नगरीय निकाय आम निर्वाचन हेतु धारा 144 प्रभावशील 18 दिसम्बर तक रहेगा प्रतिबंध
जुलूस एवं आमसभा हेतु 48 घण्टे पूर्व लेनी होगी अनुमति
भिण्ड 17 नवम्बर 2009
जिला दण्डाधिकारी भिण्ड सुहेल अली द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2009 के आम निर्वाचन की संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित कराने, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये 16 नवम्बर से 18 दिसम्बर तक धारा 144 प्रभावशील की गई है। जिसके तहत भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील रहेगा।
अधिकृत जानकारी में बताया गया है कि लागू किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, और राजनैतिक दल सक्षम अधिकारी एवं संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की 48 घण्टे पूर्व अनुमति एवं पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना सार्वजनिक स्थान पर न तो किसी आमसभा का आयोजन करेगा और न ही टेन्ट एवं शामियाना लगा सकेगा। और न ही कोई जुलूस निकाल सकेगा।
नेताओं के पुतले लेकर चलने पर होगा प्रतिबंध
नागरीय निकायों के आम निर्वाचन के लिये जिला दण्डाधिकारी भिण्ड द्वारा लागू की गई धारा 144 के तहत कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी, अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं के पुतले लेकर नही चल सकेगें। इसी तरह नेताओं के पुतले को सार्वजनिक स्थान पर जलाने और इस प्रकार के अन्य प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
सभी प्रकार के शस्त्र 18 दिसम्बर तक निलंबित
संबंधित थानो में 26 नवम्बर तक शस्त्र जमा कराना अनिवार्य
जिला दण्डाधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने नगरीय निकायों के आम निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण सम्पन्न कराने के लिये भिण्ड जिले के निर्धारित फार्म 3 और 5 में जारी सभी प्रकार के शस्त्रों को तत्काल प्रभाव से 18 दिसम्बर तक निलंबित किया है। जिले के सभी लायसेंसी शस्त्र धारियों को आदेशित किया गया है कि वे अपने शस्त्र संबंधित थाने में 26 नवम्बर तक अनिवार्य रूप से जमा कराये।
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