गुरुवार, अक्तूबर 22, 2020

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं को 3 नवम्बर की तिथि दिलायी जा रही याद


   कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत के मार्गदर्शन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं स्वीप नोडल अधिकारी श्री आईएस ठाकुर के नेतृत्व में सम्पूर्ण जिले में सतत रूप से मतदाता जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। मतदाताओं को उनके मत का महत्व बताया जा रहा है। साथ ही ईवीएम एवं वीवीपैट का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। सेक्टर अधिकारी बीएलओ आशा कार्यकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आजीविका स्वसहायता समूह के सदस्य सभी मतदाता जागरूकता के इस अभियान में सतत रूप से प्रयास में लगे हुए हैं। पोस्टर बैनर वॉल पेंटिंग रंगोली सामूहिक मतदाता शपथ रैली घर-घर दस्तक चुनावी पाठशाला आदि कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इन अभियानों में निर्भीक होकर स्वविवेक से मतदान करने, मतदान केंद्रों की सुविधाओं, दिव्यांगजनो की सुविधा हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी जा रही है। इसीक्रम में विधानसभा क्षेत्र मेहगांव एवं गोहद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं को संदेश दिया जा रहा है मतदाताओं का भविष्य उन्ही के हाथ में हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपनी राय देने के लिए वे स्वतंत्र हैं। सभी को 3 नवम्बर 2020 को अनिवार्य रूप से मतदान करने का संदेश पोस्टर बैनर आदि के माध्यम से दिया जा रहा है। लक्ष्य है सभी को उनका कर्तव्य याद दिलाना एवं अनभिज्ञता वश किसी भी मतदाता को उनके मताधिकार के प्रयोग से वंचित न होने देना है।

दो आदतन अपराधियों को करानी होगी 01 माह प्रतिदिन संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास उपस्थिति दर्ज

 जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के प्रस्ताव पर दो आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (1) क, ख, ग के अन्तर्गत यह कार्यवाही की है।    

   जिसमें आरोपी आकाश शर्मा पुत्र भूरेलाल शर्मा उर्फ नागेन्द्र उम्र 22 साल निवासी बिरखडी थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड एवं पिंकी उर्फ राजे शर्मा पुत्र हरनारायण शर्मा उम्र 42 साल निवासी आदर्श पावई, थाना पावई जिला भिण्ड की आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने इन आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वे आदेश पारित दिनांक से 01 माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गविधियों/ क्रियाकलापो की जानकारी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को देगा।

मतदान केन्द्र की 100 मीटर परिधि में मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित

  विधानसभा उप निर्वाचन 2020 हेतु मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति मोबाइल या कार्डलेस फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा तथा अभ्यर्थी मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर कोई भी बूथ नहीं बना सकेगें। 3 नवम्बर को निर्वाचन संपन्न होने तक मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मोबाइल, कार्डलेंस फोन का उपयोग नहीं करेगा, परन्तु यह प्रतिबंध पीठासीन अधिकारी एवं निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, सुरक्षा में लगे अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारी पर लागू नहीं होगा, इन अधिकारियों को भी अपना मोबाइल साइलेंट मोड में रखना होगा।

   किसी भी स्थिति में ऐसे बूथों के पास भीड़ को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी न ही मतदान केन्द्र पर ऐसे व्यक्ति को आने की अनुमति दी जाएगी, जो पहले ही मतदान कर चुका हो, यह बात उसकी बायी तर्जनी पर लगी अमिट स्याही से प्रमाणित हो जाएगी। बूथों पर बैठे हुये व्यक्ति मतदान केन्द्र पर जाने वाले मतदाताओं के रास्ते में किसी भी तरह की रूकावट नहीं डालेगा अथवा दूसरे उम्मीदवार के बूथों पर जाने से उन्हें नहीं रोकेगे या मतदाताओं को स्वयं उनकी इच्छानुसार मताधिकार का प्रयोग करने में किसी प्रकार की रूकावट नहीं डालेगें। मतदान के दिन मतदान केन्द्र, अभ्यर्थी के बूथ पर बैठने वाले मतदान एजेंट, कार्यकर्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उसी मतदान केन्द्र का वोटर हो और उसके पास साथ में फोटो परिचय पत्र अथवा शासन द्वारा जारी किया गया ऐसा पहचान पत्र हो जिस पर उसका फोटो लगा हो। मतदान एजेंट किसी भी स्थिति में मतदान के दिन मतदान केन्द्र से संबंधित मतदाता सूची मतदान समाप्ति से पूर्व अपने साथ मतदान केन्द्र से बाहर नहीं ले जा सकेगा।

सेक्टर ऑफिसर के आदेश में संशोधन

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव के सेक्टर क्र.24-कोहार के लिए उपयंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग भिण्ड श्री दीपक गर्ग को सेक्टर ऑफीसर नियुक्त किया गया है।

उपचुनाव के लिए विशिष्ट पर्यवेक्षक का आगमन

 प्रदेश  में  होने वाले 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 20 अक्टूबर  को श्री मृणाल कांति दास, विशिष्ट पर्यवेक्षक (special observor) का आगमन हो गया है। जिनका स्थानीय मोबाइल नंबर 7024955446 है।