गुरुवार, अक्तूबर 18, 2012

पिता को गुजारा भत्ता देने हेतु मामला पुत्रों के खिलाफ दर्ज करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

कलेक्टर श्री अखिलेश श्रीवास्तव ने कुम्हरौआ निवासी 68 वर्षीय श्री बाबूराम को गुजारा भत्ता देने हेतु उसके तीन पुत्रों के खिलाफ माता- पिता भरण पोषण अधिनियम के अन्तर्गत मामला चलाने हेतु यह कहते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिण्ड को निर्देश दिया है कि पुत्र अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। उन्हें अपने पिता को गुजारा भत्ता देना ही होगा। बाबूराम ने आज जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर बताया कि उसके तीन पुत्रों ने उसको घर से बेदखल कर दिया है और उसको खाने पीने को नहीं दे रहे हैं।
    एक ट्रेक्टर दुघर्टना में दोंनो पैरों से घायल चंदूपुरा निवासी बिलंदी ने आज कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर अपनी गरीबी का हवाला देते हुए उनसे तत्काल राहत प्रदान करने की फरियाद की। कलेक्टर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उसी वक्त बिलंदी को भारतीय रेडक्रास सोसायटी से पांच हजार रूपए का चेक दिलाया और घटना की जांच कर हफ्तेभर में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के तहसीलदार भिण्ड को निर्देश दिए। कलेक्टर ने बिलंदी को भरोसा दिलाया कि जांच प्रतिवेदन आने के बाद उसको सोलेशियम फण्ड योजना के तहत 25 हजार रूपए की सहायता मंजूर कर दी जाएगी।
    पिपरोली निवासी रामसिया ने अपनी बीमारी के ईलाज सहित भोजन की व्यवस्था और आर्थिक इमदाद उपलब्ध कराने की कलेक्टर से फरियाद की। कलेक्टर ने रामसिया की बीमारी के समुचित उपचार की व्यवस्था कराने के सिविल सर्जन को निर्देश दिए और उसके भोजन की व्यवस्था कराने के उप संचालक सामाजिक न्याय को निर्देश दिए। उन्होंने रामसिया को भारतीय रेडक्रास सोसायटी से एक हजार रूपए की वित्तीय सहायता भी मंजूर की।
    कलेक्टर ने खुतला निवासी गेंदालाल की बीमारी के उपचार हेतु प्राप्त आवेदन पर फौरी कार्रवाई करते हुए उसके समुचित उपचार की व्यवस्था करने के सिविल सर्जन को निर्देश दिए। भिण्ड निवासी नरेश कुमार सक्सैना ने कलेक्टर को बताया कि उसकी पुत्री आरती को स्कूल में पढ़ते समय बंदरों ने काट लिया है। उसने उसके उपचार की व्यवस्था कराने की कलेक्टर से फरियाद की। कलेक्टर ने आरती के समुचित उपचार की व्यवस्था करने के सिविल सर्जन को निर्देश दिए। भिण्ड निवासी तस्लीमबानो ने कलेक्टर को शिकायत करते हुए बताया कि उसके कान में खराबी है और वह इसकी बाकायदा मेडीकल जांच जिला अस्पताल में करा चुकी है, मगर उसको विकलांगता प्रमाण पत्र बनाकर नहीं दिया जा रहा है। उसने विकलांगता प्रमाण पत्र दिलवाने की फरियाद की। कलेक्टर ने तस्लीमबानों को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु उचित कार्रवाई करने के सिविल सर्जन को निर्देश दिए।
    आज जनसुनवाई में मौ निवासी सरोज एवं तबसो, भिण्ड निवासी तवस्सुम एवं कमला सोनी तथा पोरसा निवासी सीमा जैन ने कलेक्टर को बताया कि उनके पति उनके साथ मारपीट कर परेशान करते है और उनको घर से बाहर निकाल दिया है। कलेक्टर ने इन महिलाओं के पतियों के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम के अन्तर्गत मामले दर्ज कराने के जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को निर्देश दिए। परोसा का पुरा निवासी सुनीता मिश्रा ने कलेक्टर को बताया कि उसका पति उसे छोड़कर कहीं चला गया है और वह उसकी तलाश में वर्षों से भटक रही है। उसने इस मामले में शीघ्र आवश्यक कदम उठाने की कलेक्टर से फरियाद की। कलेक्टर ने सुनीता के मामले में शीघ्र उचित कार्रवाई करने के जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को निर्देश दिए। गौरई निवासी महिला कृषक श्रीमती रूबी चौहान ने शिकायती आवेदन प्रस्तुत कर कलेक्टर को बताया कि गांव की प्राथमिक सहकारी सेवा समिति उसको संस्था का सदस्य नहीं बना रही है, जिस वजह से उसको खाद नहीं मिल पा रहा है। कलेक्टर ने इस मामले में तत्काल उचित कार्रवाई करने के महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को निर्देश दिए।
    जखमोली के रहने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के कई ग्रामवासियों ने कलेक्टर से शिकायत की कि गांव के एक दबंग व्यक्ति ने उनके इन्दिरा आवास कुटीरों को तोड़कर उनको बेघर कर दिया है। उन्होंने इस मामले में तत्काल कड़ी कार्रवाई करने की कलेक्टर से फरियाद की। कलेक्टर ने इस मामले में तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिण्ड को निर्देश दिए। परसाला के कुछ काश्तकारों ने कलेक्टर से शिकायत की कि उन्हें गांव के पटवारी द्वारा ऋण पुस्तिकाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है और ऋण पुस्तिकाएं देने के लिए उनसे पैसे मांगे जा रहे है। कलेक्टर ने इस मामले में वस्तुस्थिति जानने के लिए 23 अक्टूबर को अपने समक्ष गांव के पटवारी की पेशी लगाने के संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए।

