सोमवार, नवंबर 16, 2009

ग्राम पंचायत कनावर के सरपंच निलंबित

ग्राम पंचायत कनावर के सरपंच निलंबित

भिण्ड 13 नवम्बर 2009

       अनुविभागीय राजस्व अधिकारी भिण्ड डीआर कुर्रे ने बताया कि ग्राम पंचायत कनार के सरपंच नरेन्द्र सिंह को नारकोटिक्स एक्ट के तहत दोषी पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

अधिकृत जानकारी में बताया गया है कि अपर जिला न्यायाधीश छावडा जिला बारा राजस्थान के मुकदम्मा क्रमांक 27/09 धारा 9/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण विचरित है जिसमें जमानत न होने से सरपंच नरेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत कनावर को तत्काल प्रभाव से म.प्र. पंचायत राज एवं स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 39 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 

 

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