सोमवार, अक्टूबर 12, 2020

राजनैतिक दलो की बैठक सम्पन्न

 भिण्ड | 11-अक्तूबर-2020

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में राजनैतिक दलो की बैठक आज कलेक्टर चैम्बर में आयोजित की गई। बैठक में संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इकबाल मोहम्मद एवं विभिन्न राजनैतिक दलो के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने राजनैतिक दलो को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोरोना संक्रमण को देखते हुए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय राजनैतिक दलो के लिए स्टार प्रचारको की संख्या 40 के स्थान पर 30 की है। साथ ही गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो हेतु स्टार प्रचारको की संख्या 30 के स्थान पर 15 की है। इसकी जानकारी बैठक में दी गई। बैठक में कलेक्टर श्री रावत ने बताया कि राजनैतिक सभा के आयोजन से 48 घण्टे पूर्व आयोजन की अनुमति ले ली जाए। कलेक्टर ने सभी राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों को कोरोना संक्रमण बचाव संबंधी एमएचए, राज्य, जिला प्रशासन द्वारा जारी गाईडलाईन का पालन करने के निर्देश दिए।

व्यय प्रेक्षक भिण्ड आये

 भिण्ड | 11-अक्तूबर-2020

      भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय प्रेक्षक श्री कुमार चंदन भिण्ड आये। श्री कुमार चंदन को विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद (अजा) व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया है।
    विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद (अजा) व्यय प्रेक्षक श्री कुमार चंदन का मोबाइल नम्बर 9340065762  है। इनके लाइजनिंग ऑफीसर श्री रोहित ग्रेवाल सीटीओ रहेंगे। इनका मोबाईल नम्बर 8989980924 है। व्यय प्रेक्षक श्री कुमार चंदन सर्किट हाउस भिण्ड रूम नं.2 रूकेंगे। प्रेक्षक ने आमजन से अपील की है कि व्यय संबंधी जानकारी जो भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दलों द्वारा कहीं पर भी पैसा, शराब, कपड़े तथा अन्य अनैतिक सामग्री का वितरण होता है तो ऐसी सूचना तत्काल प्रेक्षक के मोबइल नम्बर पर दे सकते है। जो भी व्यक्ति प्रेक्षक से मिलना चाहते है, वे प्रातः10 से 11 बजे तक सर्किट हाउस भिण्ड पर मिल सकते है।

तीन नवम्बर को मजदूरों को सवैतनिक अवकाश

 भिण्ड | 11-अक्तूबर-2020

      श्रम आयुक्त इंदौर द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रदेश के 28 विधानसभा उप चुनाव क्षेत्र में श्रमिकों को नियोक्ता द्वारा सवैतनिक अवकाश दिया जायेगा। किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपकरण या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो किसी राज्य की विधानसभा के लिये निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश किया जायेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटोती या उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी और यदि ऐसे व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे या उसमें कोई कमी ऐसे दिन के लिये मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुये भी, उसे ऐसे दिन के लिये वह मजदूरी संदत की जायेगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गयी होती। यदि किसी नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसे नियोजक जुर्माने से जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
         यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी, जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजक के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान् हानि हो सकी है। अतः उक्त उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक स्थापना अथवा अन्य किसी स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के लिये सुविधा देने की दृष्टि से इनके नियोजकों, अधिभोगीगणों, प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त प्रावधान का परिपालन अनिवार्यत सुनिश्चित करें।

शनिवार, अक्टूबर 10, 2020

जिला न्यायालय प्रांगण में निःशुल्क मास्क वितरण का आयोजन

 

भिण्ड | 10-अक्तूबर-2020
 
    अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री गजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री सुनील दण्डौतिया एवं सीएमओ नपा भिण्ड श्री सुरेन्द्र शर्मा के सौजन्य से जिला न्यायालय भिण्ड में उपस्थित सफाई कर्मचारियों को हैण्ड ग्लब्ज, मास्क एवं न्यायालय प्रांगण में कार्य कर रहे मजदूरों को व पक्षकरों को निःशुल्क मास्क वितरित किये गये साथ ही सभी को कोविड-19 के बचाव हेतु दिशा-निर्देश जैसे बार-बार हाथों को सेनेटाइज करना, मास्क पहनना, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाये रखना आदि के बारे में भी समझाईस दी गई।

आगामी त्यौहारों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी

 

