जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज
कुमार सिंह के प्रस्ताव पर चार आदतन अपराधियों को 03 माह के लिए जिला बदर
किया है। आदतन अपराधी पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले
पंजीवद्ध है।
जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मध्यप्रदेश
राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी रामस्वरूप् उर्फ गधा पुत्र हरके कुशवाह
निवासी रूरई थाना आलमपुर जिला भिण्ड, पप्पन उर्फ दलवीर सिंह यादव पुत्र
रामस्वरूप सिंह यादव निवासी लुहारपुरा मौ थाना मौ जिला भिण्ड, पवन शर्मा
पुत्र भीकम प्रसाद शर्मा उम्र 46 साल निवासी निवसाई थाना रौन जिला भिण्ड
एवं अतुल शर्मा पुत्र पवन शर्मा उम्र 19 साल निवासी निवसाई थाना रौन जिला
भिण्ड की विभिन्न आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के
उदेश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में जिला दण्डाधिकारी श्री
वीरेन्द्र सिंह रावत ने जिला भिण्ड एवं उसके निकटतमी जिले ग्वालियर,
मुरैना, दतिया की सीमा से 03 माह की अवधि के लिए बाहर चला जाए तथा बिना
पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलो की सीमा में प्रवेश न करने के आदेश जारी
किए है।
सोमवार, अक्टूबर 26, 2020
चार आदतन अपराधी को किया 03 माह के लिए तड़ीपार
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