शुक्रवार, नवंबर 06, 2009

खाद बीज दुकानों एवं गोदामों पर आकस्मिक छापा, एसडीएम की अगुवाई में कृषि महकमे ने दी दविश

खाद बीज दुकानों एवं गोदामों पर आकस्मिक छापा, एसडीएम की अगुवाई में कृषि महकमे ने दी दविश

भिण्ड 6 नवम्बर 2009

      अनुविभागीय दण्डाधिकारी भिण्ड डीआर कुर्रे एवं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मनोज कश्यप की संयुक्त कार्यवाही में भिण्ड शहर के खाद बीज एवं दवाओं के प्रतिष्ठानों पर शुक्रवार को आकस्मिक दविश डाली गई।  जिनमें अटेर रोड के हरीश चंन्द्र एवं आलोक तथा गल्ला मण्डी के कुसुम कान्त एण्ड संस एवं अभिषेक जैन गल्ला मण्डी खाद बीज एवं दवाओं के प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। अनुविभागीय दण्डाधिकारी उप संचालक कृषि ने सूक्षमता से खाद बीज के गोदामों एवं उनके लायसेंस तथा स्टाक पंजी और अन्य दस्तावेजों निरीक्षण किया गया।  

 

21 को राज्य स्तरीय बृहद लोक अदालत का आयोजन , समझौते के आधार पर निपटेगें मामले

21 को राज्य स्तरीय बृहद लोक अदालत का आयोजन , समझौते के आधार पर निपटेगें मामले

भिण्ड 6 नवम्बर 2009

      21 नवम्बर को म.प्र. राज्य स्तरीय वृहद लोक अदालत का आयोजन होगा। जिला भिण्ड विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हरिश्चन्द्र शर्मा ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार किया जा रहा है। जिला न्यायालय भिण्ड  एवं तहसील न्यायालयों के अधिक से अधिक प्रकरणों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर जायेगा। इस संबंध में वृहद लोक अदालत आयोजन की आरंभिक तैयारी शुरू की जा चुकी है।

  जिला विधिक सेवा प्राधिकर के सचिव आर के वर्मा ने बताया कि लोक अदालत में रखे गये दीवानी एवं फौजदारी प्रकरण तथा मोटर दुर्घटना दावा, भरण पोषण, घरेलू हिंसा तथा विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत विचराधीन प्रकरणों को रखा गया है। प्रत्येक न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सूचना पत्र जारी किये गये है तथा राजस्व न्यायालयों की भी समझौता योग्य प्रकरणों की लोक अदालत में निराकरण किये जाने हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त पत्र प्रेषित कर अत्याधिक प्रकरण लोक अदालत में रखे जाने हेतु जिला कलेक्टर से चर्चा की गई। वृहद्व लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य आपसी समझौते से प्रकरण निपटने पर कटुता समाप्त होती है तथा धन एवं समय की बचत होती है।

दवानी प्रकरणों मे न्याय शुल्क वापिस हो जाती है तथा लोक अदालत का आदेश अंतिम होता है पक्षकारों को विवाद सुलह और समझौते के आधार पर निपटने से सदेव के लिए कटुता समाप्त हो जाती है मोटर दुर्घटना के प्रकरणों में शीघ्र मुआवजा मिल जाता है लोक अदालत से आम जनता को उपरोक्त वर्णित लाभ होने से भाई चारे की भावना उत्पन्न होकर अनावीयता का वातावरण निर्मित हो जाता है आम जनता से अपने प्रकरणों की वृहद्व लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर निपटाने की अपील की गयी।

 

