मंगलवार, नवंबर 10, 2020

नये कृषि कानूनों के तहत आनलाइन अपनी फसल एवं उपज पशु पालन संबंधी खरीद बिक्री हेतु अपना पंजीयन करायें

  ग्वालियर टाइम्स , नये कृषि अधिनियमों के अनुसार कोई भी किसान और पशुपालक अब अपनी उपज और उत्पाद तथा पशु , दूध व इनसे उत्पादित सामग्री व सामान कहीं भी कभी भी बेच और खरीद सकते हैं , जिसमें बीज से लेकर खाद तथा अन्य उत्पादित चीजें शामिल हैं । 

किसानों के लिये यह व्यवस्था आनलाइन भारतीय ई किसान आनलाइन खरीद बिक्री केन्द्र के पोर्टल पर ग्वालियर टाइम्स द्वारा उपलब्ध कराई गई है , इस पोर्टल पर नये कृषि कानूनों की जानकारी के साथ ही किसानों और पशुपालकों से संबंधित सभी जानकारियां भी उपलब्ध रहेंगीं और किसानों को अपने मोबाइल पर ही ताजा अपडेट मिलते रहेंगें , तथा उनके ई मेल पर भी अगर वे चाहें तो अपडेट मिलते रहेंगें । 

वे अपना माल मुनाफे के दाम पर जहां भी चाहें वहां इस पोर्टल के माध्यम से खरीद बेच सकेंगे , और इसमें बेचने वाले के बैंक खाते में पैसा सीधे ही एडवांस पहुंचेगा , तथा उसके बाद ही माल की सप्लाई डिलीवरी देनी होगी । खरीददार आनलाइन भुगतान किसी भी माध्यम से चुकता कर सकेगा , इस पोर्टल को भारत सरकार के औषधीय व जड़ी बूटी के क्रय विक्रय पोर्टल से भी लिंकअप किया है , इसलिये जड़ी बूटी , औषधीय पौधे आदि से संबंधित वनवासी भी इससे जुड़ें , और अपनी चीज का सही व सबसे ज्यादा मुनाफे का दाम पायें । 

नीचे दिये लिंक पर क्लिक करें और अपना पंजीयन करें , ऊपर से भाषा हिन्दी चयन करें और भगुतान मुद्रा रूपया चुनें । पंजीयन के बाद आपकों जानकारी की ई बुक , ई मेल से भेजी जायेगी कि पोर्टल का उपयोग कैसे करना है और खरीद बिक्री कैसे करनी है । 

भारतीय किसान केन्द्र

सामान्य प्रेक्षकद्वय ने किया मतगणना स्थल का निरीक्षण मेहगांव एवं गोहद की मतगणना आज

 

मतगणना स्थल पर सभी व्यवस्थायें पूर्ण, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपनिर्वाचन 2020 निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने हेतु विधानसभा उप निर्वाचन 2020 की मतगणना हेतु भिण्ड़ जिले की विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव के लिए सामान्य प्रेक्षक श्री श्रीकांत शास्त्री (आईएएस) एवं विधानसभा क्षेत्र 13-गोहद (अजा) मतगणना के लिए सामान्य प्रेक्षक श्री मृत्युंजय कुमार वर्णवाल (प्रेक्षक कोड-जी-25993) ने आज शाउउमावि क्र.1 भिण्ड के परिसर में बनाए गए मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद अजा की मतगणना 10 नवम्बर 2020 को कराई जाएगी। मतगणना स्थल पर सभी व्यवस्थाऐं पूर्ण की जा चुकी है। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके है।
   इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत, पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह, सीईओ जिला पंचायत श्री आईएस ठाकुर, अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार चांदिल, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इकबाल मोहम्मद, रिटर्निंग ऑफीसर मेहगांव श्री बृजबिहारी श्रीवास्तव, रिटर्निंग ऑफीसर गोहद श्री शुभम शर्मा सहित विभिन्न विभागो के अधिकारी उपस्थित थे।
   12-मेहगांव हेतु सामान्य प्रेक्षक श्री श्रीकांत शास्त्री एवं 13-गोहद (अजा) मतगणना के लिए सामान्य प्रेक्षक श्री मृत्युंजय कुमार वर्णवाल ने मतगणना स्थल शा.उत्कृष्ट उमावि क्र.1 परिसर का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाऐं देखी। सामान्य प्रेक्षकद्वय ने प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के लिए बनाए गए ईव्हीएम मशीनो को मतगणना कक्षों में पहुंचाने की व्यवस्था, मीडिया सेंटर, विधानसभा क्षेत्र मेहगांव एवं गोहद के लिए मतगणना हॉल, पार्किंग, अधिकारी/कर्मचारियों एवं एजेंटो को आने के लिए प्रवेश द्वार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड-19 हेतु आयोग की गाईडलाईन के अनुसार समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतगणना हेतु चयनित कक्षों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने आयोग के निर्देशानुसार मतगणना कक्षो की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
   उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समय पर सभी तैयारियां पूरी करना है। संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी भी सक्रिय होकर काम करें। उन्होंने कहा कि मतगणना के समय जो भी रिपोर्ट भेजी जाएंगी वह समय पर भेजी जाएं। मतगणना स्थल पर खाना और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों, एजेंटों, कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों के लिए प्रवेश के लिए और अन्य व्यवस्थाओं के लिए कैंपस में साइन बोर्ड लगायें ताकि किसी को कोई असुविधा न हो और व्यवस्था बनी रहे।

