घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग दण्डनीय
भिण्ड 27 जुलाई 2010
कलेक्टर भिण्ड ने जिले की व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग नही करने के निर्देश दिये है। निर्देश का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ द्रवित पेट्रोलियम गैस आदेश 2000 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी। घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना आवश्यक बस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत दण्डनीय अपराध है। घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व एफआईआर दर्ज कराने के साथ साथ जप्त की गई सामग्री शासन के पक्ष में राजसात करने का प्रावधान है। घरेलू गैस का उपयोग होने की जानकारी नियंत्रण कक्ष के दूरभाष 07534-230023 और 230032 क्रमांक पर दी जा सकती है।
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