शुक्रवार, अक्तूबर 23, 2020

चार आदतन अपराधियों को करानी होगी 01 माह प्रतिदिन , संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास उपस्थिति दर्ज

 जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के प्रस्ताव पर चार आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (1) क, ख, ग के अन्तर्गत यह कार्यवाही की है।     

    जिसमें आरोपी साहब सिंह पुत्र मोतीराम यादव निवासी यादव मोहल्ला गोहद हाल निवासी बडा बाजार गोहद थाना गोहद जिला भिण्ड, कृपा सिंह पुत्र मेहताब सिंह राजपूत निवासी कौंध की मडैया थाना रौन जिला भिण्ड, राहुल त्यागी पुत्र ओमकार त्यागी उम्र 22 साल निवासी कस्बा व थाना रौन जिला भिण्ड एवं नरेन्द्र गौर उर्फ नंदू गौर पुत्र सोबरन सिंह गौर उम्र 39 साल निवासी ग्राम पिपरौली थाना मेहगांव  जिला भिण्ड की आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने इन आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वे आदेश पारित दिनांक से 01 माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गविधियों/ क्रियाकलापो की जानकारी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को देगा।

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