शुक्रवार, अप्रैल 09, 2010

पंचायतों के रिक्त पदों के उप चुनाव मई-जून में निर्वाचन आयोग ने लिया निर्णय

पंचायतों के रिक्त पदों के उप चुनाव मई-जून में निर्वाचन आयोग ने लिया निर्णय

मतदाता सूची तैयार करने कार्यक्रम घोषित

भिण्ड 8 अप्रैल 2010

       मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 31 मार्च 2010 की स्थिति में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त रहे स्थानों के लिए मई-जून माह में उप चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा ऐसी ग्राम पंचायतों में भी आम निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होगी जो नवगठित है या जिनका निर्वाचन वर्ष 2005 पूर्वाद्व में कराया गया था और जिनका 5 वर्ष कार्यकाल माह मई-जून 2010 में समाप्त हो रहा है वहॉ भी चुनाव होगें।

       म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 14 के अनुसार किसी पंचायत में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उप निर्वाचन के पूर्व मतदाता सूची उस वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिवस के आधार पर पुनरीक्षित की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम घोषित किया गया है। जिसके अनुसार 12 अप्रैल को प्रारंभिक मतदाता सूची तैयार होगी। मतदाता सूची का मुद्रण 21 अप्रैल को होगा।  अप्रैल 22 को प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन की कार्यवाही होगी तथा आम लोगों के निरीक्षण के लिए प्रारंभिक मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाएगी। अप्रैल 26 को प्रांरभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के संबंध में दावे एवं आपत्तियाँ आमंत्रित करने की सूचना जारी होगी। इसी दिन से दावे एवं आपत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही शुरू होगी। मई 3 प्रांरभिक मतदाता सूची के संबंध में दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख तय की गई है। दावे एवं आपत्तियों का निपटारा 7 मई को किया जाएगा। ग्राम पंचायत वार 11 मई को अनुपूरक सूची तैयार होगी। मई 14 को अनुपूरक सूची के कंकण एवं मुद्रण के साथ साथ अनुपूरक सूची मूल सूची के साथ जोडे जाने की कार्यवाही होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला रजिस्ट्रीकरण) अधिकारी को 18 मई को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसीदिन से अंतिम मतदाता सूची विक्रय के लिए उपलब्ध रहेगी।

 

शस्त्र पर लगे प्रतिबंध की जानकारी मुनादी कराकर दे कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को दिए निर्देश

शस्त्र पर लगे  प्रतिबंध की जानकारी मुनादी कराकर दे कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को दिए निर्देश

भिण्ड 8 अप्रैल 2010

       कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड रघुराज राजेन्द्रन ने भिण्ड जिले के सार्वजनिक स्थानों के आवागमन वाले क्षेत्रों में शस्त्र लेकर घूमने पर लगाए गये प्रतिबंध की जानकारी ग्रामों में कोटवार के जरिए मुनादी कराकर प्रसारित कराने के निर्देश दिए है। इस संबंध में जिले के अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे उनके प्रभार क्षेत्रों के समस्त ग्रामों में कोटवार के जरिए मुनादी कराकर आर्म्स अधिनियम 1962 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर शस्त्र लेकर घूमने पर लगाए गये प्रतिबंध की जानकारी आम लोगों को दिलाए। इस संबंध में पंचायत सचिवों के जरिए भी ग्राम पंचायतों में आर्म्स शस्त्र पर लगाए गये प्रतिबंध की जानकारी प्रसारित करने पर जोर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिन सार्वजनिक स्थानों पर जहां आम लोगों का आवागमन बना रहता है। वंहां पर शस्त्र ले जाने के लिए केवल शासकीय आर्म्स शस्त्रों को अधिकृत किया गया है। इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे कलेक्टर कार्यालय से अधिकृत नही किया गया है ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों पर शस्त्र लेकर घूमने की पात्रता नही होगी। ऐसे व्यक्तियों को आर्म्स शस्त्र अधिनियम 1962 के उल्लघंन का दोषी माना जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी विशेष प्रयोजन से किसी व्यक्ति को शस्त्र लेकर जाना जरूरी है तो ऐसे व्यक्ति अपने शस्त्र को कपडे में लपेटकर लेकर जा सकेगें परंतु उनका सार्वजनिक प्रदर्शन नही कर सकेगें। कोई भी व्यक्ति जिसके पास सरकारी शस्त्र नही है और जो प्रतिबंधात्मक क्षेत्र में शस्त्र प्रदर्शन करते हुये पाया जाएगा ऐसे व्यक्तियों पर आर्म्स शस्त्र अधिनियम 1962 के तहत कार्यवाही होगी। आयुध 1962 की कण्डिका के अनुसार अनुज्ञप्ति धारी या इस अनुज्ञप्ति के अधीन कार्य करने वाला कोई प्रतिधारक किन्ही ऐसे आयुधों को जो अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आते है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है वहां के सिवाए ऐसे किन्ही आयुधों को किसी मेले, धार्मिक जुलूस या अन्य सार्वजनिक मजमे या शैक्षणिक संस्था की प्रासीमाओं के भीतर नही ले जा सकेगा।