शुक्रवार, जुलाई 31, 2009

शिक्षक अदालत आयोजित होगी, शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वाहन ईमानदारी से करें-कलेक्टर श्री जैन

शिक्षक अदालत आयोजित होगी, शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वाहन ईमानदारी से करें-कलेक्टर श्री जैन

भिण्ड 30 जुलाई 2009

       शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु सभी शिक्षक गण अपने दायित्वों का निर्वाहन ईमानदारी से करें, शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण हेतु जनपद स्तर पर शिक्षक अदालतों का आयोजन किया जावेगा। यह निर्देश कलेक्टर श्री के.सी.जैन ने आज जिले के सभी हाईस्कूल व हायर सैकेन्ड्री स्कूल के प्राचार्यो की शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में आयोजित बैठक में दिए। बैठक में जिला शिक्षाधिकारी श्री भिलवार, जिला परियोजना समन्वयक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

       कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि शिक्षक गणों की देश की नव पीढी को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि  शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वाहन इमानदारी से करें। उन्होंने कहा कि विद्यालय समय पर खुले तथा बच्चों व शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जावे। उन्होंने कहा कि विद्यालय का रिजेल्ट ठीक न होने पर संबधित प्राचार्य व वीईओ का दायित्व निर्वाहन किया गया है।

       कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि संकुल प्राचार्यो को अपने अधिनस्थ विद्यालयों के शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के अधिकार दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने सभी प्राचार्यो से अपने अधिनस्थ संस्थान का निरीक्षण करने तथा निरीक्षण टीप प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने संकुल का युक्ति युक्त करण करने के निर्देश भी जिला शिक्षाधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक को समस्याओं के प्रति भी जिला प्रशासन गंभीर है उनके निराकरण हेतु शिक्षक अदालत लगाने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षक 31 अगस्त तक अपनी समस्याएें ब्लॉक खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराये, सितम्बर माह में इन समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जावेगा तथा अक्टूबर माह में कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर शिक्षक अदालत का आयोजन किया जावेगा।

       उन्होंने 10 अगस्त तक सभी विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही 9 अगस्त से 14 अगस्त तक नि:शुल्क गणवेश वितरण व सायकल वितरण मेले आयोजित किए जावेगें। इन मेलों में प्राचार्य कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहेगें तथा मेलों की कार्य प्रणाली पर नजर रखें।

 

निलंबित श्रम निरीक्षक के विरूद्व विभागीय जॉच संस्थित

निलंबित श्रम निरीक्षक के विरूद्व विभागीय जॉच संस्थित

भिण्ड 30 जुलाई 2009

       कलेक्टर श्री के.सी. जैन ने लोकसभा निर्वाचन 2009 के अन्तर्गत लागू आर्दश आचरण संहिता के दौरान बिना सूचना के मुख्यालय से गायव रहने वाले निलंबित श्रम निरीक्षक श्री ए.पी.एस चौहान के विरूद्व विभागीय जांच स्थापित करने के निर्देश दिए है।

       कलेक्टर श्री जैन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि श्री चौहान द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2009 की आदर्श आचरण संहिता दिनांक 2 मार्च 09 को लागू हो जाने के पश्चात सभी कार्यालय प्रमुखों को यह आदेश दिए जाने पर कि कार्यालय में पदस्थ सभी अधिकारी, कर्मचारी बगैर कलेक्टर की पुर्वानुमति के अवकाश पर नही आयेगें और न ही मुख्यालय छोडेंगे, के बावजूद भी श्री चौहान दिनांक 3 मार्च 09 एवं 18 मार्च 09 को मुख्यालय से अनुपस्थित पाए गए। इस प्रकार आपके द्वारा निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का उल्लघन किया गया है जिसके लिए श्री चौहान दोषी है जिसके कारण आपके विरूद्व म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 14 के तहत नियमित विभागीय जॉच संस्थित की गई है।

 

स्वतंत्रता दिवस तैयारियों की बैठक 3 अगस्त को

स्वतंत्रता दिवस तैयारियों की बैठक 3 अगस्त को

भिण्ड 30 जुलाई 2009

       स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की बैठक 3 अगस्त 09 को प्रात:11 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न होगी। बैठक कलेक्टर श्री के.सी. जैन की अध्यक्षता में सम्पन्न होगी।

