सोमवार, अक्तूबर 26, 2020

पुलिस एवं व्यय प्रेक्षक ने उपनिर्वाचन की तैयारियों के संबंध में अधिकरियों की बैठक लेकर की समीक्षा

     पुलिस प्रेक्षक श्री क्षत्रनील सिंह एवं व्यय प्रेक्षक श्री कुमार चंदन की उपस्थिति में आज उपनिर्वाचन 2020 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र मेहगांव एवं गोहद की तैयारियों के संवंध में अधिकरियों की बैठक कलेक्टर चेम्बर में आयोजित की गयी। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत, पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह, एडीएम श्री अनिल कुमार चांदिल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजीव कंचन, सीईओ जिला पंचायत श्री आईएस ठाकुर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इकबाल मोहम्मद सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित।


   बैठक में प्रेक्षकद्वय ने उपनिर्वाचन के संवंध में अधिकारियों को दिए गए दायित्वों की समीक्षा की। उन्होंने एक्ससाईज विभाग की समीक्षा के दौरान विभाग द्वारा की गयी कार्यवाहियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अवैध शराब पर की गयी कार्यवाही की भी जानकारी प्राप्त की। प्रेक्षक ने मतदान दिवस हेतु की गयी तैयारियों की समीक्षा करते हुए मतदान केंद्रो पर निर्वाचन आयोग द्वार जारी निर्देश का पालन करने साथ ही कोविड-19 के संवंध में आयोग के निर्देश का भी पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतदान केंद्रों पर सुरक्षा, वेबकास्टिंग, सीसीटीवी, माइक्रोआब्जर्वर के संवंध में भी समीक्षा कर दिशा निर्देश दिए। प्रेक्षकद्वय ने उपनिर्वाचन को लेकर अन्य तैयारियों की भी विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत एवं पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह ने प्रेक्षक को उपनिर्वाचन की तैयारियों के संवंध में अवगत कराया।

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान व्यय लेखा रजिस्टर का निरीक्षण 28 अक्टूबर एवं 1 नवम्बर को

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा उप निर्वाचन 2020 अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद(अजा) के प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर का निरीक्षण तीन तिथियों में 28 अक्टूबर एवं 1 नवम्बर 2020 को प्रातः11 बजे से सायं 5 बजे तक विधानसभा गोहद हेतु-महर्षि अरविन्द शासकीय महाविद्यालय गोहद एवं विधानसभा मेहगांव हेतु-कौशल विकास केन्द्र जनपद पंचायत मेहगांव में किया जाएगा।

माईक्रो ऑब्जर्वर का द्वितीय प्रशिक्षण 30 अक्टूबर को

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत के निर्देशन में चलाए जा रहे प्रशिक्षण अभियान के अन्तर्गत विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के लिए विधानसभा क्षेत्र मेहगांव एवं गोहद के माईक्रो ऑब्जर्वर का द्वितीय प्रशिक्षण 30 अक्टूबर 2020 को जिला पंचायत भिण्ड के सभागार में प्रातः10 से 12 बजे तक दोपहर 12 से 02 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे सायं 4 बजे तक तीन पालियों में आयोजित किया जाएगा।

पूर्व प्रस्ताव के अतिरिक्त प्रस्ताव अनुसार चुनावी आमसभा स्थल का चयन

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 13-गोहद अजा से प्राप्त पूर्व प्रस्ताव के अरिक्त प्रस्ताव अनुसार राजनैतिक दलो द्वारा आयोजित चुनावी आमसभा स्थल का चयन किया गया है।
विधानसभा क्षेत्र 13-गोहद अजा के लिए आमसभा हेतु ग्राम खनेता में सत्संग भवन, ग्राम गुहीसर में बस स्टेण्ड प्रांगण में, ग्राम धमसा में गांव एवं धमसा कॉलौनी के बीच स्थान पर एवं ग्राम बाराहेड सिंचाई कॉलौनी प्रांगण में आमसभा स्थल की अनुमति संबंधित रिटर्निंग ऑफीसर द्वारा आयोग के दिशा निर्देशानुसार दी जाएगी।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 दिसम्बर को

 जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय भिण्ड श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा 12 दिसम्बर, 2020 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में बैठक आयोजित कर जिला न्यायालय के समस्त न्यायाधीशगण को लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरण निराकृत किये जाने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही मामलों में लोक अदालत के माध्यम से सुलह समझौते के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये तथा इसके अतिरिक्त तहसील लहार, गोहद एवं मेहगांव के न्यायाधीशगण से वीड़ियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण किये जाने के संबंध में उन्हें निर्देशित किया गया।
ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 12 दिसम्बर 2020 को सम्पूर्ण देश नेशनल लोक अदालत का आयोजन ऑफलाईन/ऑनलाईन के माध्यम से किया जा रहा है। जिसमें पक्षकार चैक वाउन्स,  मोटर-दुर्घटना दावा अधिनियम, श्रम कानून, विद्युत, वैवाहिक आदि विवादों का निराकरण राजीनामा के आधार पर किया जा सकेगा।

