21 को राज्य स्तरीय बृहद लोक अदालत का आयोजन समझौते के आधार पर निपटेगें मामले, तैयारियां अतिम दौर में
भिण्ड 18 नवम्बर 2009
21 नवम्बर शनिवार को भिण्ड जिले में म.प्र. राज्य स्तरीय वृहद लोक अदालत का आयोजन होगा। जिला सत्र एवं न्यायाधीश तथा जिला भिण्ड विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हरिश्चन्द्र शर्मा ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार बृहद लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन को सफल बनाने की सभी तैयारियां अंतिम दौर में है। जिला न्यायालय भिण्ड के प्रांगण सहित जिले की तहसील न्यायालयों में अधिक से अधिक प्रकरणों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर जायेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकर के सचिव आर के वर्मा ने बताया कि लोक अदालत में रखे गये दीवानी एवं फौजदारी प्रकरण तथा मोटर दुर्घटना दावा, भरण पोषण, घरेलू हिंसा तथा विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत विचराधीन प्रकरणों को रखा गया है। प्रत्येक न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सूचना पत्र जारी किये गये है तथा राजस्व न्यायालयों की भी समझौता योग्य प्रकरणों की लोक अदालत में निराकरण किये जाने हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त पत्र प्रेषित कर अत्याधिक प्रकरण लोक अदालत में रखे जाने हेतु जिला कलेक्टर से चर्चा की गई। वृहद्व लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य आपसी समझौते से प्रकरण निपटने पर कटुता समाप्त होती है तथा धन एवं समय की बचत होती है।
दीवानी प्रकरणों मे न्याय शुल्क वापिस हो जाती है तथा लोक अदालत का आदेश अंतिम होता है पक्षकारों को विवाद सुलह और समझौते के आधार पर निपटने से सदेव के लिए कटुता समाप्त हो जाती है मोटर दुर्घटना के प्रकरणों में शीघ्र मुआवजा मिल जाता है लोक अदालत से आम जनता को उपरोक्त वर्णित लाभ होने से भाई चारे की भावना उत्पन्न होकर अनावीयता का वातावरण निर्मित हो जाता है आम जनता से अपने प्रकरणों की वृहद्व लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर निपटाने की अपील की गयी।
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