       स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त 09 को मनाये जाने की रूपरेखा तैयार किये जाने हेतु दिनांक 3 अगस्त 09 को 11 बजे कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया जाकर उक्त बैठक समाप्ति पर अन्य विषय पीजी प्रकोष्ठ, जनसुनवाई मुख्यमंत्री शिकायत प्रकोष्ठ, अनुकम्पा नियुक्ति एवं पेंशन प्रकरणों के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया है।

 

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित

भिण्ड 30 जुलाई 2009

       जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मालनपुर जिला भिण्ड के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2009-10 हेतु गोहद एवं मेहगांव तहसील के शहरी, ग्रामीण क्षैत्र के बेरोजगार युवक, युवतियों का स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।

       महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र मालनपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदन दिनां को आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ग्राम पंचायत, नगर पालिका का जनसंख्या, अनापत्ति प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, समुदाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, राशन कार्ड, मूल निवास, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस की सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति, स्वयं का भवन संबंधी सहकति यदि किराये से है तो किरायानामा, लीज डीड की छायाप्रति, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकि योग्यता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति उत्पादन की 10 लाख रूपये से ऊपर की इकाई सेवा उद्योग में 5 लाख से ऊपर की इकाई के लिये 8 वींर् उत्तीण प्रमाण पत्र आवश्यक है।, मशीनरी के वर्तमान दरों के कुटेशन, खनिज आधारित उद्योगों जैसे ईट भट्टा स्टोन क्रेशर आदि के लिये वांछित विभाग की स्वीकृति की सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का एक्नालेजमेंट मेमोरेण्डम-1 की सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति उद्योग, सेवा हेतु, विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन के लिये सहमति पत्र, नोटरी द्वारा प्रमाणित संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र, प्रोजैक्ट रिपोर्ट, स्व सहायता समूह गरीबी रेखा के समूह सहित बशर्ते उन्होंने किसी भी योजना के तहत लाभ नही लिया हो, उक्त योजनान्तर्गत पात्र है साथ ही सोसायटी, रजिस्ट्री अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत संस्थाऐ, उत्पादन सहकारी समितियां, दानदाता न्यास उक्त योजना के अन्तर्गत सहायता हेतु पात्र है। आवेदक द्वारा परियोजना लागत में स्वंय का अंशदान स्वीकृत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत होगा साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग को स्वीकृत परियोजना लागत का 5 प्रतिशत अंशदान देय होगा। आवेदक को स्वीकृत परियोजना लागत का सामान्य श्रेणी में शहरी क्षेत्र में 15 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग को स्वीकृत परियोजना लागत की शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी। उक्त योजनान्तर्गत एक परिवार का एक ही व्यक्ति सहायता हेतु पात्र होगा। योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्यो की अनुमति नहीं दी जावेगी।

 

सर्प दंश से मृतक के परिवारों को पचास-पचास हजार रूपये की आर्थिक सहायता

सर्प दंश से मृतक के परिवारों को पचास-पचास हजार रूपये की आर्थिक सहायता

भिण्ड 30 जुलाई 2009

       कलेक्टर श्री के.सी. जैन द्वारा सर्प दंश से मृत दो व्यक्तियों के परिजनों को पचास-पचास हजार रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

       श्री जैन ने बताया कि श्री भगवानदास पुत्र सेवाराम नाई निवासी मौ तहसील गोहद को 50 हजार रूपये व लक्ष्मी देवी पत्नी महेन्द्र सिंह खगार निवासी अरूसी को आर.बी.सी.64 के प्रावाधानों के तहत 50 हजार रूपये की सहायता स्वीकृत की गई है।

 

आपराधिक प्रवृत्ति के 11 व्यक्तियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित

आपराधिक प्रवृत्ति के 11 व्यक्तियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित

भिण्ड 30 जुलाई 2009

       कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.सी.जैन ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड की अनुशंसा पर आपराधिक प्रवृत्ति के 11 व्यक्तियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिये है।

       कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी श्री जैन ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड की अनुशंसा पर आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति श्री पुत्तन सिंह पुत्र श्री माखन सिंह कुशवाह निवासी बाराकला हाल पेच नम्बर दो, श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप सिंह गुर्जर निवासी लटकन का पुरा थाना मालनपुर, श्री रामोतार पुत्र श्री भागीरथ शर्मा, श्री सत्यनाराय पुत्र श्री भागीरथ शर्मा निवासी बिरगवां थाना पावई, श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री बदन सिंह तथा श्री मुन्नासिंह पुत्र श्री मेघसिंह गुर्जर एवं श्री रामबरन सिंह पुत्र श्री सिरनाम गुर्जर, श्री धमेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामधुन सिंह भदौरिया निवासी बनीकापुरा थाना मेहगांव, श्री पुल्ली उर्फ पुलन्दर सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह गुर्जर निवासी सरसेड थाना मेहगांव, श्री मोहर सिंह पुत्र श्री रधीन सिंह निवासी गोना हरदास का पुरा थाना मेहगांव, श्री सर्वेश्वर दयाल पुत्र श्री महेन्द्र सिंह शर्मा निवासी महानंद कस्बा गोहद के शस्त्र लायसेंस निलंबित किये गये है।

 

जनपद पंचायत रौन अन्तर्गत संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 की सूची जारी

जनपद पंचायत रौन अन्तर्गत संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 की सूची जारी

भिण्ड 30 जुलाई 2009

       जनपद पंचायत रौन अन्तर्गत संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के पदों की भर्ती हेतु अनन्तिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। जिसके अन्तर्गत अनारक्षित 19, पिछडा वर्ग 7, अनुसूचित जाति के 11 तथा प्रयोग शाला सहायक के 3 पदों हेतु अभ्यर्थियों का चयपन किया गया है।

       मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रौन से प्राप्त जानकारी के अनुसार संविदा शाला वर्ग 3 की अनारक्षित प्रवर्ग की सम्मिलित मेरिट सूची में रामविहारी शर्मा, रजनी कुशवाह, पुष्पपाल सिंह, गजेन्द्र सिंह गहलोती, सुन्दर सिंह, अम्बरीश पाण्डेय, आनन्दकुमार त्रिपाठी, अमरनाथ सेठ, अरविन्द सिंह राजपूत, सुनील कुमार व्यास, योगेन्द्र सिंह, सत्यदेव ओझा, संजेश कुमार, संगीता भदौरिया, अनोज शर्मा, सरोज चौहान, बंदना दुबे, सुषमा शर्मा, गीता चौहान अनारक्षित प्रवर्ग की विकलांग अभ्यर्थियों की मेरिट सूची में रामबिहारी शर्मा, रजनी कुशवाह, पुष्पपाल सिंह, गजेन्द्र सिंह गहलोत, सुन्दर सिंह, अम्बरीश पाण्डेय, आनन्द कुमार त्रिपाठी, अमरनाथ सेठ, अरविन्द सिंह राजपूत, सुनील कुमार व्यास, योगेन्द्र सिंह, सत्यदेव ओझा, संजेश कुमार, संगीता भदौरिया, अनोज शर्मा, सरोज चौहान, बंदना दुबे, सुषमा शर्मा, गीता चौहान, अनुसूचित जाति प्रवर्ग की 50 प्रतिशत महिला आरक्षण सूची में यशवंत सिंह, बलवीर सिंह, राजेन्द्र सिंह जाटव, मुकेश कुमार वर्मा, वीरसिंह, अजयप्रताप सिंह, सुनील कुमार, प्रतिमा गौतम, कु संगीता दीप, स्वदेशी शाक्य, राजकुमारी, पिछडा वर्ग की 50 प्रतिशत महिला आरक्षण सूची में जितेन्द्र सिंह, बासुदेव सिंह नरवरिया, असलमखांन, परशुराम कुशवाह, रमाकांत सिंह गुर्जर, जानकी, अनीता कुशवाह, अनारक्षित प्रवर्ग की प्रयोग शाला सहायक 50 प्रतिशत महिला आरक्षण सहित सूची में रजनी कुशवाह, पुष्पपाल सिंह, भारती सिंह वैश शामिल है।

 

विकास के लिये साझा प्रयास जरूरी - मुख्य न्यायाधिपति श्री पटनायक

विकास के लिये साझा प्रयास जरूरी - मुख्य न्यायाधिपति श्री पटनायक

मुख्य न्यायाधिपति द्वारा जिला न्यायालय में पक्षकारों के बैठने के लिये लगी बैंचों का लोकार्पण, वृक्षोरोपण भी किया 