पिछडे वर्गो के लिए स्वरोजगार योजना शुरू , 30 नवम्बर तक आवेदन आमंत्रित

पिछडे वर्गो के लिए स्वरोजगार योजना शुरू , 30 नवम्बर तक आवेदन आमंत्रित

भिण्ड 6 नवम्बर 09

      महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भिण्ड ने बताया कि आयुक्त पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा मुख्यंत्री पिछडा वर्ग स्वरोजगार योजना केवल पिछडा वर्ग के पात्र युवक एवं युवतियां लाभान्वित होगें। इस योजना में शासन द्वारा निर्धारित पात्र गतिविधियों को स्थापित कर पिछडे वर्ग के हितग्राही स्वरोजगार स्थापित कर सकेगें। योजनान्तर्गत आवेदक को परियोजना लागत 2.50 से लेकर अधिकतम 25 लाख रूपये तक होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवम्बर 09 है।

 इस योजना के अन्तर्गत पूजीगत अनुदान 25 प्रतिशत रहेगा यदि अन्य योजनान्तर्गत पूजीगत अनुदान देय है तो उतनी राशि कम करते हुये 25 प्रतिशत तक कुल पूजीगत अनुदान दिया जावेगा, यह अनुदान बैंक ऋण का प्रथम किश्त वितरित होने के पश्चात 2 वर्ष तक आवेदक द्वारा उद्योग व्यवसाय इत्यादि की वास्तविकता स्थापना एवं नियमित ऋण भुगतान करने पर तथा रिफाल्टर न होने की स्थिति में सीधे बैंक खाते में भुगतान किया जोवगा। इस योजना के तहत हितग्राही को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान बर्किग केपीटल पर 5 वर्ष के लिये प्राप्त होगा, यदि हितग्राही अपनी किश्त नियमित रूप से वापिस करने में चूक जाता है तो उन्हें कोई ब्याज अनुदान नही प्राप्त होगा। इस योजना का लाभ ऐसे आवेदकों को नही मिलेगा जिनके ऊपर मध्यप्रदेश शासन अथवा मध्यप्रदेश केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना के तहत डिफाल्टर के रूप में ऋण बकाया है।

कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ गलत एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर प्राप्त करता है तो उसे प्रदाय की गई समस्त अनुदान राशि मय ब्याज एवं दाण्डित ब्याज के साथ एक मुश्त किश्त के रूप में बसूल की जावेगी तथा विधि सम्मत अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

इस योजना में स्वयं का रोजगार स्थापित हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है आवेदन पत्र कार्यालयीन समय में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र लहार रोड भिण्ड में निर्धारित शुल्क 10 रूपये देकर प्राप्त किये जा सकेगें। आवेदन की आयु संबंधी प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र परिवार की वार्षिक आय क्रिमीलेयर सीमा से कम हो क्रीमीलेयर के अन्तग्रत आने वाले व्यक्ति अथवा उनके आश्रित योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नही होगें। आवेदक की उम्र  10 से 55 वर्ष के बीच होना चाहिए, पिछडा वर्ग होने का जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी, विस्तृत जानकारी हेतु महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भिण्ड से कार्यालयीन समय में सम्पर्क करें।

 

अपराधी को बंदी कराने वाले होगें पुरस्कृत

अपराधी को बंदी कराने वाले होगें पुरस्कृत

भिण्ड 6 नवम्बर 2009

      पुलिस अधीक्षक भिण्ड ने जिले के एक आदतन अपराधी जिस पर विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्व है को बंदी बनाने अथवा बंदी करवाने या बंदी कराने हेतु सही सूचना देने की अपील जिले के लोगों से की है। बंदी कराने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाएगा।

      अधिकृत जानकारी के अनुसार थाना रौन के ग्राम मेहदा के निवासी गुलाब सिंह पुत्र रामशंकर मिर्धा (खंगार) पर भिण्ड जिले के थाना रौन, उनकी तध हुजरात कोतवाली ग्वालियर पर भारतीय 903 प्रक्रिया के तहत विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज है। अपराधी व्यक्ति की सही सही जानकारी देने वाले अथवा अपराधी को बंदी करवाने वाले व्यक्ति को पुस्कृत किया जाएगा।