बुधवार, दिसंबर 09, 2009

निर्वाचन सामग्री वितरण पर मतदान दलों की उपस्थिति अनिवार्य

निर्वाचन सामग्री वितरण पर मतदान दलों की उपस्थिति अनिवार्य

भिण्ड 8 नवम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन के मतदान की सामग्री वितरण के समय मतदान दलों की उपस्थिति अनिवार्य की है इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन सामग्री वितरण के दौरान मतदान दल जोन में सम्मिलित मतदान केन्द्रों के मतदान दलों से परिचय प्राप्त करेगें।

6 नगरीय निकायों की निर्वाचन सामग्री का वितरण 10 को

प्रथम चरण में गोहद,अकोडा,फूफ, मेहगांव, मिहोना और दबोह नगर पंचायत में 11 दिसम्बर को होने वाले मतदान के लिए मतदान दलों को निर्वाचन सामग्रियों का वितरण 10 दिसम्बर को किया जाएगा। जिसके तहत जल संसाधन कार्यालय गोहद, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहगांव, शासकीय माध्यमिक विद्यालय फूफ, नगर पंचायत अकोडा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिहोना और नगर पंचायत कार्यालय दबोह से सामग्री वितरण होगी।

      द्वितीय चरण में भिण्ड जिले की एक नगर पालिका एवं चार नगर पंचायतों के लिए 14 दिसम्बर को होने वाले मतदान हेतु 13 दिसम्बर को निर्वाचन सामग्रियों का वितरण होगा। नगर पालिका भिण्ड के लिए कार्यालय कलेक्ट्रेट भिण्ड, नगर पंचायत गोरमी हेतु शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नगर पंचायत मौ हेतु शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नगर पंचायत लहार हेतु तहसील कार्यालय लहार, और नगर पंचायत आलमपुर की सामग्री नगर पंचायत आलमपुर कार्यालय से वितरित होगी।

 

नगर पालिका भिण्ड के जोनल अधिकारी में संशोधन

नगर पालिका भिण्ड के जोनल अधिकारी में संशोधन

भिण्ड 8 दिसम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली द्वारा नगर पालिका परिषद भिण्ड के मतदान क्रमांक 50 से मतदान क्रमांक 75 तक के जोनल अधिकारी के आदेश में सशोधन किया गया है जिसके तहत जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड आरएस भिलवार के स्थान पर उप वनमण्डलाधिकारी भिण्ड रविन्द्र मिश्रा को जोनल अधिकारी बनाया गया है।

 

मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण सम्पन्न 1531 मतदान कर्मी हुए प्रशिक्षित

मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण सम्पन्न 1531 मतदान कर्मी हुए प्रशिक्षित

भिण्ड 8 दिसम्बर 2009

      नगर पालिका आम निर्वाचन 09 के लिए प्रथम चरण में 11 दिसम्बर  और द्वितीय चरण में 14 दिसम्बर को होने वाले मतदान के लिए नियुक्त किये गये पीठासीन अधिकारियों एवे मतदान दल क्रमांक एक दो तीन के कर्मियों का द्वितीय प्रशिक्षण गत दिवस में सम्पन्न हुआ जिसमें भिण्ड स्थित एमजेएस कालेज में 706, लहार के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 372, गोहद के शासकी बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 196 तथा मेहगांव के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 157 सहित 1531 कर्मचारियों को निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षित किया गया। मास्टर ट्रेनर्स द्वारा पीठासीन अधिकारियों को मतदान दिवस पर विशेष ध्यान देने योग्य बाते मतदान सामग्री प्राप्त करने, मतदान केन्द्र की व्यवस्था करने मतदान अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन, मतदान दिवस पर मतदान के पूर्व की तैयारियॉ करने, सूचनाओं का प्रदर्शन करने, मत पेटियां तैयार करने, एक मतपेटी भरजाने पर दूसरी मतपेटी का उपयोग करने, मतदाता के पहचान के संबंध में आपत्ति, मत केन्द्र व उसके आसपास व्यवस्था संबंधी कानूनी प्रावधान, मतदान समाप्ती पर की जाने वाली कार्यवाही, पीठासीन अधिकारी की डायरी तथा सामग्री जमा कराने की जानकारी दी गई।

 

सम्पत्ति विरूपण अधिनियम में तहसीलदार ने फूफ में की छापामार कार्यवाही 58 बेनर हटाए गये

सम्पत्ति विरूपण अधिनियम में तहसीलदार ने फूफ में की छापामार कार्यवाही 58 बेनर  हटाए गये

भिण्ड 8 दिसम्बर 2009

      तहसीलदार फूफ द्वारा नगर पंचायत फूफ द्वारा सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत गत दिवस छापामार शैली में 58 बैनर,ं झण्डे हटाये गये।

 

मतपत्रों के क्रमांक नोट करने पर प्रतिबंध मतपत्रों के क्रमांक नोट करने पर प्रतिबंध

मतपत्रों के क्रमांक नोट करने पर प्रतिबंध

भिण्ड 8 दिसम्बर 2009

      निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन के लिए लागू आचार संहिता में कहा गया है कि मतदान अभिकर्ता को किसी मतदाता को जारी किए गये मतपत्र की क्रम संख्या नोट नही करनी चाहिए। ऐसा करने से मत की गोपनीयता भंग हो सकती है। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान अभिकर्ता को मतपत्रों के क्रमांक नोट करने पर प्रतिबंध लगाया जावेगा और ऐसे कागजात जिसमें किसी मतदान अभिकर्ता द्वारा मतपत्रों का क्रमांक नोट किया गया है को जप्त किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा चेतावनी देने के बावजूद भी मतदान अभिकर्ता ऐसा विवरण नोट करेगा तो उसे कदाचार के लिए मत केन्द्र के अन्दर नही रहने दिया जाएगा। मतदान अभिकर्ता केवल मतदाता सूची की प्रति में मतदाताओं के नामों के सामने केवल सही का निशान लगाएगें जिन्हें मतपत्र जारी किया गया है।

 

मतदान केन्द्र के बाहर एवं भीतर अभ्यर्थियों की सूची का प्रदर्शन होगा

मतदान केन्द्र के बाहर एवं भीतर अभ्यर्थियों की सूची का प्रदर्शन होगा

भिण्ड 8 दिसम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बताया कि नगर पालिका आम निर्वाचन के लिए 11 एवं 14 दिसम्बर को होने वाले मतदान के पीठासीन अधिकारी एवं मतदान दलों को मतदान केन्द्र के बाहर एवं भीतर निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों के नामों की सूची तथा उसे आवंटित निर्वाचन प्रतीक चिन्ह तथा मतदान केन्द्र का नाम एवं संख्या काप्रदर्शन किया जाएगा। आयोग द्वारा प्रात:8 से शाम 5 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया है।

 

मतकेन्द्र के 100 मीटर में मत संयाचना करना होगा अपराध

मतकेन्द्र के 100 मीटर में मत संयाचना करना होगा अपराध

भिण्ड 8 दिसम्बर 2009

      राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका निर्वाचन के मतदान के लिए लागू की गई आदर्श आचार संहिता में कहा गया कि मतदान दिवस पर मतकेन्द्र के 100 मीटर के अन्दर मत संयाचना करना अपराध होगा। मत प्राप्त करने के लिए किसी मतदाता से उसके मत की याचना करना या किसी विशेष अभ्यर्थी को मत नही देने के लिए मनाना या निर्वाचन में मत नही देने के लिए मनाना,मत संयाचना माना जाएगा। इसी तरह कोई व्यक्ति मतदान की 100 मीटर परिधि में शासकीय सूचना से भिन्न निर्वाचन से संबंधित कोई सूचना या संकेत प्रदर्शित करेगा तो वह भी अपराध होगा। मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके आसपास के किसी सार्वजनिक या निजि स्थान में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना या चिल्लाना या कोई अन्य उच्छृखल या प्रतिषिद्व कार्य करना निर्वाचन अपराध माना जाएगा। इसी तरह मत केन्द्र से 100 मीटर की अधिक दूरी पर कोई लाउण्ड स्पीकर या मेघाफोन उपयोग में लाया जा रहा है जिसकी आवाज से मतदान केन्द्र में कर्तव्यस्थ अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप होता है तो वह भी निर्वाचन अपराध होगा।

