अचानक धोखे से सबस्क्रप्शन नही बदल सकेगीं मोबाइल फोन कम्पनियॉं: ट्राई ने 27 अप्रैल, 2009 को जारी अपने दिशा-निर्देशों में संशोधन किया
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बीएसएनएल तथा एमटीएनएल सहित सभी सुविधा सेवाएं मुहैया कराने वालाें को एक निर्देश जारी किया है जिसमें 27 अप्रैल, 2009 को उसके द्वारा जारी दिशा-निर्देंशों में वैल्यू एडिड सर्विसेज़ के प्रावधानों में किये गये सशोधनों की जानकारी दी गई है। यह संशोधन अचानक घटनावश वैल्यू एडिड सर्विसेज सबस्क्रिप्शन से बचाने के संदर्भ में उद्योग की चिंताओं तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं।
ये संशोधन सेवाएं मुहैया कराने वालों के लिए यह अनिवार्य करते हैं कि वे सबस्क्राइबर्स को उनके सबस्क्रिप्शन के नवीकरण की तारीख से कम से कम तीन दिन पहले सूचित करें और जो सबस्क्राइबर नहीं हैं उन्हें नवीकरण की तारीख, नवीकरण के लिए शुल्क तथा टोल फ्री टेलीफोन न0 की जानकारी दें।
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