शनिवार, अक्टूबर 17, 2020

पैनल अधिवक्तागण का प्रशिक्षण एवं सह बैठक सम्पन्न

 

  भिण्ड | 17-अक्तूबर-2020  राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री गजेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में एडीआर सेन्टर भिण्ड में कोविड-19 की गाईड-लाईन का पालन करते हुए पैनल अधिवक्तागण का प्रशिक्षण एवं सह बैठक का आयोजन किया गया।
    उक्त बैठक में अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिविसेप्रा भिण्ड सुनील दण्डौतिया, जिला विधिक सहायता अधिकारी जिविसेप्रा भिण्ड श्री देवेश शर्मा, श्री रामवीर सिंह भदौरिया, श्री लालजी अरेले, श्री विनोद कुमार दीक्षित, श्री प्रदीप कुमार शर्मा, श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, श्री अजय कुमार सुमन, श्री मुन्ना सिंह कुशवाह, श्रीमती अनीता चौधरी एवं श्रीमती प्रियंका शर्मा अभिभाषकगण भिण्ड उपस्थित रहे।
    बैठक में विधिक सहायता की ओर से नियुक्त प्रकरणों में अभिभाषकों के द्वारा की जा रही पैरवी के संबंध में विस्ताव से चर्चा की गई तथा विधिक सहायता के प्रकरणों में नियुक्त अधिवक्ताओं को जेल में निरूद्ध बंदिओं से वीड़ियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पर्क कराया गया। पैनल अधिवक्ताओं से जेल में निरूद्ध बंदियों के मामलों में प्राथमिकता के आधार पर पैरवी किये जाने की अपेक्षा की गई। इसके अतिरिक्त आपराधिक विचारण के दौरान साक्ष्य विधि के आवश्यक प्रावधानों विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, घरेलू हिंसा के मामलो एवं महिलाओं के अधिकार के संबंध में, मूल कर्तव्य एवं दायित्व तथा आपराधिक विधि के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

सोमवार, अक्टूबर 12, 2020

राजनैतिक दलो की बैठक सम्पन्न

 भिण्ड | 11-अक्तूबर-2020

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में राजनैतिक दलो की बैठक आज कलेक्टर चैम्बर में आयोजित की गई। बैठक में संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इकबाल मोहम्मद एवं विभिन्न राजनैतिक दलो के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने राजनैतिक दलो को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोरोना संक्रमण को देखते हुए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय राजनैतिक दलो के लिए स्टार प्रचारको की संख्या 40 के स्थान पर 30 की है। साथ ही गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो हेतु स्टार प्रचारको की संख्या 30 के स्थान पर 15 की है। इसकी जानकारी बैठक में दी गई। बैठक में कलेक्टर श्री रावत ने बताया कि राजनैतिक सभा के आयोजन से 48 घण्टे पूर्व आयोजन की अनुमति ले ली जाए। कलेक्टर ने सभी राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों को कोरोना संक्रमण बचाव संबंधी एमएचए, राज्य, जिला प्रशासन द्वारा जारी गाईडलाईन का पालन करने के निर्देश दिए।

व्यय प्रेक्षक भिण्ड आये

 भिण्ड | 11-अक्तूबर-2020

      भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय प्रेक्षक श्री कुमार चंदन भिण्ड आये। श्री कुमार चंदन को विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद (अजा) व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया है।
    विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद (अजा) व्यय प्रेक्षक श्री कुमार चंदन का मोबाइल नम्बर 9340065762  है। इनके लाइजनिंग ऑफीसर श्री रोहित ग्रेवाल सीटीओ रहेंगे। इनका मोबाईल नम्बर 8989980924 है। व्यय प्रेक्षक श्री कुमार चंदन सर्किट हाउस भिण्ड रूम नं.2 रूकेंगे। प्रेक्षक ने आमजन से अपील की है कि व्यय संबंधी जानकारी जो भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दलों द्वारा कहीं पर भी पैसा, शराब, कपड़े तथा अन्य अनैतिक सामग्री का वितरण होता है तो ऐसी सूचना तत्काल प्रेक्षक के मोबइल नम्बर पर दे सकते है। जो भी व्यक्ति प्रेक्षक से मिलना चाहते है, वे प्रातः10 से 11 बजे तक सर्किट हाउस भिण्ड पर मिल सकते है।

तीन नवम्बर को मजदूरों को सवैतनिक अवकाश

 भिण्ड | 11-अक्तूबर-2020

      श्रम आयुक्त इंदौर द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रदेश के 28 विधानसभा उप चुनाव क्षेत्र में श्रमिकों को नियोक्ता द्वारा सवैतनिक अवकाश दिया जायेगा। किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपकरण या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो किसी राज्य की विधानसभा के लिये निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश किया जायेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटोती या उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी और यदि ऐसे व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे या उसमें कोई कमी ऐसे दिन के लिये मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुये भी, उसे ऐसे दिन के लिये वह मजदूरी संदत की जायेगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गयी होती। यदि किसी नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसे नियोजक जुर्माने से जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
         यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी, जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजक के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान् हानि हो सकी है। अतः उक्त उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक स्थापना अथवा अन्य किसी स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के लिये सुविधा देने की दृष्टि से इनके नियोजकों, अधिभोगीगणों, प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त प्रावधान का परिपालन अनिवार्यत सुनिश्चित करें।

शनिवार, अक्टूबर 10, 2020

जिला न्यायालय प्रांगण में निःशुल्क मास्क वितरण का आयोजन

 

भिण्ड | 10-अक्तूबर-2020
 
    अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री गजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री सुनील दण्डौतिया एवं सीएमओ नपा भिण्ड श्री सुरेन्द्र शर्मा के सौजन्य से जिला न्यायालय भिण्ड में उपस्थित सफाई कर्मचारियों को हैण्ड ग्लब्ज, मास्क एवं न्यायालय प्रांगण में कार्य कर रहे मजदूरों को व पक्षकरों को निःशुल्क मास्क वितरित किये गये साथ ही सभी को कोविड-19 के बचाव हेतु दिशा-निर्देश जैसे बार-बार हाथों को सेनेटाइज करना, मास्क पहनना, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाये रखना आदि के बारे में भी समझाईस दी गई।

