बुधवार, फ़रवरी 17, 2010

महिला आयोग ने 40 प्रकरणों पर सुनवाई की सुनवाई में रखे गये 55 प्रकरण

महिला आयोग ने 40 प्रकरणों पर सुनवाई की सुनवाई में रखे गये 55 प्रकरण

भिण्ड 10 फरवरी 2010

       म.प्र. राज्य महिला आयोग भोपाल द्वारा सर्किट हाउस भिण्ड में बुधवार को दिनभर चली सुनवाई में रखे गये 55 प्रकरणों में से 40प्रकरणों पर सुनवाई कर संवेदनशीलता से समाधान कारक निराकरण कार्यवाही की। दो दिवसीय बैंच आयोजन के प्रथम दिन आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णकांता तोमर और सदस्य श्रीमती सुषमा जैन द्वारा दहेज प्रताडना के 14, दहेज हत्या के 5, लूटपाट एवं मारपीट के 6, घरेलू हिंसा के 8, कार्य स्थल पर प्रताडना के 5 तथा बलात्कार के 4प्रकरणों सहित 13 अन्य प्रकरणों में से 40 प्रकरणों की संजीदगी से सुनवाई कर निर्णय दिए।

राजस्व निरीक्षक को व्यवहार सुधारने की हिदायत मिली

       म.प्र. राज्य आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्य के समक्ष की गई सुनवाई में श्रीमती वंदना चौहान द्वारा भिण्ड में पदस्थ आरआई मुकेश दीक्षित द्वारा कार्य स्थल पर प्रताडना की जाने की शिकायत पर दोनो पक्षों का कथन सुनने के बाद आरआई को व्यवहार सुधारने की हिदायत दी गई। जबकि शिकायतकर्ता श्रीमती वंदना चौहान को शासकीय दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता नही बरतने के निर्देश दिए गये।

वर्षो पुराना बिवाद थमा, हुआ समझौता

       एक अन्य प्रकरण में बैंच द्वारा कु शमीम एवं असलम के मध्य चले आ रहे वर्षो पुराने बिवाद का पटाक्षेप किया। जिसके चलते दोनो पक्षों के मध्य हुये समझौते से पुराने बिवाद का अंत हुआ।

मनमुटाव कराया गया दूर, अब हिलमिलकर रहे पति पत्नी

       राज्य महिला आयोग की बैंच में भिण्ड निवासी श्रीमती रूबीना द्वारा उनके पति के विरूद्व आयोग के समक्ष दहेज प्रताडना की शिकायत की गई थी। श्रीमती रूबीना के पति श्री इजहार उत्तर प्रदेश इटावा जिले के निवासी है आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तोमर द्वारा उत्तर प्रदेश महिला आयोग से की गई चर्चा के उपरांत दोनो पति पत्नी के बीच का मनमुटाव समाप्त हुआ और पति पत्नी ने आयोग की बैंच में उपस्थित अन्य लोगों की उपस्थिति में मन मुटाव दूर करते हुए अपना दाम्पत्य जीवन हसी खुशी से बिताने का आश्वासन दिया और भविष्य में साथ साथ रहने का लिखित कथन भी प्रस्तुत किया। आयोग द्वारा पति पत्नी को हिल मिलकर रहने की समझाईस दी गई।

आयोग ने एफआईआर दर्ज कराने के दिए निर्देश

       राज्य महिला आयोग की बैंच में श्रीमती रामरती द्वारा उनके पति नाथूसिंह चौहान का अपहरण एवं हत्या किये जाने और पुलिस थाने में थाना प्रभारी द्वारा एफआईआर दर्ज नही किये जाने की जानकारी दिये जाने पर आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णकांता तोमर एवं सदस्य श्रीमती सुषमा जैन ने थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।

 

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