शनिवार, नवंबर 21, 2009

26 तक शस्त्र लायसेंस थाने में जमा कराना अनिवार्य

26 तक शस्त्र लायसेंस थाने में जमा कराना अनिवार्य

भिण्ड 20 नवम्बर 2009

      जिला दण्डाधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने नगरीय निकाय आम निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भिण्ड जिले के शस्त्र लायसेंस धारी व्यक्तियों को 26 नवम्बर तक उनके शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने के निर्देश दिए है। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि आयुध अधिनियम की धारा 17-3 ख में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुये संपूर्ण भिण्ड जिले के निधारित फार्म 3 और 5 में जारी किये गये सभी प्रकार के सस्त्र तत्काल प्रभाव से 18 दिसम्बर तक निलंबित किये गये है।

      जिले में लागू किये गये आदेश के तहत भिण्ड जिले से बाहर संपूर्ण भारत या मध्यप्रदेश की सीमा अन्तर्गत जारी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यक्ति यदि भिण्ड जिले की सीमा में प्रवेश करते है तो उसे उस स्थान की अधिकारिता रखने  वाले थाने के भारसाधक अधिकारी को 24 घण्टे पूर्व सूचित करना होगा तथा शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराना होगा।

 

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