शनिवार, अक्तूबर 24, 2020

समस्त सराय (होटल, विश्राम गृह, छात्रावास, आश्रम) के प्रबंधक/स्वामी को रजिस्ट्रीकृत करने संबंधी आदेश जारी

 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन पर सरायों (होटल विश्रामगृह/छात्रावास/आश्रम) में समय-समय पर यात्री ठहरते हैं, कानून व्यवस्था सुरक्षा एवं विवेचना के दौरान पुलिस एवं प्रशासन को सरायों में ठहरने वाले यात्रियों की जानकारी की आवश्यकता होती है। प्रायः इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने में विलम्ब होता है तथा जानकारी की गुणवत्ता ठीक नहीं होती है । जिले के आश्रम, वोडिंग हाउस, होटल, लॉज, मोटल, पेंइग गेस्ट, रिसोर्ट, रेस्ट हाउस एवं किराये पर दी गई प्रॉपर्टी गेस्टध्विजिटर्स के रूप में आकर सामाजिक एवं अवांच्छनीय गतिविधियों को संचालित किये जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है। अपराधों की रोकथाम एवं पतारसी करना अत्यंत कठिन होता जा रहा है, शहर में कानून व्यवस्था का खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवं लोक सम्पत्ति की क्षति होने की संभावना बनी रहती है। उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये सरायों के रजिस्ट्रेशन एवं ठहरने वाले यात्रियों के जानकारी संकलित किये जाने के उद्देश्य से राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा बेब वेस्ड एप्लीकेशन www.atithi.mppolice.gov.in तैयार किया गया है जिसमें गेस्ट विजीटर पहचान पत्र एवं फोटो अपलोड की जाती है तथा जानकारी को थाना स्तर एवं मुख्यालय स्तर पर प्राप्त की जा सकती है जिससे उपरोक्त किसी भी तरह की अबांछनीय गतिविधियों के गठित होने के पूर्व सुगमता एवं संरलता से रोकथाम की जा सकती है साथ ही अपराधियों को चिन्हित करने व उनके विरूद्ध उचित दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने से प्रशासन एवं पुलसिंग कार्यवाही में सुगमता को दृष्टिगत रखते हुये सराय अधिनियम 1867 के अंतर्गत जन सामान्य के हित में जान माल एवं लोकशांति बनाये रखने हेतु भिण्ड जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। चूंकि जनसामान्य सुरक्षा व सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाये रखने के लिये तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है अतः यह आदेश सराय अधिनियम 1867 केअन्तर्गत धारा 03, 04, 05, 08 में प्रावधानों के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।
    जिला दण्डाधिकारी जिला भिण्ड श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने सराय अधिनियम 1867 के अन्तर्गत धारा 03, 04, 05, 08 के अंतर्गत जन सामान्य के हित में जान माल एवंलोकशांति बनाये रखने हेतु भिण्ड जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत यह प्रतिबन्धित आदेश प्रसारित किया है कि सराय अधिनियम 1867 की धारा 03 के अनुसार जिला भिण्ड की राजस्व सीमाओं में स्थित समस्त सराय (होटल, विश्राम गृह, छात्रावास, आश्रम) के प्रबंधक /स्वामी को एतद् द्वारा रजिस्ट्रीकृत करने हेतु आदेशित किया जाता है। सरायों का रजिस्ट्रीकृत किये जाने एवं रजिस्ट्रीकरण के उपरांत पूर्वगामी दिन या शाम के दौरान सराय में फैलने वाले व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त किये जाने के निमित हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिण्ड को पदेन रूप से नियुक्त किया जाता है। समस्त सराय प्रबंधक/ स्वामी बेब एप्लीकेशन www.atithi.mppolice.gov.in  के माध्यम से स्वयं व सराय को रजिस्ट्रीकृत कराना सुनिश्चित करेंगे। सराय अधिनियम 1867 की धारा 04 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण हेतु जिला भिण्ड की सीमा स्थित समस्त सराय (होटल/विश्रामगृह/छात्रावास /आश्रम) के सराय प्रबंधक/स्वामी द्वारा सराय एवं सराय, प्रबंधक/ स्वामी के नामों और निवास स्थानों तथा प्रत्येक सराय की पूर्वास्थिति एप्लीकेशन www.atithi.mppolice.gov.in  के माध्यमसे उपलब्ध कराया जावे।
     सराय अधिनियम 1867 की धारा 05 के अनुसार इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 01 माह के भीतरसराय को रजिस्ट्रीकृत न कराये जाने की स्थिति में सराय प्रबंधक/ स्वामी द्वारा सराय में किसी भी व्यक्ति को ठहरने की अनुमति नहींहोगी। सराय अधिनियम 1867 की धारा 08 के अनुसार जिला भिण्ड की राजस्व सीमाओं में स्थित समस्त सराय (होटल, विश्राम गृह, छात्रावास, आश्रम ) के प्रबंधक/ स्वामी रजिस्ट्रीकरण के उपरांत पूर्वगामी दिन या समय के दौरान ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी बेब एप्लीकेशन www-atithi.mppolice.gov.in के माध्यम से सतत उपलब्ध कराया जावे। आदेश का 03 बार उल्लंघन करने की स्थिति में सराय का सराय अधिनियम 1867 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जायेगा। यह आदेश जन साधाराण की सुविधा एवं अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम, अपराधियों की पतारसी (धरपकड़) एवं जनमानसव लोक सम्पत्ति के लिये अत्यंत आवश्यक होने के कारण आश्रम, वोडिंग हाउस, होटल, लॉज, मोटल, पेंइग गेस्ट, रिसोर्ट, रेस्ट हाउस एवं किराये पर दी गई प्रॉपर्टी आदि सभी को उपरोक्त निर्देशों के साथ-साथ www.atithi.mppolice.gov.in से अपना रजिस्ट्रेशन कर उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश आज दिनांक 23 अक्टूबर 2020 से जारी किया गया है।

कोई टिप्पणी नहीं: