रविवार, नवंबर 29, 2009

संवीक्षा उपरांत भिण्ड जिले के नामांकन पत्रों की अंतिम जानकारी

संवीक्षा उपरांत भिण्ड जिले के नामांकन पत्रों की अंतिम जानकारी

नपा अध्यक्ष के 163 और पार्षद के 1149 नामांकन वैध

भिण्ड 28 नवम्बर 2009

      नगरीय निकाय आम निर्वाचन 09 में प्रस्तुत किये गये नाम निर्देशन पत्रों की जांच के उपरांत भिण्ड जिले में नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों एवं पार्षद पदों के विधिमान्य पाए गये नामांकनों के तहत सभी 11 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के 163 और वार्ड पार्षदों के 1149 नामांकन शेष रहे।

      उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार चांदिल से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरपालिका भिण्ड में अध्यक्ष हेतु 12 और वार्ड पार्षद के 301 तथा नगर पालिका गोहद में अध्यक्ष  के 14 तथा वार्ड पार्षद के 163 अभ्यर्थी के नामांकन वैध पाए गए। इसीतरह नगर पंचायत अकोडा में अध्यक्ष के 08 और पार्षद के 67, फूफ में अध्यक्ष के 21 और पार्षद के 68, मेहगांव में अध्यक्ष के 25 और पार्षद 116, गोरमी में अध्यक्ष के 08, और पार्षद के 71, मौ में अध्यक्ष के 19 और पार्षद के 73, लहार में अध्यक्ष के 10 और पार्षद के 97, आलमपुर में अध्यक्ष के 14 और पार्षद के 54,दबोह में अध्यक्ष के  07 और पार्षद के 66 तथा नगर पंचायत मिहोना में अध्यक्ष के 25 और पार्षद पद के 73 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य पाए गये।

संवीक्षा में अध्यक्ष के 4 और पार्षद के 21 नामांकन निरस्त

      भिण्ड जिले में शुक्रवार को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा में नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के 4 और पार्षद पद के 21 नामांकन विधिमान्य नही पाए जाने से निरस्त हुए। जिसके तहत नगर पालिका भिण्ड में अध्यक्ष का एक और पार्षद के 9, नगर पंचायत गोरमी में अध्यक्ष 02 और पार्षद 05, नगर पंचायत लहार में अध्यक्ष का एक, और पार्षद के 02 तथा नगर पंचायत मिहोना में वार्ड पार्षद के 03 नामांकन निरस्त किए गये।

11 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष 167 और पार्षद के 1170 नामांकन हुए जमा

एक अन्य जानकारी में उप जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड ने बताया कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन 09 के तहत भिण्ड जिले की 02 नगर पालिकाओं सहित 09 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिये 167 और पार्षद पद के लिए 1170 नामांकन जमा हुए थे।

 

राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार चुनाव कानून के अपराध से बचे

राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार चुनाव कानून के अपराध से बचे

मतदाताओं को रिश्वत या पारितोषिक देना अपराध होगा

भिण्ड 28 नवम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली द्वारा बताया गया है ङ्ढि म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिङ्ढा आम निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए लागू की गई आदर्श आचार संहिता में कहा गया है ङ्ढि राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ऐसा कोई कत्य या आचरण न करें जो चुनाव कानून के तहत अपराध माना जाए। उन्होंने बताया ङ्ढि राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार को मद्रक एवं प्रङ्ढाशङ्ढ का नाम व पता लिखे विना कोई पोस्टर, इस्तहार एवं टेम्पलेट या परिपत्र नही निकालना चाहिए ङ्ढिसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव के उद्देश्य से आचरण एवं चरित्र या उम्मीदवार के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रङ्ढाशन नही कराना चाहिए जो मिथ्या हो। या जिसङ्ढे सत्य होने का विश्वास न हो। राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों को ङ्ढिसी चुनाव सभा में गडबडी नही करना चाहिए और न ही विघ्न डालना चाहिए। मतदान दिवस पर तथा उसङ्ढे एङ्ढ दिन पूर्व सार्वजनिक सभा नही करना चाहिए। मतदाताओं को रिश्वत या पारितोषिङ्ढ देना अपराध होगा।

      मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर ङ्ढिसी प्रङ्ढार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना र्प्रैतबंध होगा। इसतरह मतदाताओं को मतकेन्द्र तक लाने या ले जाने के लिये वाहन का उपयोग नही हो सकेगा। मतकेन्द्र में या उसङ्ढे आसपास विश्रृखल आचरण करना या मतकेन्द्र के अधिकारियों के कार्यो में वाधा डालना अपराध होगा। इसी तरह मतदाताओं का गलत नाम से मतदान का प्रयास करना भी अपराध माना जाएगा।

 

मतदान दिवस पर सैक्टर मजिस्ट्रेट रखेगें चौकस निगाह , 14 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त

मतदान दिवस पर सैक्टर मजिस्ट्रेट रखेगें चौकस निगाह , 14 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त

