शुक्रवार, नवंबर 06, 2009

पिछडे वर्गो के लिए स्वरोजगार योजना शुरू , 30 नवम्बर तक आवेदन आमंत्रित

पिछडे वर्गो के लिए स्वरोजगार योजना शुरू , 30 नवम्बर तक आवेदन आमंत्रित

भिण्ड 6 नवम्बर 09

      महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भिण्ड ने बताया कि आयुक्त पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा मुख्यंत्री पिछडा वर्ग स्वरोजगार योजना केवल पिछडा वर्ग के पात्र युवक एवं युवतियां लाभान्वित होगें। इस योजना में शासन द्वारा निर्धारित पात्र गतिविधियों को स्थापित कर पिछडे वर्ग के हितग्राही स्वरोजगार स्थापित कर सकेगें। योजनान्तर्गत आवेदक को परियोजना लागत 2.50 से लेकर अधिकतम 25 लाख रूपये तक होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवम्बर 09 है।

 इस योजना के अन्तर्गत पूजीगत अनुदान 25 प्रतिशत रहेगा यदि अन्य योजनान्तर्गत पूजीगत अनुदान देय है तो उतनी राशि कम करते हुये 25 प्रतिशत तक कुल पूजीगत अनुदान दिया जावेगा, यह अनुदान बैंक ऋण का प्रथम किश्त वितरित होने के पश्चात 2 वर्ष तक आवेदक द्वारा उद्योग व्यवसाय इत्यादि की वास्तविकता स्थापना एवं नियमित ऋण भुगतान करने पर तथा रिफाल्टर न होने की स्थिति में सीधे बैंक खाते में भुगतान किया जोवगा। इस योजना के तहत हितग्राही को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान बर्किग केपीटल पर 5 वर्ष के लिये प्राप्त होगा, यदि हितग्राही अपनी किश्त नियमित रूप से वापिस करने में चूक जाता है तो उन्हें कोई ब्याज अनुदान नही प्राप्त होगा। इस योजना का लाभ ऐसे आवेदकों को नही मिलेगा जिनके ऊपर मध्यप्रदेश शासन अथवा मध्यप्रदेश केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना के तहत डिफाल्टर के रूप में ऋण बकाया है।

कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ गलत एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर प्राप्त करता है तो उसे प्रदाय की गई समस्त अनुदान राशि मय ब्याज एवं दाण्डित ब्याज के साथ एक मुश्त किश्त के रूप में बसूल की जावेगी तथा विधि सम्मत अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

इस योजना में स्वयं का रोजगार स्थापित हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है आवेदन पत्र कार्यालयीन समय में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र लहार रोड भिण्ड में निर्धारित शुल्क 10 रूपये देकर प्राप्त किये जा सकेगें। आवेदन की आयु संबंधी प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र परिवार की वार्षिक आय क्रिमीलेयर सीमा से कम हो क्रीमीलेयर के अन्तग्रत आने वाले व्यक्ति अथवा उनके आश्रित योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नही होगें। आवेदक की उम्र  10 से 55 वर्ष के बीच होना चाहिए, पिछडा वर्ग होने का जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी, विस्तृत जानकारी हेतु महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भिण्ड से कार्यालयीन समय में सम्पर्क करें।

 

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