भिण्ड | 10-अक्तूबर-2020
 
     आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। आयुक्त स्वास्थ्य डॉ. संजय गोयल ने समस्त कलेक्टर्स, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालयों को कोरोना की गाइडलाइन के अनुरूप आवश्यक सतर्कताएँ बरतने को कहा है।
    निर्देशों में कहा गया है कि आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन एवं सामुदायिक कार्यक्रमों में कोरोना संक्रमण के बचाव संबंधी सभी कार्य किये जायें। आमजन को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं सेनीटाइजर का उपयोग सुनिश्चित किया जाये। आयोजन स्थलों का सीमांकन कर थर्मल स्क्रीनिंग, शारीरिक दूरी आदि के पालन के लिये विस्तृत नियोजन करें। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ रखते हुए आवश्यकतानुसार आयोजन स्थल पर एम्बुलेंस की सुनिश्चितता भी की जाये।

चार कंटेनमेंट जोन को किया मुक्त

 

भिण्ड | 10-अक्तूबर-2020
 
    संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं म.प्र.भोपाल के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा वार्ड 35 बलराम नगर भिण्ड, वार्ड क्र.36 ऑफीसर कॉलोनी भिण्ड, वार्ड क्र.25 शांति बिहार कॉलोनी भिण्ड एवं वार्ड क्र.10 कोंच तिराहा दबोह तहसील लहार को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है।
    मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड ने बताया कि कंटेनमेंट एरिया वार्ड 35 बलराम नगर भिण्ड, वार्ड क्र.36 ऑफीसर कॉलोनी भिण्ड, वार्ड क्र.25 शांति बिहार कॉलोनी भिण्ड एवं वार्ड क्र.10 कोंच तिराहा दबोह तहसील लहार में विगत 14 दिवस में कोई कोरोना पोजिटिव केस प्राप्त नहीं होने संबंधी तथ्य की पुष्टि के अनुसार घोषित किए गए कंटेनमेंट जोन वार्ड 35 बलराम नगर भिण्ड, वार्ड क्र.36 ऑफीसर कॉलोनी भिण्ड, वार्ड क्र.25 शांति बिहार कॉलोनी भिण्ड एवं वार्ड क्र.10 कोंच तिराहा दबोह तहसील लहार को मुक्त किया जाता है।

सेक्टर ऑफीसर के आदेश में आंशिक संशोधन

 

भिण्ड | 10-अक्तूबर-2020
 
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्र 13-गोहद के सेक्टर ऑफीसर के आदेश में आंशिक संशोधन किया है।
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्र 13-गोहद के सेक्टर चितौरा के मतदान केन्द्र क्र 11 पर म.प्र.ग्रा.स.प्रा.इकाई क्र.2 भिण्ड के उपयंत्री श्री ब्रजबिहारी राजपूत एवं सेक्टर मौ के मतदान केन्द्र क्र 14 पर म.प्र.ग्रा.स.प्रा.इकाई क्र.1 भिण्ड के उपयंत्रीश्री राजेश श्रीवास को सेक्टर ऑफीसर के रूप में नियुक्त किया है। इसीप्रकार रिजर्व में शाउमावि गोहद के प्राचार्य श्री बीएस अनंत को रखा गया है।

एसएसटी टीम प्रमुखो के आदेश में आंशिक संशोधन

 

भिण्ड | 10-अक्तूबर-2020
 
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद के सीमावर्ती नाको पर स्टेटिक सर्विलेंस टीम प्रमुखो के आदेश में आंशिक संशोधन कर नये टीम प्रमुख नियुक्त किए है।
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने थाना क्षेत्र पावई के सीमावर्ती नाका पिथनपुरा चौराहा पर पीसीओ जनपद पंचायत अटेर श्री छगनलाल की प्रातः8 बजे से सायं 8 बजे तक एवं एव्हीएफओ उप संचालक पशु पालन विभाग भिण्ड श्री अटल बिहारी बाथम की सायं 8 बजे से प्रातः8 बजे तक टीम प्रमुख नियुक्त किया है। इसीप्रकार थाना क्षेत्र रौन के सीमावर्ती नाका मेंहदा पुल पर प्रातः8 बजे से सायं 8 बजे तक उपयंत्री आरईएस लहार श्री रविन्द्र सिंह परिहार एवं की सायं 8 बजे से प्रातः8 बजे तक उपयंत्री आरईएस लहार श्री उमेश तिवारी को स्टेटिक सर्विलेंस टीम प्रमुख बनाया है।

फ्लाईंग स्क्वाइड टीम प्रमुखो में आंशिक संशोधन

 