आगामी त्यौहारों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी

 

भिण्ड | 10-अक्तूबर-2020
 
     आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। आयुक्त स्वास्थ्य डॉ. संजय गोयल ने समस्त कलेक्टर्स, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालयों को कोरोना की गाइडलाइन के अनुरूप आवश्यक सतर्कताएँ बरतने को कहा है।
    निर्देशों में कहा गया है कि आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन एवं सामुदायिक कार्यक्रमों में कोरोना संक्रमण के बचाव संबंधी सभी कार्य किये जायें। आमजन को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं सेनीटाइजर का उपयोग सुनिश्चित किया जाये। आयोजन स्थलों का सीमांकन कर थर्मल स्क्रीनिंग, शारीरिक दूरी आदि के पालन के लिये विस्तृत नियोजन करें। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ रखते हुए आवश्यकतानुसार आयोजन स्थल पर एम्बुलेंस की सुनिश्चितता भी की जाये।

चार कंटेनमेंट जोन को किया मुक्त

 

भिण्ड | 10-अक्तूबर-2020
 
    संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं म.प्र.भोपाल के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा वार्ड 35 बलराम नगर भिण्ड, वार्ड क्र.36 ऑफीसर कॉलोनी भिण्ड, वार्ड क्र.25 शांति बिहार कॉलोनी भिण्ड एवं वार्ड क्र.10 कोंच तिराहा दबोह तहसील लहार को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है।
    मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड ने बताया कि कंटेनमेंट एरिया वार्ड 35 बलराम नगर भिण्ड, वार्ड क्र.36 ऑफीसर कॉलोनी भिण्ड, वार्ड क्र.25 शांति बिहार कॉलोनी भिण्ड एवं वार्ड क्र.10 कोंच तिराहा दबोह तहसील लहार में विगत 14 दिवस में कोई कोरोना पोजिटिव केस प्राप्त नहीं होने संबंधी तथ्य की पुष्टि के अनुसार घोषित किए गए कंटेनमेंट जोन वार्ड 35 बलराम नगर भिण्ड, वार्ड क्र.36 ऑफीसर कॉलोनी भिण्ड, वार्ड क्र.25 शांति बिहार कॉलोनी भिण्ड एवं वार्ड क्र.10 कोंच तिराहा दबोह तहसील लहार को मुक्त किया जाता है।

सेक्टर ऑफीसर के आदेश में आंशिक संशोधन

 

भिण्ड | 10-अक्तूबर-2020
 
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्र 13-गोहद के सेक्टर ऑफीसर के आदेश में आंशिक संशोधन किया है।
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्र 13-गोहद के सेक्टर चितौरा के मतदान केन्द्र क्र 11 पर म.प्र.ग्रा.स.प्रा.इकाई क्र.2 भिण्ड के उपयंत्री श्री ब्रजबिहारी राजपूत एवं सेक्टर मौ के मतदान केन्द्र क्र 14 पर म.प्र.ग्रा.स.प्रा.इकाई क्र.1 भिण्ड के उपयंत्रीश्री राजेश श्रीवास को सेक्टर ऑफीसर के रूप में नियुक्त किया है। इसीप्रकार रिजर्व में शाउमावि गोहद के प्राचार्य श्री बीएस अनंत को रखा गया है।

एसएसटी टीम प्रमुखो के आदेश में आंशिक संशोधन

 

भिण्ड | 10-अक्तूबर-2020
 
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद के सीमावर्ती नाको पर स्टेटिक सर्विलेंस टीम प्रमुखो के आदेश में आंशिक संशोधन कर नये टीम प्रमुख नियुक्त किए है।
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने थाना क्षेत्र पावई के सीमावर्ती नाका पिथनपुरा चौराहा पर पीसीओ जनपद पंचायत अटेर श्री छगनलाल की प्रातः8 बजे से सायं 8 बजे तक एवं एव्हीएफओ उप संचालक पशु पालन विभाग भिण्ड श्री अटल बिहारी बाथम की सायं 8 बजे से प्रातः8 बजे तक टीम प्रमुख नियुक्त किया है। इसीप्रकार थाना क्षेत्र रौन के सीमावर्ती नाका मेंहदा पुल पर प्रातः8 बजे से सायं 8 बजे तक उपयंत्री आरईएस लहार श्री रविन्द्र सिंह परिहार एवं की सायं 8 बजे से प्रातः8 बजे तक उपयंत्री आरईएस लहार श्री उमेश तिवारी को स्टेटिक सर्विलेंस टीम प्रमुख बनाया है।

फ्लाईंग स्क्वाइड टीम प्रमुखो में आंशिक संशोधन

 

भिण्ड | 10-अक्तूबर-2020
 
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद की फ्लाईंग स्क्वाइड टीम प्रमुखो के आदेश में आंशिक संशोधन कर नये टीम प्रमुख नियुक्त किए है।
    जिसके अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र मेहगांव के थाना क्षेत्र अमायन के लिए पीसीओ मेहगांव श्री उमाशंकर शर्मा की प्रातः8 बजे से सायं 8 बजे तक एवं पीसीओ जनपद मेहगांव श्री नरेश सिंह की सायं 8 बजे से प्रातः8 बजे तक के लिए फ्लाईग स्क्वाइड प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसीप्रकार विधानसभा गोहद के थाना क्षेत्र गोहद चौराहा के लिए एडीओ श्री मोहनलाल शुक्ला को प्रातः8 बजे से सायं 8 बजे तक एवं  जल संसाधन विभाग गोहद के उपयंत्री श्री आरपी सोनी को सायं 8 बजे से प्रातः8 बजे तक के लिए फ्लाईग स्क्वाइड प्रमुख नियुक्त किया गया है।

गोहद एवं मेहगांव विधानसभा के उप चुनाव हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट टीम का प्रशिक्षण 14 अक्टूबर को

 

