जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज
कुमार सिंह के प्रस्ताव पर चार आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में
अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत
ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (1) क, ख, ग के
अन्तर्गत यह कार्यवाही की है।
जिसमें आरोपी बंटी उर्फ विवके पुत्र
तुलसीराम दीक्षित उम्र 26 साल निवासी गिरवासा थाना असवार जिला भिण्ड एवं
गंधर्व सिंह पुत्र प्रीतम सिंह तोमर निवासी सती बाजार गोहद थाना गोहद जिला
भिण्ड की आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से
लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए
जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने इन आदतन अपराधियों को आदेशित
किया है, कि वे आदेश पारित दिनांक से 01 माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित
क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज
कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गविधियों/ क्रियाकलापो की जानकारी
संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को देगा।
सोमवार, अक्टूबर 26, 2020
दो आदतन अपराधियों को करानी होगी 01 माह प्रतिदिन संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास उपस्थिति दर्ज
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