शुक्रवार, अक्तूबर 23, 2020

मतदान दल कर्मियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण, बिहारी एवं विद्यावती महाविद्यालय में 27 से 29 अक्टूबर तक, 3672 प्रशिक्षणार्थी होंगे शामिल

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत के निर्देशन में विधानसभा उप निर्वाचन 2020 हेतु मतदान दल कर्मचारियों का प्रशिक्षण दो पालियों में 27 अक्टूबर 2020 से 29 अक्टूबर 2020 तक प्रातः10 बजे से दोपहर 1 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक बिहारी महाविद्यालय भिण्ड एवं विद्यावती महाविद्यालय भिण्ड में आयोजित किया जावेगा। उक्त प्रशिक्षण में विधानसभा मेहगांव के 1968 प्रशिक्षणार्थी एवं विधानसभा गोहद के 1704 प्रशिक्षणार्थी शामिल होंगे।


माईक्रो आब्जर्वर का द्वितीय प्रशिक्षण 30 अक्टूबर को

  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत के निर्देशन में चलाए जा रहे प्रशिक्षण अभियान के अन्तर्गत विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के लिए विधानसभा क्षेत्र मेहगांव एवं गोहद के माईक्रो ऑब्जर्वर का द्वितीय प्रशिक्षण 30 अक्टूबर 2020 को जिला पंचायत भिण्ड के सभागार में प्रातः10 से 12 बजे तक दोपहर 12 से 02 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे सायं 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिण्ड आमसभाओं के प्रस्ताव आयोग को भेजने हेतु अधिकृत

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद अजा उप निर्वाचन के लिए आमसभाओं की अनुमति हेतु संबंधित रिटर्निंग ऑफीसर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनका परीक्षण करने के उपरांत प्रस्ताव को अनुमति हेतु आयोग को भेजने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिण्ड श्री यूएस सिकरवार को अधिकृत किया गया है।

लोकतंत्र को सशक्त करने मतदाता मतदान कर सशक्त भूमिका निभाएं


 हर एक मत का महत्व बराबर है। सभी मतदाताओं का नैतिक दायित्व है कि वे अनिवार्य रूप से मतदान करें और लोकतंत्र को सशक्तकरने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएँ। इस संदेश को हर एक मतदाता तक पहुँचाने के लिए सतत रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। इसीक्रम में मेहगांव एवं गोहद विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्रों में बीएलओ के नेतृत्व में मतदाताओं को मतदान का महत्व बताया जा रहा है। साथ ही मतदाताओं को बीएलओ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आजीविका समूहों द्वारा प्रेरित किया जा रहा है कि स्वयं तो अपनेमताधिकार का प्रयोग करें ही साथ ही अपने पड़ोसियों एवं परिजनों को भी मतदान का महत्व बता अनिवार्य रूप से मतदान के लिए प्रेरित करें।

एक आदतन अपराधी बृजेश पुत्र राजेन्द्र सिंह भदौरिया को किया 01 माह के लिए जिला बदर

 जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के प्रस्ताव पर एक आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है। आदतन अपराधी पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है।

    जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी बृजेश पुत्र राजेन्द्र सिंह भदौरिया निवासी 41 साल निवासी ग्राम हरीक्षा गढी थाना गोरमी जिला भिण्ड की विभिन्न आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उदेश्य से  लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने जिला भिण्ड एवं उसके निकटतमी जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से 01 माह की अवधि के लिए बाहर चला जाए तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलो की सीमा में प्रवेश न करने के आदेश जारी किए है।

चार आदतन अपराधियों को करानी होगी 01 माह प्रतिदिन , संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास उपस्थिति दर्ज

 जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के प्रस्ताव पर चार आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (1) क, ख, ग के अन्तर्गत यह कार्यवाही की है।     

    जिसमें आरोपी साहब सिंह पुत्र मोतीराम यादव निवासी यादव मोहल्ला गोहद हाल निवासी बडा बाजार गोहद थाना गोहद जिला भिण्ड, कृपा सिंह पुत्र मेहताब सिंह राजपूत निवासी कौंध की मडैया थाना रौन जिला भिण्ड, राहुल त्यागी पुत्र ओमकार त्यागी उम्र 22 साल निवासी कस्बा व थाना रौन जिला भिण्ड एवं नरेन्द्र गौर उर्फ नंदू गौर पुत्र सोबरन सिंह गौर उम्र 39 साल निवासी ग्राम पिपरौली थाना मेहगांव  जिला भिण्ड की आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने इन आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वे आदेश पारित दिनांक से 01 माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गविधियों/ क्रियाकलापो की जानकारी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को देगा।

कार्यालयों में अब होगी शत-प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति राज्य शासन द्वारा आदेश जारी

 भारत सरकार के अनलॉक-5 के निर्णय एवं विभिन्न विभागों द्वारा लगातार किए जा रहे अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में, कार्यालयों में कार्यक्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से अब अधिकारियों के ही समान सभी कर्मचारियों की, सभी कार्यालयों में उपस्थिति भी शत-प्रतिशत रहेगी। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

    कार्यालयों में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रत्येक कर्मचारी को स्वयं एवं अन्य की सुरक्षा के हेतु मास्क का उपयोग करना होगा। प्रत्येक कर्मचारी के लिए अनिवार्य होगा कि वह कार्यलयीन अवधि में मास्क से मुँह एवं नाक ढंककर रखें तथा बात करते समय मास्क को नीचे न करें। कार्यालयों में सोशल डिस्टेसिंग के लिए परस्पर पर्याप्त दूरी रखें। सम्पर्क में आने वाली सतहें, दरवाजों के हैंडल, हैंण्डरेल, शौचालय इत्यादि को नियमित रूप से सेनेटाईज किया जाए। अभिवादन के लिए आपस में हाथ न मिलायें तथा एक साथ बैठकर चाय/भोजन इत्यादि न करें। नियमित रूप से साबुन-पानी तथा एल्कोहल युक्त हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करें। कोविड-19 संबंधी कोई भी लक्षण जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार सांस लेने में तकलीफ आदि के लक्षण हों तो तत्काल फीवर क्लीनिक में परीक्षण करायें तथा संबंधित कार्यालय प्रमुख को सूचित करें।