भिण्ड | 10-अक्तूबर-2020
 
    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल के निर्देशानुसार गोहद एवं मेहगांव विधानसभा के उपचुनाव 2020 के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट टीम का प्रशिक्षण 14 अक्टूबर 2020 को किया जाएगा।
    उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इकबाल मोहम्मद ने बताया कि गोहद एवं मेहगांव विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के लिए गोहद एवं मेहगांव के अधिकृत सेक्टर मजिस्ट्रेट-11 का प्रशिक्षण 14 अक्टूबर 2020 को दोपहर 2 बजे से सायं 4 बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार भिण्ड में आयोजित किया जाएगा। सभी संबंधित जिला स्तरीय प्रशिक्षण शाखा मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार पीपीटी तैयार कर निर्धारित दिनांक व समय तथा प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण बिना प्रमाणन के नहीं हो सकेगा

 

भिण्ड | 10-अक्तूबर-2020
 
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी, केबल नेटवर्क, रेडियो, बल्क मेसेज, वॉइस मेसेज आदि) मे राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण सक्षम एमसीएमसी समिति के प्रमाणन के बगैर नहीं हो सकेगा। आपने यह भी स्पष्ट किया कि राजनैतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों के द्वारा औडियो-विजूअल कैम्पेन मे प्रयोग किया जाने वाला कोई भी विज्ञापन बिना एमसीएमसी के प्रमाणन के नहीं चलाया जा सकेगा। ऐसा करने पर संबन्धित व्यक्ति, संचालक, अभ्यर्थी आदि केखिलाफ प्रावधानानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसके अंतर्गत उपकरणो का जब्त किया जाना भी शामिल है।
    कलेक्टर ने उक्त का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने हेतु निगरानी दलों को सक्रिय रहने के निर्देश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दल, पंजीकृत/अपंजीकृत राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी प्रस्तावित प्रसारण के कम से कम 3 दिन पूर्व एवं अन्य समूहो को कम से कम 7 दिन पूर्व एमसीएमसी समिति के समक्ष आवेदन निर्धारित प्रपत्र मे समस्त आवश्यक प्रविष्टियों समेत प्रस्तुत करना होगा।

अभ्यर्थी को आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में करनी होगी घोषणा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 3 बार निर्धारित समय-सीमा, अनुसार कराना होगा प्रकाशन एवं प्रसारण

 

भिण्ड | 10-अक्तूबर-2020
 
     कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने बताया है कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों अनुसार अभ्यर्थी को अपने पूर्व के प्रचलित आपराधिक प्रकरण एवं दोषसिद्ध प्रकरण के संबंध में घोषणा करनी होगी। इसके लिये नाम-निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र (फार्म-26) में इसका उल्लेख करना होगा।
         भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस सम्बंध में निर्देश जारी किये गये हैं कि प्रत्येक अभ्यर्थी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये प्रारूप अनुसार उसमें दिये गये सभी विवरण को भरेगा। अभ्यर्थी स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरण के संबंध में बड़े अक्षर में विवरण भरेगा। यदि अभ्यर्थी किसी राजनैतिक दल द्वारा टिकिट दिये जाने पर निर्वाचन लड़ रहा है, तो उसे स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरण के संबंध में उस राजनैतिक दल को सूचना देना अनिवार्य होगा।
         संबंधित राजनैतिक दल अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरण की जानकारी स्वयं की वेबसाईट में दिखाये जाने हेतु बाध्य होंगे। साथ ही, अभ्यर्थी एवं संबंधित राजनैतिक दल इस संबंध में एक घोषणा जारी करेंगे, जिसे उनके द्वारा समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित/प्रकाशित कराना होगा। प्रकाशन करने से तात्पर्य नाम-निर्देशन पत्र भरने के पश्चात् कम से कम तीन बार प्रकाशन स्थानीय तौर पर अधिक प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों में एवं टी.व्ही. चौनलों पर उनके द्वारा कराया जाना होगा। उपरोक्त तीन बार का प्रकाशन क्रमशः प्रथम बार नाम निर्देशन वापसी के 4 दिवस के अंदर, द्वितीय बार नाम निर्देशन वापसी के 5 वें दिन से 8 वें दिन के मध्य तथा तृतीय बार नाम निर्देशन वापसी के 9 वें दिन से प्रचार अवधि समाप्त होने के पूर्व अर्थात मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व की समय सीमा के दौरान कराना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा फार्मेट C-1 में अपराधिक प्रकरणों की जानकारी की घोषणा होगी जिसे अभ्यर्थी द्वारा समाचार पत्र एवं टी.व्ही. चैनल में प्रकाशित करवाया जाएगा।
         फार्मेट C-2 में अभ्यर्थी द्वारा राजनैतिक दल को स्वयं के अपराधिक प्रकरणों की जानकारी दिये जाने के संबंध में घोषणा की जाएगी, जिसका प्रकाशन राजनैतिक दल द्वारा स्वयं की वेबसाईट पर किया जाएगा। फार्मेट C-3 में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लिखित मेंसंबंधित अभ्यर्थियों को, जिनके द्वारा अपने शपथ पत्र के फार्म 26 के कॉलम 5 एवं 6 में अपराधिक प्रकरण के बारे में घोषणा की है, उन्हे लिखित में निर्देश दिया जाएगा कि अपराधिक प्रकरण के संबंध में समाचार पत्र एवं टी.व्ही. चैनल में इसका प्रकाशन एवं प्रचार- प्रसारकिया जाये।
     अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र भरते समय अपराधिक प्रकरण के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने घोषणा करेगा कि मेरे द्वारा राजनैतिक दल को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है, जैसा कि फार्म -26 के पैरा 6। में वर्णित है।

शुक्रवार, अक्टूबर 09, 2020

राजनैतिक कार्यक्रमों के खुले मैदान में जनसमूह समूह के संबंध में दिशा निर्देश जारी

