सोमवार, अक्तूबर 26, 2020

तीन आदतन अपराधी को किया 01 माह के लिए जिला बदर

 जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के प्रस्ताव पर तीन आदतन अपराधियों को 01 माह के लिए जिला बदर किया है। आदतन अपराधी पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है।
जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी सतेन्द्र सिंह भदौरिया पुत्र नरोत्तम सिंह भदौरिया उम्र 32 साल निवासी बिछौली थाना पावई जिला भिण्ड, प्रदीप उर्फ कुलदीप उर्फ कालिया पुत्र शिवनारायण शर्मा उम्र 30 साल निवासी ग्राम चैरई थाना असवार जिला भिण्ड एवं गुल्टा उर्फ गुरूदयाल पुत्र जगराम जाटव उम्र 36 साल निवासी बिरखडी थाना रौन जिला भिण्ड की विभिन्न आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उदेश्य से  लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने जिला भिण्ड एवं उसके निकटतमी जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से 01 माह की अवधि के लिए बाहर चला जाए तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलो की सीमा में प्रवेश न करने के आदेश जारी किए है।

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