गुरुवार, अक्तूबर 29, 2020

सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक मतदान दिवस 3 नवम्बर को वाहनों के चलने पर प्रतिबंध

 विधान सभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से विशेष सतर्कता बरती जाकर जिला भिण्ड में विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद अजा के सीमान्तर्गत जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा 03 नवम्बर 2020 को होने वाले मतदान के दिन प्रातः 5 बजे से सायं 9 बजे तक वाहनों के चलने पर प्रतिबंधित किया है।

   जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने आदेश में कहा है कि उक्त नियम निम्न पर लागू नहीं होगा। जिनमें विधानसभा उप निर्वाचन 2020 में लगे शासकीय एवं अधिग्रहीत वाहन, कानून व्यवस्था में लगे वाहन, विधानसभा उप निर्वाचन में लगे अधिकारी यान, कर्मचारी यान के वाहन एवं फायर बिग्रेड, एम्बूलेंस, बीमार सुधार मरीजो को इलाज हेतु ले जाने वाले वाहन एवं अन्य विहित अनुमति प्राप्त वाहनो पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

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