 भिंड 09 अक्टूबर , ग्वालियर टाइम्स । म.प्र.शासन गृह विभाग द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन 2020 में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश उप चुनाव के विधानसभा क्षेत्रों, राजनैतिक आदि कार्यक्रमो में जनसमूह के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशो को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारियों को भेजकर अपने-अपने अनुभाग में जारी दिशा निर्देशानुसार अनुमति देने हेतु अधिकृत कर दिया है।

दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय आने में छूट

 

भिण्ड | 09-अक्तूबर-2020
ग्वालियर टाइम्स
    कोविड-19 के प्रकोप के चलते कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने सभी कार्यालय प्रमुखों को पत्र जारी कर उनके कार्यालय में पदस्थ दृष्टि बाधित दिव्यांग कर्मचारियों को (अत्यावश्यक सेवा में लगे कर्मचारियों को छोडकर) कार्यालय में आने से छूट प्रदान करने के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशो के पालन करना सुनिश्चित करें

अनुपस्थित श्रेणी के निर्वाचको को पोस्टल बेलेट सुविधा के संबंध में दिशा निर्देश

 भिण्ड | 09-अक्तूबर , ग्वालियर टाइम्स । 
संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इकबाल मोहम्मद ने निर्वाचन आयोग द्वारा आयोग निर्धारित अनुपस्थित श्रेणी के निर्वाचको को पोस्टल बेलेट सुविधा-व्यवस्था के संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देश रिटर्निंग ऑफीसर विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद अजा, प्रभारी अधिकारी डांक मतपत्र एवं प्रभारी अधिकारी दिव्यांग विधानसभा उप निर्वाचन 2020 को भेजकर आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है।

ईवीएम/व्हीव्हीपेट की कमिशनिंग का प्रशिक्षण 13 अक्टूबर को

 भिंड 09 अक्टूबर , ग्वालियर टाइम्स । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल के निर्देशानुसार गोहद एवं मेहगांव विधानसभा के उप चुनाव 2020 के लिए ईवीएम/व्हीव्हीपेट की कमिशनिंग का प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट सभागार भिण्ड में आयोजित किया गया है।     संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इकबाल मोहम्मद ने बताया कि ईवीएम/व्हीव्हीपेट कमिशनिंग का प्रशिक्षण 13 अक्टूबर 2020 को तीन पालियों में विधानसभा मेहगांव सेक्टर ऑफीसर का प्रातः10 बजे से दोपहर 12 बजे, विधानसभा लहार, अटेर, भिण्ड का दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक एवं विधानसभा गोहद, सेक्टर ऑफीसर गोहद का प्रशिक्षण दोपहर 2 बजे से सायं 4 बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार भिण्ड में आयोजित किया गया है।

मेहगांव और गोहद विधानसभा उपचुनावों हेतु अधिसूचना , हिन्दी और अंग्रेजी में नोटिस बोर्ड पर चस्पा की

 भिंड 09 अक्टूबर , ग्वालियर टाइम्स । संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इकबाल मोहम्मद ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग से जारी विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के कार्यक्रम अनुसार जिले की दो विधानसभा क्षेत्र मेहगांव एवं गोहद में सूचना प्रारूप-1 हिन्दी एवं अग्रेजी में जारी किया जाकर चस्पा कर दिया गया है।

कोरोना की बीमारी का भिंड का आज का मेडिकल बुलेटिन

 भिंड ( दबोह ) 09 अक्टूबर , ग्वालियर टाइम्स । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज तक टेस्ट हेतु भेजो गए प्रकरण 24027 है। रिपोर्ट प्राप्त 23684 इसमें 1890 पॉजिटिव, ठीक हुए व्यक्ति 1394 और 482 की रिपोर्ट आना बाकी है। 41 मृत्यु हुई है।

विधानसभा उप निर्वाचन हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त

 भिंड 09 अक्टूबर , ग्वालियर टाइम्स । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने थानावार सेक्टर मजिस्ट्रेटो की नियुक्ति की गई है।
    नियुक्त किए गए सेक्टर मजिस्ट्रेटो में विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव के थाना पावई व बरोही के लिए नायब तहसीलदार भिण्ड श्री अरविन्द शर्मा, रौन के लिए तहसीलदार रौन श्री महेन्द्र गुप्ता, मेहगांव हेतु तहसीलदार मेहगांव श्री आरएन खरे, बरासो के लिए नायब तहसीलदार मेहगांव श्री अभिषेक गौतम, अमायन के लिए नायब तहसीलदार श्री रंजीत सिंह कुशवाह, भारौली के लिए नायब तहसीलदार भिण्ड श्री प्रमोद गर्ग एवं गोरमी हेतु नायब तहसीलदार गोरमी श्री शिवदत्त कटारे को सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
    इसीप्रकार विधानसभा क्षेत्र 13-गोहद (अजा) के थाना क्षेत्र गोहद एवं गोहद चौराहा के लिए तहसीलदार गोहद श्री रामजीलाल वर्मा, मौ हेतु नायब तहसीलदार मौ श्री अमित दुबे, एण्डोरी के लिए श्री नायब तहसीलदार गोहद श्री निशिकांत जैन एवं थाना क्षेत्र मालनपुर के लिए नायब तहसीलदार गोहद सुश्री शिल्पा सिंह को सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। नियुक्त किए गए सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट संबंधित थाना क्षेत्रान्तर्गत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे। विधानसभा स्तरीय प्रभारी अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी मेहगांव/ गोहद होंगे। जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार चांदिल रहेंगे।

शनिवार एवं रविवार को अवकाश के कारण नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नही किए जायेंगे

 भिंड 09 अक्टूबर , ग्वालियर टाइम्स । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने बताया कि शनिवार 10 अक्टूबर एवं रविवार 11 अक्टूबर 2020 को अवकाश होने के कारण इन दिवसों में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नही किए जायेंगे। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का सिलसिला 9 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 16 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक अवकाश के दिनो को छोड़कर चलेगा। नाम निर्देशन पत्र कलेक्ट्रेट भवन में लिये जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव के लिए एडीएम न्यायालय कोर्ट में, 13-गोहद (अजा) के लिए कलेक्टर न्यायालय कोर्ट  भिण्ड में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जायेंगे।

