शुक्रवार, जुलाई 31, 2009

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित

भिण्ड 30 जुलाई 2009

       जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मालनपुर जिला भिण्ड के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2009-10 हेतु गोहद एवं मेहगांव तहसील के शहरी, ग्रामीण क्षैत्र के बेरोजगार युवक, युवतियों का स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।

       महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र मालनपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदन दिनां को आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ग्राम पंचायत, नगर पालिका का जनसंख्या, अनापत्ति प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, समुदाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, राशन कार्ड, मूल निवास, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस की सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति, स्वयं का भवन संबंधी सहकति यदि किराये से है तो किरायानामा, लीज डीड की छायाप्रति, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकि योग्यता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति उत्पादन की 10 लाख रूपये से ऊपर की इकाई सेवा उद्योग में 5 लाख से ऊपर की इकाई के लिये 8 वींर् उत्तीण प्रमाण पत्र आवश्यक है।, मशीनरी के वर्तमान दरों के कुटेशन, खनिज आधारित उद्योगों जैसे ईट भट्टा स्टोन क्रेशर आदि के लिये वांछित विभाग की स्वीकृति की सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का एक्नालेजमेंट मेमोरेण्डम-1 की सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति उद्योग, सेवा हेतु, विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन के लिये सहमति पत्र, नोटरी द्वारा प्रमाणित संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र, प्रोजैक्ट रिपोर्ट, स्व सहायता समूह गरीबी रेखा के समूह सहित बशर्ते उन्होंने किसी भी योजना के तहत लाभ नही लिया हो, उक्त योजनान्तर्गत पात्र है साथ ही सोसायटी, रजिस्ट्री अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत संस्थाऐ, उत्पादन सहकारी समितियां, दानदाता न्यास उक्त योजना के अन्तर्गत सहायता हेतु पात्र है। आवेदक द्वारा परियोजना लागत में स्वंय का अंशदान स्वीकृत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत होगा साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग को स्वीकृत परियोजना लागत का 5 प्रतिशत अंशदान देय होगा। आवेदक को स्वीकृत परियोजना लागत का सामान्य श्रेणी में शहरी क्षेत्र में 15 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग को स्वीकृत परियोजना लागत की शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी। उक्त योजनान्तर्गत एक परिवार का एक ही व्यक्ति सहायता हेतु पात्र होगा। योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्यो की अनुमति नहीं दी जावेगी।

 

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