26 अक्टूबर के बाद नहरों में छोड़ा जाएगा पानी , सिंचाई हेतु सबसे पहले अंतिम छोर के किसानों को पानी मुहैया कराने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

भिण्ड कलेक्टर  अखिलेश श्रीवास्तव ने सिंचाई के लिए सबसे पहले अंतिम छोर के किसानों को पानी उपलब्ध कराने के जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्रियों को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने इस आशय के निर्देश यहां गत दिवस सम्पन्न हुई जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री भिण्ड श्री के.एन.शर्मा, कार्यपालन यंत्री लहार श्री राजेश श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री गोहद श्री पी.के. गच्च एवं कार्यपालन यंत्री मुरैना श्री आर.पी.झा तथा जिले की जल उपभोक्ता संथाओं के अध्यक्ष उपस्थित थे।
    कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्रियों को निर्देश दिए कि नहरों से पानी को इस तरह छोड़ा जाए कि कोई भी किसान पानी से वंचित ना रहने पाए। उन्होंने कहा कि नहरों को दुरूस्त रखते हुए सुनियोजित ढंग से पानी छोड़ने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्रियों द्वारा ध्यान आकर्षित कराए जाने पर जल संसाधन विभाग के मैदानी अमले की माह मार्च 2013 तक नहरों से जल प्रदाय संबंधी कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों में ड्यूटी ना लगाए जाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि नहरें काटने अथवा जल प्रदाय व्यवस्था को बिगाड़ने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
    बैठक में बताया गया कि बिलौआ बांध से 26 अक्टूबर के बाद नहरों के लिए पानी छोड़ा जाएगा, जो 30 अक्टूबर तक भिण्ड जिले के अंतिम छोर तक पहुंच जाएगा। जिले में रबी फसलों के लिए 1 लाख 22 हजार 537 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में जानकारी दी गई कि नहरों से पानी लेने के लिए सिर्फ 5 हॉर्सपावर तक के मोटर पंप लगाए जा सकेंगे। मगर इसके लिए क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अगर इससे अधिक क्षमता के मोटर पंप लगाए गए, तो संबंधित किसान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष द्वारा अटेर क्षेत्र में किसानों को पिछली सिंचाई के गलत राशि के बिल दिए जाने की ओर ध्यान आकर्षित कराए जाने पर कलेक्टर ने शिविर लगाकर बिल संशोधित करने के कार्यपालन यंत्री मुरैना को निर्देश दिए।

पदाभिहित अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों का 18 अक्टूबर से चार दिवसीय प्रशिक्षण

Bhind. यहां हाउसिंग कॉलौनी में लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत लहार एवं रौन विकास खण्ड के पदाभिहित अधिकारियों तथा प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारियों का 18 अक्टूबर से प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 18, 19 एवं 22 तथा 23 अक्टूबर को रखा गया है। प्रशिक्षण प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक चलेगा। यह प्रशिक्षण बेसिक कम्प्यूटर एवं एप्लीकेशन साफ्टवेयर पर दिया जाएगा।

कलेक्टर द्वारा दो थाना प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस

भिण्ड कलेक्टर अखिलेश श्रीवास्तव ने म.प्र. लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों और उनके निराकरण की प्रगति की जानकारी लोक सेवा प्रबंधन विभाग की बेवसाईट पर ऑनलाईन फीड न करने के कारण थाना प्रभारी पुलिस थाना अजाक भिण्ड एवं थाना प्रभारी पुलिस थाना अमायन को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया है।