पारदर्शिता एवं निष्पक्षता से मतगणना करें-कलेक्टर
मतगणना के मास्टर ट्रेनर्स आरओ, एआरओ का प्रशिक्षण सम्पन्न
भिण्ड 9 दिसम्बर 2009
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने निर्देश दिए कि नगर पालिका मतगणना के लिए नियुक्त किए गये मास्टर ट्रेनर्स, रिटर्निग अधिकारी तथा सहायक रिटर्निग अधिकारी सहित मतगणना से जुडे अधिकारी पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता से मतगणना करें उन्होंने कहा कि मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण में गणना पर्यवेक्षकों एवं सहायकों को मतगणना की बारीकियों एवं निर्देशों को विस्तृत रूप से समझाए। बुधबार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष भिण्ड मे सम्पन्न मतगणना प्रशिक्षण में प्रेक्षक प्रमोद कमार शुक्ला अपर कलेक्टर छोटेसिंह उप जिला निर्वाचन अधिकारी ए.के.चांदिल, रिटर्निग एवं सहायक रिटर्निग अधिकारी उपस्थित थे।
मतगणना दल निष्पक्षता प्रदर्शित करें
राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन हेतु भिण्ड जिले के लिए नियुक्त किए गये प्रेक्षक प्रमोद कुमार शुक्ला ने मतगणना प्रशिक्षण में उपस्थित मास्टर्स ट्रेनर्स, रिटर्निग एवं सहायक रिटर्निग अधिकारियों को मतगणना मतगणना प्रक्रिया में न सिर्फ निष्पक्ष रहने वरन न सिर्फ निष्पक्षता प्रदर्शित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मतगणना में पाए गये संदिग्ध मतपत्रों को बनाए गये अलग बॉक्स में रखे और उसका निराकरण रिटर्निग अधिकारी से कराए।
एक वार्ड की मतगणना एक ही मेज पर
अपर कलेक्टर छोटे सिंह ने मतगणना प्रशिक्षण में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी देते हुये बताया कि एक वार्ड में डाले गये मतपत्रों की गणना एक ही मेज पर की जाएगी यदि वार्ड में एक से अधिक मतदान केन्द्र है तब भी उनमें डाले गये मतों की गणना बारी बारी से उसी मेज पर की जाएगी।
अपर कलेक्टर ने मतगणना के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसारित निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना रिटर्निग अधिकारी द्वारा स्वयं की जाए। उन्होंने कहा कि गणना मेज पर सील बंद मतपेटी या मतपेटियों के साथ-साथ मतपत्र लेखा एवं प्रारूप 18 स्ट्रॉग रूम से निकालकर प्रथक से रखवाएें। निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रो की गणना का परिणाम परिशिष्ट 7 के प्रारूप 20 और गणना का अंतिम परिणाम परिशिष्ट 11 के प्रारूप 22 में घोषित किए जाएगें। निर्वाचन की घोषणा सहविवरणी परिशिष्ट 12 के प्रारूप 23 और निर्वाचन का प्रमाण पत्र परिशिष्ट 13 के प्रारूप 24 में दिए जाएगें। मतगणना के प्रारंभ में सर्वप्रथम निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र की संवीक्षा तथा गणना का कार्य करें।
उन्होंने बताया कि मतगणना हेतु मतपत्र अभ्यर्थी वार बनाए गये खाने में रखे जाए तथा संदिग्ध मतपत्र अलग से रखें। आपने मतपत्रो को खाने में रखने वक्त विशेष सावधानी बरतने अभिकर्ताओं को बताने और 50-50 के बंडल में अभ्यर्थीवार वंडल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गणना मेज पर मतपत्रों की संवीक्षा में ऐसे मतपत्र जिसकी विधिमान्यता के बारे में गणना पर्यवेक्षक के लिए निर्णय लेना संभव नही हो तो ऐसे मतपत्र को संदिग्ध मतपत्र वाले खाने में रखे और संदिग्ध मतपत्रों की जांच रिटर्निग या सहायक रिटर्निग अधिकारी की मेज पर कराए।
मतगणना प्रशिक्षण में मतपत्र को किन-किन कारणों से खारिज किया जा सकता है की विस्तृत जानकारी दी गई। इसी तरह विधिमान्य एवं अभिधिमान्य मतपत्र के बारे में बरती जाने वाली सावधानियॉ की जानकारी दी गई। आपने रिटर्निग एवं सहायक रिटर्निग अधिकारियों को मतगणना निर्देशिका का अधतन अध्ययन करने पर जोर दिया। इसी तरह अभ्यर्थी वार बनाए गये बंडलों में से रेण्डम चैकिंग करने के निर्देश दिए गये। उन्होने गणना के अंतिम परिणाम हेतु प्रारूप 22 के आधार पर परिशिष्ट 12 के प्रारूप 23 में निर्वाचन की घोषणा सह विवरण तैयार करने अभ्यर्थियों को मिले विधिमान्य मत की घोषणा की जानकारी दी।
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