अनुमति लेकर ही वाहनों से हो सकेगा प्रचार
भिण्ड 20 नवम्बर 2009
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1974 में प्रदत्त शक्तियों के तहत आदेश जारी कर नगरीय निकाय के निर्वाचन में बगैर अनुमति के वाहनों से प्रचार नही करने पर जोर दिया है। चुनाव प्रचार में लगे ऐसे वाहन जिनके पास प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुमति नही होगी उन्हें जप्त किया जाएगा। जारी आदेशानुसार कोई भी अभ्यथी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता या उनके समर्थक रिटर्निग अधिकारी से प्राप्त वैध अनुमति के बिना नगरीय क्षेत्रों में किसी भी वाहन को चुनाव प्रचार प्रसार के कार्य में उपयोग नही कर सकेगें।
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