कलेक्टर रावत ने 10 कंटेनमेंट जोन को किया मुक्त

 भिण्ड 09 अक्टूबर , ग्वालियर टाइम्स । संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं म.प्र.भोपाल के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा वार्ड क्र.1 रानी का ताल, वार्ड क्र.13 हाउसिंग कॉलोनी, वार्ड क्र.15 फूपकला, ग्राम जवाहरपुरा डिडी भिण्ड, ग्राम कीरतपुरा गोहद, वार्ड क्र.15 पचपेडा, ग्राम चिरूली लहार, ग्राम अकलोनी एवं वार्ड क्र.12 गोरमी को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है।
    मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड ने बताया कि कंटेनमेंट एरिया वार्ड क्र.1 रानी का ताल, वार्ड क्र.13 हाउसिंग कॉलोनी, वार्ड क्र.15 फूपकला, ग्राम जवाहरपुरा डिडी भिण्ड, ग्राम कीरतपुरा गोहद, वार्ड क्र.15 पचपेडा, ग्राम चिरूली लहार, ग्राम अकलोनी एवं वार्ड क्र.12 गोरमी में विगत 14 दिवस में कोई कोरोना पोजिटिव केस प्राप्त नहीं होने संबंधी तथ्य की पुष्टि के अनुसार घोषित किए गए कंटेनमेंट जोन वार्ड क्र.1 रानी का ताल, वार्ड क्र.13 हाउसिंग कॉलोनी, वार्ड क्र.15 फूपकला, ग्राम जवाहरपुरा डिडी भिण्ड, ग्राम कीरतपुरा गोहद, वार्ड क्र.15 पचपेडा, ग्राम चिरूली लहार, ग्राम अकलोनी एवं वार्ड क्र.12 गोरमी को मुक्त किया जाता है।

गुरुवार, अक्टूबर 08, 2020

सामान्य एवं पुलिस प्रेक्षक हेतु लायजिंग ऑफिसर नियुक्त

 विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए सामान्य प्रेक्षक श्री कौशल किशोर एवं पुलिस प्रेक्षक सुश्री कुशुम पुनिया के लिए कार्य संपादन हेतु लायजिंग ऑफीसर एवं अन्य स्टॉफ नियुक्त किये है।
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक श्री कौशल किशोर के लिए उप पंजीयक श्री सुनील शर्मा को लायजिंग ऑफीसर बनाया गया है। इनके अलावा आरक्षक श्री बलराम तोमर को पीसीओ, पशु पालन विभाग के सहायक ग्रेड-दो श्री अवधेश कुमार सुमन को निज सहायक, म.प्र.ग्र.स.वि.प्रा.ई.-1 के कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री सुनील दत्त बाजपेयी एवं मत्स्योद्योग के भृत्य श्री रणवीर रजक को नियुक्त किया गया है।
    इसीप्रकार पुलिस प्रेक्षक सुश्री कुशुम पुनिया के लिए थाना मेहगांव की उप निरीक्षक श्री शिखा दण्डोतिया को लाइजिंग ऑफीसर, प्रधान आरक्षक श्री सत्यप्रकाश शर्मा को पीसीओ, सहायक उप निरीक्षक (अ) श्री शैलेष पचौरी को निज सहायक एवं कार्यपालन यंत्री नहर शाखा संभाग लहार के भृत्य श्री रमेश गोयल को नियुक्त किया गया है।

24 कंटेनमेंट जोन को किया मुक्त

 संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं म.प्र.भोपाल के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा वार्ड क्र.13 सदर बाजार, वार्ड क्र.10 पार्क मोहल्ला, वार्ड क्र.5 बंगला बाजार, वार्ड क्र.03 अरोरा फार्म वाटरवर्क्स, वार्ड क्र.35 सरस्वती नगर, वार्ड क्र.38 अग्रवाल कॉलौनी, वार्ड क्र.31 सुभाष नगर, वार्ड क्र.14 हाउसिंग कॉलौनी, वार्ड क्र.16 मक्खन कॉलौनी, वार्ड क्र.22 चतुर्वेदी नगर, वार्ड क्र.13 सदर बाजार भिण्ड, वार्ड क्र.06 लहार, वार्ड क्र.8 कस्बा लहार, वार्ड क्र.01, वार्ड क्र. 04, वार्ड क्र.04, वार्ड क्र.04 कस्बा मेहगांव, ग्राम बहारपुरा, ग्राम शेरसिंह का पुरा,ग्राम सेंथरी पडकौली, ग्राम ज्ञानेन्द्रपुरा ग्राम हरसिंह का पुरा, ग्राम अमृतपुरा, ग्राम बघौरा, ग्राम गिंगरखी तहसील मेहगांव एवं ग्राम हीरापुरा तहसील गोरमी को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है।
    मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड ने बताया कि कंटेनमेंट एरिया वार्ड क्र.13 सदर बाजार, वार्ड क्र.10 पार्क मोहल्ला, वार्ड क्र.5 बंगला बाजार, वार्ड क्र.03 अरोरा फार्म वाटरवर्क्स, वार्ड क्र.35 सरस्वती नगर, वार्ड क्र.38 अग्रवाल कॉलौनी, वार्ड क्र.31 सुभाष नगर, वार्ड क्र.14 हाउसिंग कॉलौनी, वार्ड क्र.16 मक्खन कॉलौनी, वार्ड क्र.22 चतुर्वेदी नगर, वार्ड क्र.13 सदर बाजार भिण्ड, वार्ड क्र.06 लहार, वार्ड क्र.8 कस्बा लहार, वार्ड क्र.01, वार्ड क्र. 04, वार्ड क्र.04, वार्ड क्र.04 कस्बा मेहगांव, ग्राम बहारपुरा, ग्राम शेरसिंह का पुरा,ग्राम सेंथरी पडकौली, ग्राम ज्ञानेन्द्रपुरा ग्राम हरसिंह का पुरा, ग्राम अमृतपुरा, ग्राम बघौरा, ग्राम गिंगरखी तहसील मेहगांव एवं ग्राम हीरापुरा तहसील गोरमी में विगत 14 दिवस में कोई कोरोना पोजिटिव केस प्राप्त नहीं होने संबंधी तथ्य की पुष्टि के अनुसार घोषित किए गए कंटेनमेंट जोन वार्ड क्र.13 सदर बाजार, वार्ड क्र.10 पार्क मोहल्ला, वार्ड क्र.5 बंगला बाजार, वार्ड क्र.03 अरोरा फार्म वाटरवर्क्स, वार्ड क्र.35 सरस्वती नगर, वार्ड क्र.38 अग्रवाल कॉलौनी, वार्ड क्र.31 सुभाष नगर, वार्ड क्र.14 हाउसिंग कॉलौनी, वार्ड क्र.16 मक्खन कॉलौनी, वार्ड क्र.22 चतुर्वेदी नगर, वार्ड क्र.13 सदर बाजार भिण्ड, वार्ड क्र.06 लहार, वार्ड क्र.8 कस्बा लहार, वार्ड क्र.01, वार्ड क्र. 04, वार्ड क्र.04, वार्ड क्र.04 कस्बा मेहगांव, ग्राम बहारपुरा, ग्राम शेरसिंह का पुरा,ग्राम सेंथरी पडकौली, ग्राम ज्ञानेन्द्रपुरा ग्राम हरसिंह का पुरा, ग्राम अमृतपुरा, ग्राम बघौरा, ग्राम गिंगरखी तहसील मेहगांव एवं ग्राम हीरापुरा तहसील गोरमी को मुक्त किया जाता है।

