घातक अस्त्र,शस्त्र और विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित
भिण्ड 17 नवम्बर 2009
जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने नगरीय निकायों के चुनाव के मद्देनजर भिण्ड जिले की सीमा में घातक अस्त्र, शस्त्र एवं हथियार तथा विस्फोटक पदार्थो को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर 16 नवम्बर से 18 दिसम्बर तक प्रभावशील रहेगा। इसी तरह निकाय निर्वाचन के दौरान जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराने के लिये शस्त्र विक्रेताओं की दुकानों से शस्त्र एवं कारतूस के विक्रय के संबंध में प्रतिबंध लगाया गया है। जिसके तहत किसी भी दुकान से किसी भी शस्त्र या विस्फोटक पदार्थो के परिवहन क्रय एवं विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। जारी आदेश के उल्लघन पर या उक्त कृत में किसी भी प्रकार के सहयोगी कृत्य करने पर दुकानदार के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाकर अनुज्ञप्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
नगरीय निकाय निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने तक भिण्ड जिले के आर्म्स डीलर दुकानों को शील्ड कराने के संबंध में भी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है। जिसके तहत जिले में स्वीकृत आर्म्स डीलर दुकानों को 16 नवम्बर से 18 दिसम्बर तक दुकान का स्टॉक, सेफ में रखे शस्त्र-अस्त्र का परीक्षण कर संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के साथ दुकान शील्ड करने के और अंतिम स्टॉक के लेखे की जॉच की जानकारी जिला दण्डाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये है।
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