सोमवार, अक्तूबर 12, 2020

राजनैतिक दलो की बैठक सम्पन्न

 भिण्ड | 11-अक्तूबर-2020

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में राजनैतिक दलो की बैठक आज कलेक्टर चैम्बर में आयोजित की गई। बैठक में संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इकबाल मोहम्मद एवं विभिन्न राजनैतिक दलो के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने राजनैतिक दलो को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोरोना संक्रमण को देखते हुए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय राजनैतिक दलो के लिए स्टार प्रचारको की संख्या 40 के स्थान पर 30 की है। साथ ही गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो हेतु स्टार प्रचारको की संख्या 30 के स्थान पर 15 की है। इसकी जानकारी बैठक में दी गई। बैठक में कलेक्टर श्री रावत ने बताया कि राजनैतिक सभा के आयोजन से 48 घण्टे पूर्व आयोजन की अनुमति ले ली जाए। कलेक्टर ने सभी राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों को कोरोना संक्रमण बचाव संबंधी एमएचए, राज्य, जिला प्रशासन द्वारा जारी गाईडलाईन का पालन करने के निर्देश दिए।

व्यय प्रेक्षक भिण्ड आये

 भिण्ड | 11-अक्तूबर-2020

      भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय प्रेक्षक श्री कुमार चंदन भिण्ड आये। श्री कुमार चंदन को विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद (अजा) व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया है।
    विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद (अजा) व्यय प्रेक्षक श्री कुमार चंदन का मोबाइल नम्बर 9340065762  है। इनके लाइजनिंग ऑफीसर श्री रोहित ग्रेवाल सीटीओ रहेंगे। इनका मोबाईल नम्बर 8989980924 है। व्यय प्रेक्षक श्री कुमार चंदन सर्किट हाउस भिण्ड रूम नं.2 रूकेंगे। प्रेक्षक ने आमजन से अपील की है कि व्यय संबंधी जानकारी जो भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दलों द्वारा कहीं पर भी पैसा, शराब, कपड़े तथा अन्य अनैतिक सामग्री का वितरण होता है तो ऐसी सूचना तत्काल प्रेक्षक के मोबइल नम्बर पर दे सकते है। जो भी व्यक्ति प्रेक्षक से मिलना चाहते है, वे प्रातः10 से 11 बजे तक सर्किट हाउस भिण्ड पर मिल सकते है।

तीन नवम्बर को मजदूरों को सवैतनिक अवकाश

 भिण्ड | 11-अक्तूबर-2020

      श्रम आयुक्त इंदौर द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रदेश के 28 विधानसभा उप चुनाव क्षेत्र में श्रमिकों को नियोक्ता द्वारा सवैतनिक अवकाश दिया जायेगा। किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपकरण या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो किसी राज्य की विधानसभा के लिये निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश किया जायेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटोती या उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी और यदि ऐसे व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे या उसमें कोई कमी ऐसे दिन के लिये मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुये भी, उसे ऐसे दिन के लिये वह मजदूरी संदत की जायेगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गयी होती। यदि किसी नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसे नियोजक जुर्माने से जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
         यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी, जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजक के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान् हानि हो सकी है। अतः उक्त उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक स्थापना अथवा अन्य किसी स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के लिये सुविधा देने की दृष्टि से इनके नियोजकों, अधिभोगीगणों, प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त प्रावधान का परिपालन अनिवार्यत सुनिश्चित करें।