सौ से अधिक जनसमूह के कार्यक्रम प्रशासन की अनुमति से आयोजित हो सकेंगे-डॉ. राजौरा केन्द्र की गाइडलाइन पर गृह विभाग ने जारी किये नये दिशा-निर्देश

 कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु विधानसभा उप चुनाव के विधानसभा क्षेत्रो में राजनैतिक कार्यक्रमों में जनसमूह के संबंध में गृह विभाग द्वारा भारत सरकार की नवीन गाइडलाइन अनुसार दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि जिला प्रशासन की अनुमति से खुले मैदान में 100 से अधिक संख्या में जनसमूह के राजनैतिक कार्यक्रम फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजेशन और थर्मल स्केनिंग की व्यवस्थाओं के पालन की शर्तों के साथ आयोजित हो सकेंगे।
    डॉ. राजौरा ने बताया कि आयोजकों को जिला प्रशासन के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित जनसमूह की संख्या का उल्लेख करना जरूरी होगा। जनसमूह की संख्या एवं शर्तों का पालन कराने की जिम्मेदारी आयोजकों की रहेगी। जिला कलेक्टरों द्वारा आवेदन पर विचार करने के बाद कार्यक्रम की लिखित अनुमति प्रदान की जायेगी। किसी भी हालत में उक्त कार्यक्रम कंटेन्मेंट जोन में आयोजित नहीं हो सकेंगे।
     कार्यक्रम की वीडियोग्राफी आयोजकों को कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटो में प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी। डॉ. राजौरा ने बताया कि बिना अनुमति 100 से अधिक जनसमूह के कार्यक्रम करने अथवा प्रदत्त अनुमति में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन पर संबंधितों के विरूद्ध धारा-188 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

बुधवार, अक्टूबर 07, 2020

उपचुनावों के लिये भाजपा प्रत्याशीयों की घोषणा ,सभी 28 प्रत्याशीयों की सूची देंखें

 


 

शुक्रवार, सितंबर 11, 2020

भिंड जिला की गोहद विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिये कांग्रेस ने घोषित किया उम्मीदवार , पहली सूची आई 15 टिकट घोषित

कांग्रेस प्रत्याशीयों की 15 विधानसभा क्षेत्रों के लिये उपचुनाव हेतु सूची जारी , 3 सामान्य तो शेष 12 आरक्षित सीटों हेतु प्रत्याशी घोषित हुये , दिमनी सै रवीन्द्र सिंह तोमर , अंबाह से सत्यप्रकाश शेकरवार (गलत सरनेम लिख कर आया है सूची मैं एस सी सीट पर राजपूतों का सरनेम लिख दिया गया है ) जौरा सीट पर इस सरनेम का असर पडेगा , ग्वालियर सीट से प्रद्युम्न सिंह तोमर के मुकाबले में कांग्रेस ने किसी सुनील शर्मा को टिकिट दिया है , कांग्रेस प्रत्याशीयों की पहली सूची आते ही , उपचुनावों के परिणाम करीब करीब साफ हो गये , और आने वाले उपचुनावों के बाद किसकी सरकार म प्र में 2023 तक रहेगी इस पर से कुहासा हट गया । कांग्रेस की पहली सूची में सिंधिया समर्थकों और दिनेश गुर्जर के लेन देन और सिफारिश‌ वालों को ही टिकिट दिये गये हैं ।

 

शुक्रवार, सितंबर 04, 2020

सायबर क्राइम कैसे पहचानें , कार्यवाही न करने वालेे पुलिस वालों को जेल कैसे भिजवायें

 