भिण्ड | 10-अक्तूबर-2020
 
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद की फ्लाईंग स्क्वाइड टीम प्रमुखो के आदेश में आंशिक संशोधन कर नये टीम प्रमुख नियुक्त किए है।
    जिसके अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र मेहगांव के थाना क्षेत्र अमायन के लिए पीसीओ मेहगांव श्री उमाशंकर शर्मा की प्रातः8 बजे से सायं 8 बजे तक एवं पीसीओ जनपद मेहगांव श्री नरेश सिंह की सायं 8 बजे से प्रातः8 बजे तक के लिए फ्लाईग स्क्वाइड प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसीप्रकार विधानसभा गोहद के थाना क्षेत्र गोहद चौराहा के लिए एडीओ श्री मोहनलाल शुक्ला को प्रातः8 बजे से सायं 8 बजे तक एवं  जल संसाधन विभाग गोहद के उपयंत्री श्री आरपी सोनी को सायं 8 बजे से प्रातः8 बजे तक के लिए फ्लाईग स्क्वाइड प्रमुख नियुक्त किया गया है।

गोहद एवं मेहगांव विधानसभा के उप चुनाव हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट टीम का प्रशिक्षण 14 अक्टूबर को

 

भिण्ड | 10-अक्तूबर-2020
 
    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल के निर्देशानुसार गोहद एवं मेहगांव विधानसभा के उपचुनाव 2020 के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट टीम का प्रशिक्षण 14 अक्टूबर 2020 को किया जाएगा।
    उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इकबाल मोहम्मद ने बताया कि गोहद एवं मेहगांव विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के लिए गोहद एवं मेहगांव के अधिकृत सेक्टर मजिस्ट्रेट-11 का प्रशिक्षण 14 अक्टूबर 2020 को दोपहर 2 बजे से सायं 4 बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार भिण्ड में आयोजित किया जाएगा। सभी संबंधित जिला स्तरीय प्रशिक्षण शाखा मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार पीपीटी तैयार कर निर्धारित दिनांक व समय तथा प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण बिना प्रमाणन के नहीं हो सकेगा

 

भिण्ड | 10-अक्तूबर-2020
 
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी, केबल नेटवर्क, रेडियो, बल्क मेसेज, वॉइस मेसेज आदि) मे राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण सक्षम एमसीएमसी समिति के प्रमाणन के बगैर नहीं हो सकेगा। आपने यह भी स्पष्ट किया कि राजनैतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों के द्वारा औडियो-विजूअल कैम्पेन मे प्रयोग किया जाने वाला कोई भी विज्ञापन बिना एमसीएमसी के प्रमाणन के नहीं चलाया जा सकेगा। ऐसा करने पर संबन्धित व्यक्ति, संचालक, अभ्यर्थी आदि केखिलाफ प्रावधानानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसके अंतर्गत उपकरणो का जब्त किया जाना भी शामिल है।
    कलेक्टर ने उक्त का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने हेतु निगरानी दलों को सक्रिय रहने के निर्देश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दल, पंजीकृत/अपंजीकृत राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी प्रस्तावित प्रसारण के कम से कम 3 दिन पूर्व एवं अन्य समूहो को कम से कम 7 दिन पूर्व एमसीएमसी समिति के समक्ष आवेदन निर्धारित प्रपत्र मे समस्त आवश्यक प्रविष्टियों समेत प्रस्तुत करना होगा।

अभ्यर्थी को आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में करनी होगी घोषणा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 3 बार निर्धारित समय-सीमा, अनुसार कराना होगा प्रकाशन एवं प्रसारण

 