100 मीटर की दूरी पर मतदाताओं को सादी पहिचान पर्चियां दी जा सकेगी

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बताया कि मतदान दिवस पर अभ्यर्थीगण मतदान केन्द्र से 100 मीटर की अधिक दूरी पर मतदाताओं को सादी पहचान पर्चियाँ वितरित करने की व्यवस्था कर सकते हे। मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्ची में न तो अभ्यर्थी का नाम होना चाहिए और न ही उसका निर्वाचन प्रतीक या कोई नारा अथवा किसी व्यक्ति का चित्र बना होना चाहिए। मतदाता को दी जाने वाली पहिचान पर्चियों में केवल मतदाता का नाम मतदाता सूची का अनुक्रमांक और उसकी आयु पिता या पति का नाम उल्लेख होना चाहिए।

 

मतदान केन्द्र में कदाचार आचरण पर वाहर किए जाएगें अभिकर्ता

मतदान केन्द्र में कदाचार आचरण पर वाहर किए जाएगें अभिकर्ता

भिण्ड 8 दिसम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बताया कि नगर पालिका आम निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्र पर नियुक्त होने वाले अभिकर्ताओं को मतकेन्द्र के साथ साथ 100 मीटर की परिधि में अनुशासन एवं व्यवस्था न सिर्फ बनाए रखना होगा वरन अनुशासन बनाए रखने में सहयोग भी करना होगा। मतदान एजेन्ट को मतकेन्द्र में अपने आचरण से संबंध में कठोर अनुशासन का कार्य करना चाहिए। यदि उसके द्वारा मतकेन्द्र के भीतर विच्छृखल आचरण कदाचार या पीठासीन अधिकारी के विधि समत निर्देशों की अव्हेलना की जाती है तो ऐसे मतदान अभिकर्ताओं को मतकेन्द्र से बाहर किया जाएगा। ऐसा व्यक्ति बिना पीठासीन अधिकारी की अनुमति के मतदान केन्द्र में पुन: प्रवेश करता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा और उसके विरूद्व निर्वाचन अपराध के अभियोजन भी चलाया जा सकेगा। मतदान अभिकर्ताओं को मत केन्द्र पर नियुक्ति पत्र रखना अनिवार्य होगा।

 

मतदान केन्द्र एवं 100 मीटर परिधि में चुनाव अभिकर्ता बैज धारण नही कर सकेगें

मतदान केन्द्र एवं 100 मीटर परिधि में चुनाव अभिकर्ता बैज धारण नही कर सकेगें

भिण्ड 8 दिसम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन 09 के मतदान के अभिकर्ताओं के लिए जारी मार्ग दर्शिका में कहा गया है कि मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र एवं उसके 100 मीटर भीतर मतदान अभिकर्ता कोई ऐसा बैज धारण नही कर सकेगा जिस पर किसी भी दल के नेता का फोटो या अभ्यर्थी का चुनाव चिन्ह बना हो, ऐसा करना संज्ञेय अपराध होगा। उल्लघंन कर्ता को जुर्माने के साथ साथ जेल भी भेजा जा सकेगा। मार्गदर्शिका में कहा गया है कि मतदान अभिकर्ता चाहे तो ऐसा छोटा बैज धारण कर सकता है जिस पर अभ्यर्थी का केवल नाम लिखा हो जिसके लिए वह मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है।

 

2 लाख 22 हजार 27 मतदाता भिण्ड जिले की नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में करेगें मतदान