सायबर क्राइम और हेकिंग कैसे पहचानें और क्या कानूनी कार्यवाही करें कि हैकर्स और आनलाइन आपको सोशल मीडिया तथा अन्य जगह हतोत्साहित करने वाले क्रिमिनल्स को सजा दिलाकर जेल भिजवायें -- नरेन्द्र सिंह तोमर '' आनंद'' एडवोकेट , सायबर क्राइम स्पेशलिस्ट एडवोकेट
बहुत खतरनाक है माइक्रोसाफ्ट का एज क्रोमियम ब्राउजर ..... हेकर्स के लिये बेहद आसान और प्राक्सी वेबसाइट ... नकली वेबसाइटों की ओर रीडायरेक्ट करना .... नये एज क्रोमियम वेब ब्राउजर की विशेषता है , सेव्ड पासवर्ड का हैकर्स के लिये आसानी से इस्तेमाल करना तथा मनमाने नकली प्रदर्शन करना आदि नये एज क्रोमियम ब्राउजर की खासियतें हैं , बच कर रहिये , इसे एंटीवायरस भी सिक्यारिटी प्रदान नहीं करता है , इसमें व्हाटस वेब भी नहीं चलता है और इस एज क्रोमियम ब्राउजर को डिनाई कर देता है ,जबकि इसके उलट इंटरनेट एक्सप्लोरर , गूगल क्रोम ब्राउजर सही काम करते हैं , जबकि फायर फॉक्स को एंटीवायरस सिक्योरिटी प्रदान नहीं करता , हालांकि इसमें व्हाटस एप्प वेब सही चलता है .... अत: इंटरनेट इस्तेमाल करते समय या सर्फिंग करते समय ब्राउजर का चयन काफी सोच समझ कर करें और सिस्टम के सेव पासवर्डों को हर 36 र्घंटे पर बदलते रहें , हालांकि मात्र अकेला माइक्रोसाफ्ट अपने ई मेल में हर 72 घंटे पर पासवर्ड बदलने की सुविधा देता है लेकिन अन्य कोई नहीं , लिहाजा आप कोई सा अकाउंट इस्तेमाल करें दो चरणीय सत्यापन अवश्य लागू करें ।
हैकर इसके बाद अपने आपकी मोबाइल सिम को कनेक्ट करने/ हैक करने का प्रयास करेगा , आप बड़ी आसानी से पकड़ सकेंगें कि हैकर अगल बगल में है या दूर से रिमोट कंट्रोल किया जा रहा है , दूर से कंट्रोल करने वाला मोबाइल सिम कंट्रोल नहीं कर पायेगा और लोकल में ही अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का एजेंट या मांबाइल सिम बेचने वाले कारिंदे या इंटरनेट सामान रूटर या वायरलेस डिवाइसेज , कैमरे वाइफाइ या वेबकैम बेचने या इस्तेमाल करने वाले किसी के द्वारा गड़बड़ी की जा रही होगी तो आसानी से पकड़ में आ जायेगी , यह गड़बड़ी ट्रांसमिशन टावर से भी की जा रही होगी तो आसानी से पकड़ में लाने के लिये अपने मोबाइल फोन को एक टावर से दूसरे स्थान की ओर ले जाते वक्त स्विच आफ करके ले जाइये , दूसरे तीसरे चौथे टावर लोकेशन पर इसी तरह अलग अलग चेक कर लीजिये , गड़बड़ी वाला टावर आसानी से पकड़ में आ जायेगा , आपको आई टी एक्ट 2000 के संशोधित अधिनियम व सभी संशोधित प्रावधानों का बेहतर ज्ञान किसी अच्छे सायबर क्राइम स्पेशलिस्ट एडवोकेट से पाना चाहिये ।
उसके उपरांत ललिता कुमारी बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये आदेश और दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को एफ आई आर धारा 154 द प्र सं के तहत देना चाहिये , उसके उपरांत जिला पुलिस अधीक्षक को द प्र सं की धारा 154(3) के तहत और वरिष्ठ पुलिस अधिकारीयो को द प्र सं की धारा 36 के तहत आई जी , डी आई जी से लेकर डीजीपी तक इसी धारा 36 के तहत शामिल हैं एफ आई आर भेजना चाहिये, अपराध के सबूत इकठ्ठे करना और अपराध सिद्ध करना पुलिस का काम है , यदि फिर भी पुलिस कार्यवाही न करे तो ललिता कुमारी बनाम बिहार राज्य के अनुसार आप पुलिस को केस देने के 15 दिन गुजरने ( 15 दिन गुजरने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सन 2019 में जारी किया है ) के बाद कभी भी आप जिला अदालत में धारा 200 का परिवाद लायें और जिला अदालत उसे रिजेक्ट करे या न सुने तो हाईकोर्ट में धारा 482 की पिटीशन लायें हाईकोर्ट एफ आई आर दर्ज करने और विवेचना करने व उसका धारा 173 के तहत रिपोर्ट यानि कि चालान पेश करने का आदेश जारी करेगा । इसमें खास ख्याल रखने वाली बात यह होगी कि आपने खुद ने जो भी जानकारी या साक्ष्य या सबूत इकठ्ठे करें हैं उन्हें बाकायदा किसी तकनीकी स्पेश्लिस्ट या किसी ऐसे एडवोकेट की मदद से जिसने कि बी एस सी गणित से या इंजीनियरिंग करने के बाद एल एल बी की हो ,
उसकी यानि ऐसे एडवोकेट की सहायता से एक डायरी में सारे ब्यौरे कलमबद्ध कर लेने चाहिये , यह न केवल हाईकोर्ट में काम देंगें बल्कि बाद में एफ आई आर के अदालत में मुकदमें में यानि क्रिमिनल केस के रूप में चलने में मुलजिमों को सजा दिलाने में काम आयेंगेंं , क्योंकि इलेक्ट्रानिक एविडेसेज और इलेक्ट्रानिक रिकार्डस कितने भी बार डिलीट करने के बावजूद कभी ख्त्त्म नहीं होते , ये डिलीट हो जाने के बाद भी बड़ी आसानी से रिकवर हो जाते हैं । चूंकि इन मामलों में एफ आई आर दर्ज न करने वाले या इससे जिम्मेवार सभी पुलिस कर्मी भी इस अपराध में मुलजिम बनते हैं और उनकी नौकरी तो जाती ही है , वेतन पेंशन तो जप्त होते ही हैं , जेल भी तुरंत ही जाना पड़ता है , लिहाजा वे आखरी दम तक साक्ष्य सबूत नष्ट करेंगें और आपको अदालतों तक जाने से रोकेंगें ही , क्योंकि उन्हें अपनी हर चीज जाजी और सीधे सीधे सजा और जेल नजर आती है , इसलिये इस प्रकार के मामले में जिला स्तर पर भी और हाई कोर्ट के स्तर पर भी एडवोकेट सही सोचसमझ कर चयन करें , जिसे पुलिस के खिलाफ और सायबर क्राइमों का लड़ने का बेहतरीन ज्ञान और तजुर्बा हो । ........
-- नरेन्द्र सिंह तोमर ,एडवोकेट , म. प्र. उच्च न्यायालय , खंडपीठ ग्वालियर एवं समस्त अधीनस्थ जिला एवं सत्र न्यायालय ।

