दण्डप्रक्रिया संहिता के उल्लघन पर अभियोजन
भिण्ड 16 नवम्बर 2009
अनुविभागीय दण्डाधिकारी लहार द्वारा ग्राम बिघोर का पुरा थाना लहार के विधानसभा उप निवार्चन के लिये प्रभावशील की गई धारा 144 की दण्ड प्रक्रिया संहिता के लागू होने पर थाने में शस्त्र लायसेंस जमा नही कराने पर अभियोजन चलाने स्वीकृति दी गई है। अधिकृत जानकारी में बताया गया है कि ग्राम बिघोर का पुरा के अभियुक्त लाखन सिंह पुत्र मुन्नालाल बघेल द्वारा धारा 181 ता.हि. तथा 171-1 के तहत अपराध सिद्व पाया गया है। जिसके चलते सक्षम न्यायालय में अभियोजन एवं परिवार चलाने की स्वीकृति दी गई है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें