शुक्रवार, जुलाई 31, 2009

निलंबित श्रम निरीक्षक के विरूद्व विभागीय जॉच संस्थित

निलंबित श्रम निरीक्षक के विरूद्व विभागीय जॉच संस्थित

भिण्ड 30 जुलाई 2009

       कलेक्टर श्री के.सी. जैन ने लोकसभा निर्वाचन 2009 के अन्तर्गत लागू आर्दश आचरण संहिता के दौरान बिना सूचना के मुख्यालय से गायव रहने वाले निलंबित श्रम निरीक्षक श्री ए.पी.एस चौहान के विरूद्व विभागीय जांच स्थापित करने के निर्देश दिए है।

       कलेक्टर श्री जैन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि श्री चौहान द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2009 की आदर्श आचरण संहिता दिनांक 2 मार्च 09 को लागू हो जाने के पश्चात सभी कार्यालय प्रमुखों को यह आदेश दिए जाने पर कि कार्यालय में पदस्थ सभी अधिकारी, कर्मचारी बगैर कलेक्टर की पुर्वानुमति के अवकाश पर नही आयेगें और न ही मुख्यालय छोडेंगे, के बावजूद भी श्री चौहान दिनांक 3 मार्च 09 एवं 18 मार्च 09 को मुख्यालय से अनुपस्थित पाए गए। इस प्रकार आपके द्वारा निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का उल्लघन किया गया है जिसके लिए श्री चौहान दोषी है जिसके कारण आपके विरूद्व म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 14 के तहत नियमित विभागीय जॉच संस्थित की गई है।

 

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