सोमवार, मार्च 26, 2018

प्रोबोनो एडवोकेट ने म.प्र. पुलिस हेडक्‍वार्टर में साइबर क्राइम और गुंडागर्दी की दर्ज कराई इत्‍तला

प्रोबोनो एडवोकेट नरेन्द्र सिंह तोमर ने भारत सरकार की ओर से म. प्र. पुलिस के डी. जी. पी. के सायबर सेल में दर्ज कराई एफ. आई. आर. और एडिशनल इत्तलायें दीं. मामला सायबर क्राइम , आई. टी. एक्ट, आई. पी. सी. एवं लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987. से संबंधित.
मामला ग्‍वालियर पुलिस जोन के सायबर सेल के पुलिस अधीक्षक के हवाले किया गया , विवेचना व अनुसंधान जारी है


मंगलवार, फ़रवरी 20, 2018

अब जिला न्यालयालय भी ऑनलाइन हुये , जिला ई कोर्ट में भी अब इंटरनेट के जरिये ऑनलाइन ई फाइलिंग तथा हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की तरह सारी सुविधायें ई कोर्ट हुईं



अब जिला न्‍यायालय भी ऑनलाइन हुये , जिला ई कोर्ट में भी अब इंटरनेट के जरिये ऑनलाइन ई फाइलिंग तथा हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की तरह सारी सुविधायें ई कोर्ट हुईं
अब वकीलों को कोर्ट कैम्‍पस में बैठकर दूकान सजा कर नहीं बैठना पड़ेगा
मुरैना / ग्‍वालियर/ भि‍ण्‍ड / जबलपुर , भोपाल, इंदौर । 20 फरवरी 18. ( ग्‍वालियर टाइम्‍स) म.प्र. हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर म.प्र. की जिला अदालतें ( जिला एवं सत्र न्‍यायालयों को भी ई कोर्ट में तब्‍दील कर दिया गया है और अब म.प्र. के जिला एवं सत्र न्‍यायालयों में भी केसो की ई फाइलिंग, नकल प्रतिलिपि लेना , किसी भी प्रकार का आवेदन देना आदि, ई पेपरबुक आदि सभी सुविधायें अब इंटरनेट के जरिये ऑनलाइन फाइल किये जा सकेंगें , इसके अलावा न्‍यायालय की फीस भी ऑनलाइन ही जमा होगी ।
अभी तक प्रोबोनो एडवोकेट लीगल एड सेवायें एवं सहायता केन्‍द्रों को दूसरे जिले का केस मिलने पर अनेक जगह काफी दूरियों पर स्‍वयं उपस्‍थ‍ित होना पड़ता था , इस सुविधा के जिला न्‍यायालयों में लागू होने के बाद अब प्रोबोनो एडवोकेटस अपने कार्यालय से ही सभी प्रकार की ई फाइलिंग एवं आवेदन आदि किसी भी जिला एवं सत्र न्‍यायालय में इंटरनेट के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ई कोर्ट में दे सकेंगें , इसके अलावा वे कोर्ट भी ऑनलाइन ही बदल सकेंगें , जिस कोर्ट में उन्‍हें मामला सुनवाई उपयुक्‍त व उचि‍त जान पड़ेगी , या जिस जिला में केस सुना जाना चाहिये उसमें वे केस ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर सकेंगें । यह सुविधा एकदम उसी तरह है जैसे कि वर्तमान में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बेंच बदलने के लिये है ।
अब म.प्र. की जिला अदालतों में एडवोकेट का यूजर आई. डी. और पासवर्ड वही रहेगा जो कि उन्‍हें म.प्र. हाईकोर्ट के लिये प्राप्‍त हुआ था , वे म.प्र. हाईकोर्ट से प्राप्‍त यूजर आई. डी. व पासवर्ड का इस्‍तेमाल कर ही किसी भी जिला न्‍यायालय में लॉगिन कर सकेंगें । उन्‍हे अलग से यूजर आई. डी. व पासवर्ड नहीं लेना होगा । जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्‍ड‍िया का ए.ओ.आर. ( एडवोकेट ऑन रोल) यूजर आई. डी. व पासवर्ड पहले से ही अलग है , वह अलग व गुप्‍त ही रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के लिये ही लॉगिन हेतु रहेगा ।
हालांकि आधि‍कारिक व घोषणा के तौर पर यह सुविधा जिला न्‍यायालयों में शुरू कर दी गई है , और म.प्र. हाईकोर्ट की यूजर आई.डी. और पासवर्ड प्राप्‍त एडवोकेटस एवं प्रोबोनो लीगल एड एवं सर्वि‍सेज के लिये यह लिंक्स ओपन हो रहीं हैं,  किन्‍तु व्‍यावहारिक तौर पर अभी कई जिला न्‍यायालयों में बहुत तेजी से इस पर काम चल रहा है और इस समय हर जिला कोर्ट में ई फाइलिंग व अन्‍य ई कार्य हेतु अभी ई फाइलिंग लिंक्‍स आनलाइन नहीं की गई हैं , केवल ई कॉमर्स कोर्ट की लिंक ही प्रदर्श‍ित होती है , ऐसी दशा में ई एडवोकेटस , म.प्र. हाईकोर्ट की संबंधि‍त बेंच के वेब पोर्टल पर उपलब्‍ध सुपवधाओं के जरिये अधनीस्‍थ जिला न्‍यायालय के वेबपोर्टल पर इन सुविधाओं का उपयोग कर जरिये म.प्र. हाईकोर्ट अपना केस ई फाइल व अन्‍य सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं ।
इस प्रक्रिया के ऑनलाइन होते ही , जिला न्‍यायालयों में स्‍वत: ही वकीलों का बैठना बंद और इंटरनेट पर काम करना व आई.सीटी. में सुप्रशि‍क्ष‍ि त होना अनिवार्य हो जायेगा ।