गुरुवार, अक्तूबर 29, 2020

01 नवम्बर की सायं 06 बजे से 03 नवम्बर की सायं 06 बजे तक बाहरी व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध

 जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा जिला भिण्ड पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जिलों से लगा होने एवं जिला भिण्ड के पूर्व में हुये चुनावों में हुई हिंसात्मक घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुये जिले के समस्त विधान सभा क्षेत्रों में असमाजिक तत्वों के आवागमन से मतदान दिवस 03 नवम्बर 2020 को हिंसात्मक घटनायें घटित होने तथा मतदान में बिघ्न डालकर निष्पक्ष निर्वाचन में बाधा पड़ने की आशंका है। इस कारण जिले के बाहर से असामाजिक तत्व मतदान से एक दिन पूर्व ही जिले की सीमा में प्रवेश कर विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत 03 नवम्बर 2020 को गड़बड़ी फैला कर मतदान प्रक्रिया को बाधित कर सकते है।

   जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने आदेश में कहा है कि उक्त स्थिति के निवारणार्थ एवं उपचारार्थ दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसे प्रवेश को रोकने के लिये मतदान को सुचारू रूप से संचालन एवं मतदान दिवस को कानून व्यवस्था लोक परिशांति आपसी सद्भाव रखने एवं स्वतन्त्र व निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया है। चूंकि उपरोक्त परिस्थितियों के निवारणार्थ एवं उपचारार्थ विधानसभा उप निर्वाचन 2020 सन्निकट होने से तत्काल प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया जाना नितान्त आवश्यक है अतः ऐसी परिस्थितियों में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। जिला दण्डाधिकारी भिण्ड वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा 01 नवम्बर 2020 को सायं 06.00 बजे से 03 नवम्बर 2020 सायं 06.00 बजे तक जिला भिण्ड में बाहरी व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
   जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग भिण्ड को यह आदेश दिया है कि जिला भिण्ड के सीमावर्ती राज्य उत्तरप्रदेश की सीमा पर अस्थाई चैकियां स्थापित कर बाहरी/ असामाजिक तत्वों के व्यक्तियों के अवागमन पर रोक लगावें। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक भिण्ड/ अनुविभागीय दण्डाधिकारी/तहसीलदार/ नायब तहसीलदार, कार्यपालिक दण्डाधिकारी से कहा है कि जिला भिण्ड में स्थित लॉज, धर्मशालायें इत्यादि तथा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर बाहरी/असामाजिक तत्वों के संबंध में निरीक्षण कर आदेश की पालना करना सुनिश्चित करें। परन्तु यह आदेश विधान सभा उप निर्वाचन 2020 में लगे बाहरी सशस्त्र एवं सुरक्षा बल, निर्वाचन कार्य में लगे कर्मी व एम्बूलेंस पर लागू नहीं होगा।

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