ग्वालियर 30 जुलाई 09। राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति, न्यायमूर्ति श्री ए के. पटनायक ने जिला न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ की पहल पर पक्षकारों के बैठने के लिये लागाईं गईं बैंचों का आज लोकार्पण किया। इससे पहले उन्होने जिला न्यायालय परिसर में अशोक का पौधा रोप कर वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस अवसर पर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री आर के. गुप्ता, श्री सुभाष संवत्सर, श्री ए के. श्रीवास्तव, श्री एस के. गंगेले, श्री अभय एम. नायक, श्री एस एस. द्विवेदी, श्री बी एम. गुप्ता, श्री ए पी. श्रीवास्तव व न्यायमूर्ति श्रीमती इन्द्राणी दत्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए के. मिश्रा , उच्च न्यायालय खण्डपीठ के रजिस्ट्रार श्री आर पी. वर्मा, जिला न्यायाधीश विजीलेंस श्री आई एस. श्रीवास्तव, सिविल जज श्री जे पी. राव व श्री आर के. गुप्ता, श्री आर पी. सोनी व जिला न्यायालय के रजिस्ट्रार श्री आर के. जैन सहित अन्य न्यायाधीशगण, अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री श्याम बिहारी मिश्र, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री डी के. कटारे व सचिव श्री राम विलाश शर्मा, जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक श्री ए. साँई मनोहर, मुख्य वनसंरक्षक श्री सिन्हा, वन संरक्षक श्रीमती समिता राजौरा तथा अभिभाषकगण मौजूद थे।

      मुख्य न्यायाधिपति श्री ए के. पटनायक ने ग्वालियर अभिभाषक संध द्वारा पक्षकारों को बैठने की सहूलियत देने के लिये बैंच लगाने की पहल की सराहना करते हुए कहा कि हम खुद सक्षम होकर ही विकास पथ पर आगे बढ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एवं जडीशियली के अपने सीमित संसाधन होते है अत: अभिभाषकों को अपनी अधोसंरचनागत जरूरतों की पूर्ति के लिये भी संयुक्त प्रयास करने चाहिये। श्री पटनायक ने कहा कि इस प्रकार की हर रचनात्मक पहल में जुडीशियली भी अपना पूर्ण सहयोग देगी। उन्होंने प्रदेश के अन्य जिलों के न्यायालयों में संयुक्त प्रयायों से हुए विकास कार्यों का उदाहरण भी दिया। मुख्य न्यायाधिपति ने कहा कि ग्वालियर में लायर्स ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की पहल अभिभाषक संघ करें, जुडीशियली भी इसमें अपना पूर्ण सहयोग देगी। उन्होंने कहा अभिभाषकगण संगठित होकर नेक काम के लिये संयुक्त प्रयास करेंगे तो काउन्सिल पर भी उनकी मांगें मानने के लिये दबाव बनेगा। श्री पटनायक ने कहा कि अभिभाषकगण साझा प्रयासों से अपना समूह बीमा करा सकते हैं और अपनी अन्य दिक्कतों का समाधान भी खुद कर सकते है। मुख्य न्यायाधिपति ने एडव्होकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत की स्वतत्रता में तत्समय महात्मागांधी, जवाहर लाल नेहरू व सुभाष चंद बोस आदि ने अपनी वकालत से अंग्रेजों को भी अपना लोहा मनवाया। अत: आज के भी एडव्होकेट्स भी संगठित होकर इतने सक्षम बनें, जिससे उन्होंने किसी प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत न रहे।

मुख्य न्यायाधिपति ने वृक्षारोपण को आज की महती आवश्यकता निरूपित करते हुए कहा कि हरीतिमा से हमारे दिमाग व सम्पूर्ण जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अत: ग्वालियरवासी भी चारो तरफ पेड़ ही पेड़ लगाकर ग्वालियर को हरा भरा करने की मुहिम जारी रखें।

      उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ के पोर्टफोलियो न्यायाधिपति श्री सुभाष संवत्सर ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारा काम केवल मुकदमों के निराकरण मे सहयोग करना भर नहीं है, अपितु हमारा दायित्व है कि हम पक्षकारों की सुविधाओं का भी ध्यान रखें। इस दिशा में ग्वालियर अभिभाषक संध ने सराहनीय पहल की है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए के. मिश्रा ने कहा कि नि:शक्त वृध्द एवं महिला पक्षकारों के लिये बैठने की सुविधा जुटाना इन सबके प्रति गहरी संवेदनशीलता को दर्शाता है।

      कार्यक्रम में अभिभाषक संध के अध्यक्ष श्री डी के. कटारे ने स्वागत उद्बोधन एवं अन्त में वरिष्ठ अभिभाषक श्री पुरूषोत्तम पाण्डेय ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन अभिभाषक संघ के सचिव श्री रामविलाश शर्मा ने किया।