पंजीकृत निर्माण श्रमकों के लिए चिकित्सा सहायता योजना
श्रम विभाग द्वारा संचालित योजना अंतर्गत भवनों और अन्य निर्माण कर्मकारों को कार्य के दौरान, कार्य स्थल से घर आते जाते समय अथवा किसी भी रूप में दुघर्टनाग्रस्त होने पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध होगी।
पंजीबद्व निर्माण श्रमिक के दुघर्टनाग्रस्त होने पर प्रथमोपचार के लिए 1000 रूपये तथा चिकित्सा व्यय के लिए अधिकतम 20000 रूपये की सहायता दी जाती है। दुघर्टना के कारण कार्य पर नही जा पाने के लिए अधिकतम 5000 रूये तक मजदूरी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। यह योजना संपूर्ण प्रदेश में लागू है।
यह योजना उन भवनों और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो भवन एवं अन्य निर्माण कार्यो में लगे हुये है तथा अधिनियम के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्र धारी है। श्रमिक द्वारा दुर्घटना की स्थिति में आवेदन के साथ चिकित्सक का प्रमाण पत्र जिसमें दुर्घटना तथा शारीरिक क्षति का विवरण हो, संलग्न करना आवश्यक है।
लाभ लेने के लिए जिले में पदस्थ सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम पदाधिकारी तथा श्रम निरीक्षक को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
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