मतगणना परिसर में मोबाइल फोन, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, माचिस व लाइटर प्रतिबंधित

   भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना के लिए बनाए गए सामान्य प्रेक्षक श्री श्रीकांत शास्त्री एवं श्री मृत्युंजय कुमार वर्णवाल ने कहा कि मतगणना स्थल पर आने वाले हर व्यक्ति की जाँच भी की जाए और जिन वस्तुओं को मतगणना स्थल पर लाना प्रतिबंधित है वह वस्तुयें मतगणना स्थल पर न आएँ यह सुनिश्चित किया जाए। मतगणना स्थल पर आयोग के निर्देशानुसार मोबाइल लाना प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी मतगणनाकर्मी मोबाइल लेकर न आए, यह सुनिश्चित किया जाए। मतगणना अमला मतगणना दिवस को प्रातः 6 बजे अनिवार्यतः मतगणना परिसर में प्रवेश कर लें। मतगणना परिसर में मोबाइल फोन, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, माचिस व लाइटर इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसलिये मतगणना कर्मी प्रवेश पत्र के अलावा कोई अन्य सामग्री लेकर कदापि न आएँ। मतदान के बाद शा.उत्कृष्ट उमावि क्र.1 में स्ट्रांग रूम में 24 घंटे कड़ी निगरानी में मशीनों को रखा गया है। मतगणना स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना 10 नवंबर 2020 को की जाएगी।  उन्होंने कहा कि प्रातः8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती प्रारंभ होगी। जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां की जा चुकी है।

मतगणना स्थल पर अधिकारी,कर्मचारी/एजेंटो का अलग-अलग गेटो से होगा प्रवेश

   कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने बताया कि शासकीय उत्कृष्ट उमावि क्र.1 में बनाए गए मतगणना स्थल पर अधिकारी/कर्मचारियों/ मीडिया का नंबर-1 स्कूल के गेट से एवं पोलिंग एजेंटो का ग्राउण्ड नम्बर-2 से प्रवेश होगा।

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सम्पन्न

 मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री गजेन्द्र सिंह के कुशल मार्गदर्शन में ए.डी.आर. सेंटर जिला न्यायालय भिण्ड के मीटिंग हॉल में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री देवेश शर्मा के द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के इतिहास एवं महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के महत्वपूर्ण विन्दुओं पर प्रकाश डाला गया। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तालुका विधिक सेवा समिति के संगठन के बारे में भी बताते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद-21 एवं अनुच्छेद 39ए समानता के आधार पर न्याय को बढावा देने के लिए, समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान करते है। अनुच्छेद-14 विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को बाध्य करता है, इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड द्वारा विधिक सेवा के लक्ष्य प्राप्त करने में किये गये विभिन्न कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड द्वारा सुदूर अंचलों में आयोजित किये गये शिविरों के माध्यम से सत्त प्रयास किया जा रहा है, कि समाज का अंतिम व्यक्ति भी गरीबी या अन्य किसी निर्योग्यता के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे। इस हेतु ऐसे व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाकर समाज की मुख्य धारा से जोडने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर पैनल अधिवक्तागण एवं पैरालीगल वालेंटियर्स उपस्थित रहे।

मतगणना को देखते हुए 10 नवम्बर को शुष्क दिवस घोषित ( Dry Day )

 विधानसभा उप निर्वाचन 2020 हेतु भिण्ड जिले की विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13 गोहद (अ.जा.) में 3 नवम्बर 2020 को सम्पन्न हुए मतदान की मतगणना 10 नवम्बर 2020 को होने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने शुष्क दिवस घोषित किया है।

   कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र. राजपत्र (असाधरण) की कंडिका क्रमांक 46 (2) के तहत् कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि से 10 नवम्बर 2020 को मतगणना वाले दिन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 12-मेहगांव, 13-गोहद अजा एवं नगर पालिका क्षेत्र भिण्ड में संचालित समस्त देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें/एफएल 3, होटल बार/बाईन आउटलेट एवं विननिर्माणी इकाई (मै.हिमालयन एल्स प्रा.लि.मालनपुर )/ सीएस-1 (बी)/डी-1 (मै. ग्वालियर डिस्टलरीज प्रा.लि.भिण्ड ) पर मदिरा का विनिर्माण एवं प्रदाय प्रतिबंधित करते हुए शुष्क दिवस घोषित किया है। शुष्क दिवस 10 नवम्बर 2020 को संपूर्ण दिवस नगर पालिका क्षेत्र भिण्ड एवं विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद अजा में विदेशी/देशी मदिरा दुकान, होटल, रेस्टोरेंट क्लब और मदिरा परोसने वाले अन्य भण्डारण, विक्री, परिवहन अधिपत्य विनिर्माण पर प्रतिबंध रहेगा।