मत प्राप्त करने धार्मिक एवं जातीय भावनाओं का सहारा नही ले आयोग के निर्देश जारी
भिण्ड 2 दिसम्बर 2009
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बताया कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2009 के लिये मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार सहिता लागू की गई। आपने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को लागू की गई आदर्श आचार संहिता का कडाई से पालन करनें पर जोर देते हुये कहा कि मत प्राप्त करने के लिये कोई भी दल या उम्मीदवारों को धार्मिक साम्प्रदायिक या जातिभावनाओं का सहारा नही लेना चाहिए। किसी भी दल या उम्मीदवारों को ऐसा कोई कार्य नही करना चाहिए जिससे किसी धर्म सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेश या तनाव पैदा हो।
इसी तरह पूजा के किसी स्थल जैसे मंदिर मस्जिद, गिरजाघर का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिये नही किया जाना चाहिए। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नही की जानी चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाने चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो इसी तरह किसी राजनैतिक दल की आलोचना उसकी नीति एवं कार्यक्रम पूर्व इतिहास कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए तथा दल और उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपो पर आधारित नही की जानी चाहिए। किसी व्यक्ति के कार्यो या विचारों का विरोध करने किसी दल या उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने की कार्यवाही का कतई समर्थन नही किया जाना चाहिए।राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यो से परहेज करना चाहिए जो चुनाव कानून के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आते है। किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि भवन अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने पोस्टर चुपकाने और नारे लिखने जैसे प्रचार कार्यो के लिये उसकी अनुमति के बगैर नही किया जाना चाहिए। और राजनैतिक दलों के समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा नही करना देना चाहिए। किसी भी दल या उम्मीदवार द्वारा उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे दल या उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं द्वारा नही हटाये जाने चाहिए। मतदान दिवस पर दी जाने वाली पर्ची सादे कागज पर होनी चाहिए। उनमें उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह नही होना चाहिए।
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