2 लाख 22 हजार 27 मतदाता भिण्ड जिले की नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में करेगें मतदान

भिण्ड 8 दिसम्बर 2009

      नगर पालिका आम निर्वाचन के तहत 2 लाख 22 हजार 27 मतदाता भिण्ड जिले की दो नगर पालिका एवं 9 नगर पंचायतों में 11 एवं 14 दिसम्बर को मतदान करेगें। नगर पालिका भिण्ड में 98054 और नगर पालिका गोहद में 28113 तथा नगर पंचायत अकोडा में 7262, फूफ में 6619, मेहगांव में 12156, गोरमी में 11466, मौ में 10820, मिहोना में 10327, दबोह में 20209, लहार में 10434, आलमपुर में 6567 मतदाता मतदान करेगें। जिले में 301 मतदान केन्द्र बनाए गये है।

नगर पालिका भिण्ड में 118, गोहद में 40, नगर पंचायत अकोडा, फूफ, मेहगांव, गोरमी, मौ, मिहोना, दबोह और आलमपुर में 15-15 तथा लहार में 23 मत केन्द्र बनाए गये है।

 

मतदान केन्द्र पर अभ्यर्थियों एवं अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्था

मतदान केन्द्र पर अभ्यर्थियों एवं अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्था

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी

भिण्ड 8 दिसम्बर 2009

      म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा के सचिव द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन के मतदान दिवस पर मत केन्द्र पर अभ्यर्थियों एवं उनके अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए है। जारी निर्देशानुसार नगरीय निकाय निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में पार्षद पद के अभ्यर्थियों एवं उनके अभिकर्ताओं के लिए एक समूह तथा नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों एवं महापौर के अभ्यर्थियों एवं उनके अभिकर्ताओं के लिए दूसरे समूह में बांटते हुये प्रत्येक समूह में 5-5 अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को मतदान केन्द्र के भीतर दो-दो घण्टे के लिए बैठने की अनुमति दी जाए। समूह का गठन उसी क्रम में किया जाए जिस क्रम में निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों के नाम प्रारूप 10 में उल्लेखित हो। सबसे पहले प्रथम समूह आने वाले अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को मतदान प्रारंभ होने के समय दो घण्टे के लिए मत केन्द्र के अन्दर बैठने की सुविधा दी जाए तत्पश्चात दूसरे समूह और उसके बाद तीसरे और चौथे समूह के अभ्यर्थियों एवं उनके अभिकर्ताओं को इसी प्रकार बारी बारी से दो- दो घण्टे के लिए मतदान केन्द्र के अन्दर बैठने दिया जाए। यदि कोई अभ्यर्थी स्वयं मतदान केन्द्र में बैठा हो तो उसकी उपस्थिति के दौरान उसके अभिकर्ता को बैठने की अनुमति नही दी जाए।

 

आपराधिक गतिविधियों में लिप्त एक अपराधी जिलाबदर, म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम में हुई कार्यवाही

आपराधिक गतिविधियों में लिप्त एक अपराधी जिलाबदर, म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम में हुई कार्यवाही

भिण्ड 8 दिसम्बर 2009

      जिला दण्डाधिकारी भिण्ड सुहेल अली द्वारा जिले के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थाना रौन के ग्राम कनीपुरा जिला भिण्ड के आदतन एक अपराधी  को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5-6 के अन्तर्गत भिण्ड सहित निकटवर्ती जिले ग्वालियर, दतिया एवं  मुरैना की सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर जाने के संबंध में आदेश पारित किया गया है।

      अधिकृत जानकारी में बताया गया है कि अनावेदक रामप्रकाश सिंह गुर्जर पुत्र धर्मपाल सिंह गुर्जर निवासी ग्राम कनीपुरा जिला भिण्ड के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्व होने से म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। अनावेदकों को जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के बाद निवास स्थान की सूचना प्रतिमाह रजिस्टड डांक से जिला दण्डाधिकारी न्यायालय एवं थाना रोन और को देना होगा।