भिण्ड | 10-अक्तूबर-2020
 
     कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने बताया है कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों अनुसार अभ्यर्थी को अपने पूर्व के प्रचलित आपराधिक प्रकरण एवं दोषसिद्ध प्रकरण के संबंध में घोषणा करनी होगी। इसके लिये नाम-निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र (फार्म-26) में इसका उल्लेख करना होगा।
         भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस सम्बंध में निर्देश जारी किये गये हैं कि प्रत्येक अभ्यर्थी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये प्रारूप अनुसार उसमें दिये गये सभी विवरण को भरेगा। अभ्यर्थी स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरण के संबंध में बड़े अक्षर में विवरण भरेगा। यदि अभ्यर्थी किसी राजनैतिक दल द्वारा टिकिट दिये जाने पर निर्वाचन लड़ रहा है, तो उसे स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरण के संबंध में उस राजनैतिक दल को सूचना देना अनिवार्य होगा।
         संबंधित राजनैतिक दल अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरण की जानकारी स्वयं की वेबसाईट में दिखाये जाने हेतु बाध्य होंगे। साथ ही, अभ्यर्थी एवं संबंधित राजनैतिक दल इस संबंध में एक घोषणा जारी करेंगे, जिसे उनके द्वारा समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित/प्रकाशित कराना होगा। प्रकाशन करने से तात्पर्य नाम-निर्देशन पत्र भरने के पश्चात् कम से कम तीन बार प्रकाशन स्थानीय तौर पर अधिक प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों में एवं टी.व्ही. चौनलों पर उनके द्वारा कराया जाना होगा। उपरोक्त तीन बार का प्रकाशन क्रमशः प्रथम बार नाम निर्देशन वापसी के 4 दिवस के अंदर, द्वितीय बार नाम निर्देशन वापसी के 5 वें दिन से 8 वें दिन के मध्य तथा तृतीय बार नाम निर्देशन वापसी के 9 वें दिन से प्रचार अवधि समाप्त होने के पूर्व अर्थात मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व की समय सीमा के दौरान कराना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा फार्मेट C-1 में अपराधिक प्रकरणों की जानकारी की घोषणा होगी जिसे अभ्यर्थी द्वारा समाचार पत्र एवं टी.व्ही. चैनल में प्रकाशित करवाया जाएगा।
         फार्मेट C-2 में अभ्यर्थी द्वारा राजनैतिक दल को स्वयं के अपराधिक प्रकरणों की जानकारी दिये जाने के संबंध में घोषणा की जाएगी, जिसका प्रकाशन राजनैतिक दल द्वारा स्वयं की वेबसाईट पर किया जाएगा। फार्मेट C-3 में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लिखित मेंसंबंधित अभ्यर्थियों को, जिनके द्वारा अपने शपथ पत्र के फार्म 26 के कॉलम 5 एवं 6 में अपराधिक प्रकरण के बारे में घोषणा की है, उन्हे लिखित में निर्देश दिया जाएगा कि अपराधिक प्रकरण के संबंध में समाचार पत्र एवं टी.व्ही. चैनल में इसका प्रकाशन एवं प्रचार- प्रसारकिया जाये।
     अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र भरते समय अपराधिक प्रकरण के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने घोषणा करेगा कि मेरे द्वारा राजनैतिक दल को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है, जैसा कि फार्म -26 के पैरा 6। में वर्णित है।

शुक्रवार, अक्टूबर 09, 2020

राजनैतिक कार्यक्रमों के खुले मैदान में जनसमूह समूह के संबंध में दिशा निर्देश जारी

 भिंड 09 अक्टूबर , ग्वालियर टाइम्स । म.प्र.शासन गृह विभाग द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन 2020 में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश उप चुनाव के विधानसभा क्षेत्रों, राजनैतिक आदि कार्यक्रमो में जनसमूह के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशो को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारियों को भेजकर अपने-अपने अनुभाग में जारी दिशा निर्देशानुसार अनुमति देने हेतु अधिकृत कर दिया है।

दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय आने में छूट

 

भिण्ड | 09-अक्तूबर-2020
ग्वालियर टाइम्स
    कोविड-19 के प्रकोप के चलते कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने सभी कार्यालय प्रमुखों को पत्र जारी कर उनके कार्यालय में पदस्थ दृष्टि बाधित दिव्यांग कर्मचारियों को (अत्यावश्यक सेवा में लगे कर्मचारियों को छोडकर) कार्यालय में आने से छूट प्रदान करने के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशो के पालन करना सुनिश्चित करें

अनुपस्थित श्रेणी के निर्वाचको को पोस्टल बेलेट सुविधा के संबंध में दिशा निर्देश

 भिण्ड | 09-अक्तूबर , ग्वालियर टाइम्स । 
संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इकबाल मोहम्मद ने निर्वाचन आयोग द्वारा आयोग निर्धारित अनुपस्थित श्रेणी के निर्वाचको को पोस्टल बेलेट सुविधा-व्यवस्था के संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देश रिटर्निंग ऑफीसर विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद अजा, प्रभारी अधिकारी डांक मतपत्र एवं प्रभारी अधिकारी दिव्यांग विधानसभा उप निर्वाचन 2020 को भेजकर आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है।

