शनिवार, जनवरी 09, 2010

एफआईआर से अधिक खतरनाक होगी रेडविजिट सीट, एक बार नाम दर्ज होने पर करना पडेगा आजीवन समस्याओं का सामना

एफआईआर से अधिक खतरनाक होगी रेडविजिट सीट, एक बार नाम दर्ज होने पर करना पडेगा आजीवन समस्याओं का सामना

आर्म्स लायसेंस होगें निरस्त, चुनाव लडने से होगें वंचित

एन.एस.ए एवं जिला बदर की कार्यवाही भी होगी

भिण्ड 8 जनवरी 2010

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बताया कि तीन चरणों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए मतदान केन्द्रों पर लाल किताब (रेड विजिट सीट) रखी जाएगी। इस किताब में मतदान दिवस पर असामाजिक तत्वों द्वारा पोलिंग बूथ पर अव्यवस्था फैलाने अथवा किसी भी प्रकार की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाने की घटना को दर्ज किया जाकर असामाजिक तत्वों के नाम एवं पते दर्ज किये जाएगें।

क्या है लाल डायरी

रेड विजिट सीट मतदान केन्द्रों पर पीठासीन अधिकारी के पास रहेगी पोलिग दिवस पर इस किताब में प्रत्येक गतिविधियों को दर्ज किया जाएगा। मतदान केन्द्र के भ्रमण पर जाने वाले प्रत्येक अधिकारी तथा जोनल अधिकारी को मतदान के साथ साथ घटित घटनाओं को दर्ज करना होगा। मतदान के बाद जोनल अधिकारी रेडविजिट सीट को एकत्रित कर संबंधित एसडीएम सुपुर्द्व करेगें एसडीएम अपने अभिमत के बाद लाल किताब को जिला निर्वाचन एवं जिला दण्डाधिकारी को उपलब्ध कराएगें।

क्या करने पर होगी कौन कौन सी कार्यवाही,

मतदान दिवस पर मत केन्द्र में जारी मतदान प्रक्रिया में किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा अव्यवस्था फैलाने या मतदान प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की घटना दर्ज होगा। लाल किताब में एक बार असामाजिक तत्वों का नाम दर्ज होने पर संबंधित व्यक्ति कों अजीवन न सिर्फ अनेक समस्याओं का सामना करना पड सकता है बल्कि ऐसे व्यक्ति को जारी किया गया आर्म्स लायसेंस निरस्त किया जाएगा और भविष्य में उस व्यक्ति को आर्म्स लायसेंस के लिए अपात्र घोषित किया जाएगा। यही नही ऐसे व्यक्ति को लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय, पंचायत एवं मण्डी चुनाव लडने से अयोग्य घोषित किया जाएगा। ऐसा व्यक्ति किसी अभ्यर्थी का प्रस्तावक नही बन सकेगा। कानून व्यवस्था के मद्देनजर ऐसे व्यक्ति को दिन में दो बार संबंधित थाने में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। जिले में कही भी चुनावी रंजिश से कोई घटना घटित होती है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस द्वारा बुलाया जाएगा उस व्यक्ति को तत्काल उपस्थित होना होगा। ऐसे व्यक्ति पर कानून व्यवस्था के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाया जा सकेगा और उसे जिला बदर भी किया जाएगा। लाल किताब में दर्ज व्यक्ति के ड्रायविंग लायसेंस एवं पासपोर्ट निरस्त होगें तथा भविष्य में ड्रायविंग लायसेंस एवं पासपोर्ट के लिए अपात्र घोषित किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति  सरकारी सेवा में आने से अपात्र रहेगें उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नही मिलेगा और यदि ऐसे व्यक्ति सरकारी विभागों में टेंण्डर (निविदा) डालते है तो उन्हें वंचित किया जाकर ब्लेक लिस्टेड किया जाएगा।

डोडी पीटकर ग्रामीणों को दी जाए लाल किताब की जानकारी

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था बनाने के लिए सम्पन्न राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं पुलिस को निर्देश दिए कि कोटवारों के माध्यम से डोडी पिटवाकर ग्राम स्तर तक ग्रामीणों को लाल किताब की जानकारी दी जाए।

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