जनपद इटावा की सीमा से लगे ग्रामों में धारा 144 लागू , उप चुनाव के चलते हुई कार्यवाही
भिण्ड 1 नवम्बर 2009
कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने उ.प्र. जनपद इटावा की विधानसभा क्षेत्र इटावा एवं भर्थना में 7 नवम्बर को होने वाली मतदान प्रक्रिया के चलते जनपद इटावा की सीमा से लगे 13 ग्रामों बरही, ज्ञानपुर, बडेपुरा, जौरी का पुरा, बडेरी सांकरी, ठूठरी वाह का पुरा, चूरे का पुरा, सनावई, दाहका पुरा, पाण्डरी, द्वार, बझाई, तालगांव एवं बिजौरा में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से धारा 144 प्रभावशील लागू की है। जिसके तहत 31 अक्टूबर से 10 नवम्बर तक उ.प्र. इटावा से लगे भिण्ड जिले की 5 किमी की सीमाओं के भीतर धारा 144 प्रभावशील रहेगी। इस अवधि में इटावा एवं भर्थना के पॉच किलो मीटर की सीमा से लगे ग्रामों के व्यक्ति किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र, धारधार हथियार जैसे तलवार, फरसा, भल्लम, भाला, छुरी, कटार, गुप्ती और घातक पदार्थ को न तो साथ लेकर चल सकेगें और न ही सार्वजनिक प्रदर्शित करेगें। प्रतिबंधित अवधि में आगन्तुक के स्वागत, उत्सव एवं समारोह में किये जाने वाले हवाई फायर भी वर्जित रहेगें। इसके अलावा वैध अनुज्ञप्तिधारी को छोडकर कोई भी व्यक्ति न तो बारूद व फटाकों का संग्रहण करेगा न उसका निर्माण करेगा और न ही परिवहन करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर ईट, पत्थर, रोडे, डंण्डे एवं लाठियाँ एकत्रित नही करेगा।
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