ईवीएम/व्हीव्हीपेट की कमिशनिंग का प्रशिक्षण 13 अक्टूबर को

 भिंड 09 अक्टूबर , ग्वालियर टाइम्स । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल के निर्देशानुसार गोहद एवं मेहगांव विधानसभा के उप चुनाव 2020 के लिए ईवीएम/व्हीव्हीपेट की कमिशनिंग का प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट सभागार भिण्ड में आयोजित किया गया है।     संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इकबाल मोहम्मद ने बताया कि ईवीएम/व्हीव्हीपेट कमिशनिंग का प्रशिक्षण 13 अक्टूबर 2020 को तीन पालियों में विधानसभा मेहगांव सेक्टर ऑफीसर का प्रातः10 बजे से दोपहर 12 बजे, विधानसभा लहार, अटेर, भिण्ड का दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक एवं विधानसभा गोहद, सेक्टर ऑफीसर गोहद का प्रशिक्षण दोपहर 2 बजे से सायं 4 बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार भिण्ड में आयोजित किया गया है।

मेहगांव और गोहद विधानसभा उपचुनावों हेतु अधिसूचना , हिन्दी और अंग्रेजी में नोटिस बोर्ड पर चस्पा की

 भिंड 09 अक्टूबर , ग्वालियर टाइम्स । संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इकबाल मोहम्मद ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग से जारी विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के कार्यक्रम अनुसार जिले की दो विधानसभा क्षेत्र मेहगांव एवं गोहद में सूचना प्रारूप-1 हिन्दी एवं अग्रेजी में जारी किया जाकर चस्पा कर दिया गया है।

कोरोना की बीमारी का भिंड का आज का मेडिकल बुलेटिन

 भिंड ( दबोह ) 09 अक्टूबर , ग्वालियर टाइम्स । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज तक टेस्ट हेतु भेजो गए प्रकरण 24027 है। रिपोर्ट प्राप्त 23684 इसमें 1890 पॉजिटिव, ठीक हुए व्यक्ति 1394 और 482 की रिपोर्ट आना बाकी है। 41 मृत्यु हुई है।

विधानसभा उप निर्वाचन हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त

 भिंड 09 अक्टूबर , ग्वालियर टाइम्स । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने थानावार सेक्टर मजिस्ट्रेटो की नियुक्ति की गई है।
    नियुक्त किए गए सेक्टर मजिस्ट्रेटो में विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव के थाना पावई व बरोही के लिए नायब तहसीलदार भिण्ड श्री अरविन्द शर्मा, रौन के लिए तहसीलदार रौन श्री महेन्द्र गुप्ता, मेहगांव हेतु तहसीलदार मेहगांव श्री आरएन खरे, बरासो के लिए नायब तहसीलदार मेहगांव श्री अभिषेक गौतम, अमायन के लिए नायब तहसीलदार श्री रंजीत सिंह कुशवाह, भारौली के लिए नायब तहसीलदार भिण्ड श्री प्रमोद गर्ग एवं गोरमी हेतु नायब तहसीलदार गोरमी श्री शिवदत्त कटारे को सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
    इसीप्रकार विधानसभा क्षेत्र 13-गोहद (अजा) के थाना क्षेत्र गोहद एवं गोहद चौराहा के लिए तहसीलदार गोहद श्री रामजीलाल वर्मा, मौ हेतु नायब तहसीलदार मौ श्री अमित दुबे, एण्डोरी के लिए श्री नायब तहसीलदार गोहद श्री निशिकांत जैन एवं थाना क्षेत्र मालनपुर के लिए नायब तहसीलदार गोहद सुश्री शिल्पा सिंह को सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। नियुक्त किए गए सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट संबंधित थाना क्षेत्रान्तर्गत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे। विधानसभा स्तरीय प्रभारी अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी मेहगांव/ गोहद होंगे। जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार चांदिल रहेंगे।

शनिवार एवं रविवार को अवकाश के कारण नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नही किए जायेंगे

 भिंड 09 अक्टूबर , ग्वालियर टाइम्स । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने बताया कि शनिवार 10 अक्टूबर एवं रविवार 11 अक्टूबर 2020 को अवकाश होने के कारण इन दिवसों में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नही किए जायेंगे। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का सिलसिला 9 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 16 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक अवकाश के दिनो को छोड़कर चलेगा। नाम निर्देशन पत्र कलेक्ट्रेट भवन में लिये जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव के लिए एडीएम न्यायालय कोर्ट में, 13-गोहद (अजा) के लिए कलेक्टर न्यायालय कोर्ट  भिण्ड में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जायेंगे।