बुधवार, दिसंबर 09, 2009

निर्वाचन सामग्री वितरण पर मतदान दलों की उपस्थिति अनिवार्य

निर्वाचन सामग्री वितरण पर मतदान दलों की उपस्थिति अनिवार्य

भिण्ड 8 नवम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन के मतदान की सामग्री वितरण के समय मतदान दलों की उपस्थिति अनिवार्य की है इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन सामग्री वितरण के दौरान मतदान दल जोन में सम्मिलित मतदान केन्द्रों के मतदान दलों से परिचय प्राप्त करेगें।

6 नगरीय निकायों की निर्वाचन सामग्री का वितरण 10 को

प्रथम चरण में गोहद,अकोडा,फूफ, मेहगांव, मिहोना और दबोह नगर पंचायत में 11 दिसम्बर को होने वाले मतदान के लिए मतदान दलों को निर्वाचन सामग्रियों का वितरण 10 दिसम्बर को किया जाएगा। जिसके तहत जल संसाधन कार्यालय गोहद, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहगांव, शासकीय माध्यमिक विद्यालय फूफ, नगर पंचायत अकोडा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिहोना और नगर पंचायत कार्यालय दबोह से सामग्री वितरण होगी।

      द्वितीय चरण में भिण्ड जिले की एक नगर पालिका एवं चार नगर पंचायतों के लिए 14 दिसम्बर को होने वाले मतदान हेतु 13 दिसम्बर को निर्वाचन सामग्रियों का वितरण होगा। नगर पालिका भिण्ड के लिए कार्यालय कलेक्ट्रेट भिण्ड, नगर पंचायत गोरमी हेतु शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नगर पंचायत मौ हेतु शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नगर पंचायत लहार हेतु तहसील कार्यालय लहार, और नगर पंचायत आलमपुर की सामग्री नगर पंचायत आलमपुर कार्यालय से वितरित होगी।

 

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