य के मामले में मंगलवार 9 मार्च को जिला मुख्यालय पर प्रात:10.30 बजे से निर्वाचन परिणाम की कार्यवाही होगी।

 

ओला वृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त फसलों का आंकलन शुरू सर्वे दल ने शुरू किया प्रभावित क्षेत्रों में आंकलन

ओला वृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त फसलों का आंकलन शुरू सर्वे दल ने शुरू किया प्रभावित क्षेत्रों में आंकलन

एसडीएम भिण्ड प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे

भिण्ड 10 फरवरी 2010

       मंगलवार 9 फरवरी को भिण्ड जिले में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित क्षतिग्रस्त फसलों के आंकलन के लिए दल गठित किये जाकर सर्वे कार्य शुरू कराया गया है। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी भिण्ड डीआर कुर्रे ने बताया कि भिण्ड तहसील के ग्राम रतनपुरा और हरवंश की खोई ग्राम में क्षतिग्रस्त हुई फसलों के आंकलन  के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है। इस समिति में आर आई, पटवारी एवं कृषि विभाग के कर्मचारी को रखे गये है। जिनके द्वारा बुधवार से सर्वे कार्य प्रारंभ किया गया है। सर्वे उपरांत पात्रता अनुसार प्रभावित कृषिकों को सहायता राशि मुहैया कराने के प्रकरण तैयार किये जाएगें। उन्होंने बताया कि  उनके द्वारा ओला प्रभावित क्षेत्र रतनपुरा एवं हरवंश की खोई ग्राम का स्थल मुआयना किया गया।

 

6 दिवसीय वन्य प्राणियों की गणना शुरू

6 दिवसीय वन्य प्राणियों की गणना शुरू

भिण्ड 10 फरवरी 2010

       वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल भिण्ड बीएस होतगी ने बताया कि मनमण्डलाधिकारी कार्यालय भिण्ड में वन्य प्राणियों की गणना का 6 दिवसीय कार्यक्रम 10 फरवरी से शुरू हुआ, 16 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान में इच्छुक व्यक्ति गणना कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्वयं के व्यय पर उपस्थित होकर पंजीयन करा सकेगें।