भिण्ड 28 नवम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली द्वारा नगरीय निकायों के मतदान को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तथा सुरक्षित रूप से सम्पन्न कराने के लिए 14 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गये है। नियुक्त ङ्ढिए गये अधिकारी मतदान दिवस पर  प्रभार सेक्टर अन्तर्गत मतदान गतिविधियों पर चौकस एवं पैनी निगाह रखेगें। जारी आदेशानुसार नगर पालिङ्ढा गोहद में श्रीमती नीना गौर, नगर पालिङ्ढा भिण्ड में ज्ञान स्वरूप पटेल और अम्बरीश श्रीवास्तव तथा आर एन मिश्रा और सुरेश श्रीवास्तव, नगर पंचायत मेहगांव में रामचरण लाल शाक्य, लहार में डीएन त्रिवेदी, आलमपुर में केएम दीक्षित, दबोह में फूलसिंह जादौन, मिहोना में सुरेश श्रीवास्तव, अकोडा में देवी सिंह तोमर, फूफ में ज्ञान स्वरूप पटेल, गोरमी में रामचरण लाल शाक्य तथा नगरपंचायत मौ में श्रीमती नीना गौर सैक्टर मजिस्ट्रेट का दायित्व निर्वाहन करेगी। नियुक्त ङ्ढिए गये सेक्टर अधिकारी 11 एवं 14 दिसम्बर को होने वाले मतदान दिवस पर प्रभार क्ष्ैेंत्रों में कानून एवं शांतिव्यवस्था बनाए रखने सहित सुरक्षित मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराने का दायित्व निर्वाहन करेगें।

 

प्रेक्षक प्रमोद शुक्ला ने निर्वाचन गतिविधियों की जानकारी ली, अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दल कर सकेगें सम्पर्क

प्रेक्षक प्रमोद शुक्ला ने निर्वाचन गतिविधियों की जानकारी ली, अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दल कर सकेगें सम्पर्क

भिण्ड 28 नवम्बर 2009

      राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन के लिये भिण्ड जिले में नियुक्त किए गये प्रेक्षक प्रमोद कुमार शुक्ला ने शनिवार को जिले में उपस्थित होकर संचालित की जा रही निर्वाचन गतिविधियों की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों से ली। श्री शुक्ला सर्किटहाउस भिण्ड के कक्ष क्रमांक एक में 30 नवम्बर तक रूके है। अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दल निर्वाचन से जुडी समस्याओं के संदर्भ में उनसे सम्पर्क कर सकेगें। श्री शुक्ला का मोबाईल दूरभाष 94251-69506 है उनके कक्ष में दूरभाष क्रमांक 07534-231291 है।

 

अपराधियों को बंदी बनाने वाले होगें पुरस्कृत

अपराधियों को बंदी बनाने वाले होगें पुरस्कृत

भिण्ड 28 नवम्बर 2009

      पुलिस अधीक्षक भिण्ड चंचल शेखर ने बताया कि भिण्ड सहित मुरैना जिले के विभिन्न धाराओं में आदतन 6 अपराधियों को बंदी बनाने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जायेगा। उन्होंने बताया कि म.प्र. पुलिस रेगुलेशन पैरा 80 में प्रदत्त शक्तियांनुसार अपराधियों को बंदी बनाने या बंदी करवाने या बंदीकरण का विरोध किये जाने पर विधि संगत आवश्यक शक्तियों का प्रयोग कर जो व्यक्ति बंदी बनायेगा। उसे पुरस्कृत किया जायेगा। जिले के अपराधी राकेश उर्फ करू पुत्र रामजीलाल शर्मा निवासी ऐतहार थापना बरेही पर 5 हजार विनोद पुत्र बताशी लाल दीक्षित निवासी बरई थाना लहार पर 3 हजार, विष्णु सिंह पुत्र शिशुपाल सिंह तोमर निवासी रायतपुरा जोटई थाना पोरसा पर 2 हजार तथा राधामोहन पुत्र हरनारायण निवासी मेहरी थाना लहार, दिलीप पुत्र रामचरण निवासी मेहरी थाना लहार तथा विजय पुत्र रामचरण निवासी मेहरी थाना लहार पर एक-एक हजार का पुरस्कार घोषित किया गया है।

 

नगर पालिका निर्वाचन, गोहद में 40 केन्द्रों पर होगा मतदान

नगर पालिका निर्वाचन, गोहद में 40 केन्द्रों पर होगा मतदान

दो जोनल अधिकारी एवं दो चिकित्सक नियुक्त

भिण्ड 28 नवम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बताया कि नगर पालिका आम निर्वाचन 09 के मतदान को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिये नगर पालिका गोहद में 40 मतदान केन्द्रो पर मतदान होगा।

      मतदान प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिये दो जोनल अधिकारी बनाए गये है। जोनल अधिकारियों के साथ एक-एक चिकित्सक भी नियुक्त किये गये है। मतदान केन्द्र क्रमांक एक एवं दो शासकीय क मावि, क्र 67 शा.प्रा.वि सर्वोदय गोहद, क्र 15 नगर पालिका कार्यालय गोहद, क्र 16 पानी की टंकी का बीच बाला कमरा, क्र 17,18, 19 एवं 20 इंदिरा कन्या प्रावि गोहद, क्र 21 एवं 22 प्रा.वि खरौआ गेट,क्र 23 एवं24 शा.प्रा.वि बडा बाजार गोहद, क्र 25 एवं 26 शा.मा.वि क्र 2 गोहद, क्र 27एवं 28 प्रा.वि बजरंग गोहद, क्र 29, 30 एवं 31 शा.मा.वि.क्र-1, 32एवं 33  शा कं.उमावि गोहद में बनाया गया है। 

      इसीतरह मतदान क्रमांक 3,4 एवं 5 शा.मा.वि सर्वोदय, क्र 8 एवं 9 विकास खण्ड कार्यालय, क्र 10, एन आर ई ई जी भवन गोहद, क्र 11,12,13 एवं 14 शा.उ.मा.वि नवीन गोहद, क्र 34 प्राथमिक विद्यालय गोहदी, क्र 35 कृषि उपज मण्डी कार्यालय गोहद, 36 शा.प्रा.वि करीतपुरा, क्र 37 ग्राम पंचायत भवन कीरतपुरा, क्र 38एवं 39 शा.प्रा.वि स्टेशन रोड गोहद चौकी, तथा मतदान क्र 40 शा.प्रा.वि हरगोविन्द पुरा गोहद चौक में बनाया गया है।