कलेक्टर एवं एसपी ने किया मतदान केन्द्रों का निरीक्षण

    कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत एवं पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह ने विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र मेहगांव एवं गोहद के मतदान केन्द्रों का आज निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीओपी गोहद श्री परमाल सिंह मेहरा, थाना प्रभारी मौ श्री पीके चतुर्वेदी के अलावा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत एवं पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह ने गोहद विधानसभा क्षेत्र के मौ अन्तर्गत सीनियर बालक छात्रावास मौ, विधानसभा क्षेत्र मेहगांव के ग्राम पडकोली, चिरौल एवं कतरौल मतदान केन्द्रो का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों से चर्चा की और उन्होंने पूछा कि आपको मतदान के लिए कोई डरा-धमका तो नहीं रहा है। आप लोग निडर होकर मतदान करें अगर कोई आपको परेशान करें तो आप लोग मेरे नम्बर पर फोन करें। पुलिस अधीक्षक ने अपना मोबाईल नम्बर भी ग्रामीणों को उपलब्ध कराया। कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने शाबाप्रावि चिरौल मतदान केन्द्र के बीएलओ से मोबईल से बात कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली एवं मोबाईल पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि जो दिव्यांग व्यक्ति है उनको घर से ही बोट डालने की व्यवस्था की गई है और जो 80 वर्ष के उपर के वृद्व है वो भी घर से ही अपना मतदान कर सकते है उन्हे मतदान केन्द्र पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। गांव में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की जानकारी भी प्राप्त की।

चार आदतन अपराधी को किया 03 माह के लिए तड़ीपार

 जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के प्रस्ताव पर चार आदतन अपराधियों को 03 माह के लिए जिला बदर किया है। आदतन अपराधी पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है।
जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी रामस्वरूप् उर्फ गधा पुत्र हरके कुशवाह निवासी रूरई थाना आलमपुर जिला भिण्ड, पप्पन उर्फ दलवीर सिंह यादव पुत्र रामस्वरूप सिंह यादव निवासी लुहारपुरा मौ थाना मौ जिला भिण्ड, पवन शर्मा पुत्र भीकम प्रसाद शर्मा उम्र 46 साल निवासी निवसाई थाना रौन जिला भिण्ड एवं अतुल शर्मा पुत्र पवन शर्मा उम्र 19 साल निवासी निवसाई थाना रौन जिला भिण्ड की विभिन्न आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उदेश्य से  लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने जिला भिण्ड एवं उसके निकटतमी जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से 03 माह की अवधि के लिए बाहर चला जाए तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलो की सीमा में प्रवेश न करने के आदेश जारी किए है।

तीन आदतन अपराधी को किया 01 माह के लिए जिला बदर

 जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के प्रस्ताव पर तीन आदतन अपराधियों को 01 माह के लिए जिला बदर किया है। आदतन अपराधी पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है।
जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी सतेन्द्र सिंह भदौरिया पुत्र नरोत्तम सिंह भदौरिया उम्र 32 साल निवासी बिछौली थाना पावई जिला भिण्ड, प्रदीप उर्फ कुलदीप उर्फ कालिया पुत्र शिवनारायण शर्मा उम्र 30 साल निवासी ग्राम चैरई थाना असवार जिला भिण्ड एवं गुल्टा उर्फ गुरूदयाल पुत्र जगराम जाटव उम्र 36 साल निवासी बिरखडी थाना रौन जिला भिण्ड की विभिन्न आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उदेश्य से  लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने जिला भिण्ड एवं उसके निकटतमी जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से 01 माह की अवधि के लिए बाहर चला जाए तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलो की सीमा में प्रवेश न करने के आदेश जारी किए है।

दो आदतन अपराधियों को करानी होगी 01 माह प्रतिदिन संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास उपस्थिति दर्ज

 जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के प्रस्ताव पर चार आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (1) क, ख, ग के अन्तर्गत यह कार्यवाही की है।   
जिसमें आरोपी बंटी उर्फ विवके पुत्र तुलसीराम दीक्षित उम्र 26 साल निवासी गिरवासा थाना असवार जिला भिण्ड एवं गंधर्व सिंह पुत्र प्रीतम सिंह तोमर निवासी सती बाजार गोहद थाना गोहद जिला भिण्ड की आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने इन आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वे आदेश पारित दिनांक से 01 माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गविधियों/ क्रियाकलापो की जानकारी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को देगा।