जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज
कुमार सिंह के प्रस्ताव पर एक आदतन अपराधी पर विभिन्न थानों में अपराधों के
मामले पंजीवद्ध है। जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने
मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (1) क, ख, ग के अन्तर्गत
यह कार्यवाही की है।
जिसमें आरोपी अमित राठौर पत्र रामलखन पाठक
उम्र 32 साल निवासी वार्ड 06 मिहोना थाना मिहोना जिला भिण्ड की आपराधिक,
असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं
जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला दण्डाधिकारी
श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने इन आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वे
आदेश पारित दिनांक से 03 माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित क्षेत्र के
अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना
सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गविधियों/ क्रियाकलापो की जानकारी संबंधित
अनुविभागीय दण्डाधिकारी को देगा।
जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज
कुमार सिंह के प्रस्ताव पर तीन आदतन अपराधियों को 01 माह के लिए जिला बदर
किया है। आदतन अपराधी पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले
पंजीवद्ध है।
जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने
मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5 के अंतर्गत
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी आशू उर्फ कालिया उर्फ रामराज
भदौरिया पुत्र मोहनसिंह भदौरिया निवासी आईटीआई रोड समीर नगर थाना देहात
जिला भिण्ड, नवदीप शर्मा पुत्र बृजमोहन शर्मा उम्र 24 साल निवासी बिरखडी
थाना गोहद चौराहा भिण्ड एवं रामप्रकाश उर्फ लम्फडी पुत्र केदार बाथम निवासी
जवाहर कॉलौनी मेहगांव जिला भिण्ड की विभिन्न आपराधिक व असामाजिक
गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण
के हित में जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने जिला भिण्ड एवं
उसके निकटतमी जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से 01 माह की अवधि के
लिए बाहर चला जाए तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलो की सीमा में
प्रवेश न करने के आदेश जारी किए है।
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