आपसी समझौते से प्रकरणों को निपटाने में लोक अदालत की महत्ता सर्वोपरि
लोक अदालत में प्रकरणो को निपटाने की अपील राज्य स्तरीय आयोजन 21 को
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भिण्ड 7 नवम्बर 2009
आपसी समझौते से प्रकरणों को निपटाने में लोक अदालत की महत्ता सर्वोपरि है जहां लोक अदालतों से पक्षकारों के मध्य आपसी कटुतता समाप्त होती है वही धर्म और समय की बचत भी होती है। इसके अलावा दीवानी प्रकरणों में यह शुल्क की बापसी भी होती है। यही नही लोक अदालत का आदेश अंतिम होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के सचिव आरके वर्मा ने राज्य स्तरीय अभियान के तहत भिण्ड जिले में भी 21 नवम्बर शनिवार को आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय लोक अदालत के आयोजन की तैयारियों के संबंध में जानकारी देते हुये बताया कि लोक अदालत में दीवानी एवं फौजदारी प्रकरण मोटर दुघर्टना दावा भरण पोषण घरेलू हिंसा सहित विद्युत अधिनियम के तहत प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही की जावेगी। जिले में जिला न्यायालय भिण्ड के प्रांगण में जिला स्तरीय तथा तहसील न्यायालयों में खण्ड स्तरीय अदालतों का आयोजन होगा।
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