मंगलवार, नवंबर 10, 2020

मतगणना को देखते हुए 10 नवम्बर को शुष्क दिवस घोषित ( Dry Day )

 विधानसभा उप निर्वाचन 2020 हेतु भिण्ड जिले की विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13 गोहद (अ.जा.) में 3 नवम्बर 2020 को सम्पन्न हुए मतदान की मतगणना 10 नवम्बर 2020 को होने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने शुष्क दिवस घोषित किया है।

   कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र. राजपत्र (असाधरण) की कंडिका क्रमांक 46 (2) के तहत् कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि से 10 नवम्बर 2020 को मतगणना वाले दिन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 12-मेहगांव, 13-गोहद अजा एवं नगर पालिका क्षेत्र भिण्ड में संचालित समस्त देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें/एफएल 3, होटल बार/बाईन आउटलेट एवं विननिर्माणी इकाई (मै.हिमालयन एल्स प्रा.लि.मालनपुर )/ सीएस-1 (बी)/डी-1 (मै. ग्वालियर डिस्टलरीज प्रा.लि.भिण्ड ) पर मदिरा का विनिर्माण एवं प्रदाय प्रतिबंधित करते हुए शुष्क दिवस घोषित किया है। शुष्क दिवस 10 नवम्बर 2020 को संपूर्ण दिवस नगर पालिका क्षेत्र भिण्ड एवं विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद अजा में विदेशी/देशी मदिरा दुकान, होटल, रेस्टोरेंट क्लब और मदिरा परोसने वाले अन्य भण्डारण, विक्री, परिवहन अधिपत्य विनिर्माण पर प्रतिबंध रहेगा। 

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