रविवार, अप्रैल 11, 2010

उपार्जन केन्द्रों पर उत्तर प्रदेश के गेहूं की विक्री न हो, कलेक्टर ने दिए निर्देश

उपार्जन केन्द्रों पर उत्तर प्रदेश के गेहूं की विक्री न हो, कलेक्टर ने दिए निर्देश 

विक्री हेतु लाये गये गेहूं का सत्यापन करेगे पटवारी

कृषक को खसरा, ऋण पुस्तिका, खतोनी, क्रेडिट कार्ड के प्रमाणित दस्तावेज देने होगें

भिण्ड 10 अप्रैल 2010

       कलेक्टर रघुराज राजेन्द्रन ने समर्थन मूल्य केन्द्रों पर जिले के बाहर के गेहूं की विक्री प्रतिबंधित करने के लिए पूर्व मे लिए गये निर्णय का कडाई से पालन करने पर जोर दिया है। भिण्ड जिले के  उपार्जन केन्द्रों पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से जिले में स्थापित उपार्जन केन्द्रों पर लाये जाने वाले गेहूं की विक्री प्रतिबंधित करने के लिए जिले के सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को प्रसारित निर्देश में पटवारियों से लाये गये गेहूं का सत्यापन कराने के निर्देश दिये गये है।

कलेक्टर ने निर्देश दिये  है कि उपार्जन केन्द्रों पर जो कृषक विक्री के लिए गेहूं ला रहे है उनसे खसरा, खतोनी, ऋण एवं भू अधिकार पुस्तिका तथा क्रेडिट कार्ड के स्वप्रमाणित दस्तावेज की छायाप्रतियाँ ली जाए।  इसके अलावा कृषक से  उसकी पहचान सिद्व करने के लिए जिले एवं प्रदेश का निवासी होने से संबंधित दस्तावेज भी लिए जाकर  दस्तावेज की जांच की जाऐ। इसके अलावा पटवारियों से कृषक के खेत में सरसों या गेहूं की फसल की बुवाई की गई थी का सत्यापन भी कराया जाऐ। ऐसे कृषक जो उपार्जन केन्द्रों पर गेहूं लेकर विक्री के लिए आए है उन्हें स्वयं के द्वारा अभिप्रमाणित एवं सत्यापित लिखित दस्तावेज देना अनिवार्य होगा।

सिद्व होने पर गेहूं एवं लोडिंग साधन राजसात होगे

       कलेक्टर रघुराज राजेन्द्रन ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपार्जन केन्द्रों पर लाया गया गेहूं उत्तरप्रदेश के जिलों से लाया गया है तो ऐसे गेहूं को मय ट्रेक्टर ट्राली ट्रक एवं अन्य लोडिंग साधन के साथ राजसात करें। सत्यापन में यदि जिले के बाहरी कृषकों द्वारा गेहूं की विक्री करने की स्थिति पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति को जेल भेजा जाकर उसके गेहूं को राजसात भी कराया जाएगा तथा और टेक्टर ट्राली एवं लोडिंग अन्य वाहनों को भी राजसात किया जाएगा।     

वाहरी प्रान्त के लाए गये गेहूं की सूचना दे

       कलेक्टर रघुराज राजेन्द्रन ने उपार्जन केन्द्रों पर उत्तर प्रदेश से लाये जाने वाले गेहूं की रोकथाम के लिए जिले के आम नागरिकों का आव्हान करते हुये कहा कि बाहरी प्रान्त से विक्री के लिए लाये गये गेहूं की जानकारी टोल फ्री नम्बर 07534-230023 या 230032 नम्बर पर जिससे जिले के कृषकों को मिलने वाले लाभ को अनाधिकृत रूप से अन्य जिले के लोग नही ले पाए और ऐसे असामाजिक तत्वों पर जिला प्रशासन द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जा सके। 

 

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