सोमवार, नवंबर 02, 2020

जिला दण्डाधिकारी ने 02 से 04 नवम्बर तक खनिज उत्खनन एवं उसके परिवहन पर लगाया प्रतिबंध

 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने विधानसभा उप निर्वाचन 2020 को शांतिपूर्ण एवं निर्भीक व निष्पक्ष सम्पादन कराए जाने हेतु कानून व्यवस्था एवं आवागमन की दृष्टि से भिण्ड जिला अन्तर्गत खनिज उत्खनन एवं उसके परिवहन पर जिला भिण्ड की राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत संचालित समस्त खदानो में खनिज उत्खनन एवं उसका परिवहन 2 नवम्बर 2020 को प्रातः11 बजे से 4 नवम्बर 2020 प्रातः09 बजे तक प्रतिबंधित किया है।

    जिला दण्डाधिकारी ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा न.प्र. गौण खनिज नियम 1998 एवं अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

मेहगांव एवं गोहद में 4 लाख 85 हजार 904 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग

 विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद (अजा) में 3 नवम्बर 2020 को होने वाले विधानसभा उप चुनाव में .4 लाख 85 हजार 904 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 2 लाख 66 हजार 903 पुरूष एवं 2 लाख 18 हजार 965 महिला 36 अन्य मतदाता है।

    विधानसभा उप निर्वाचन 2020 हेतु जिले की मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में कुल 2 लाख 61 हजार 179 मतदाता हैं, जिनमें 1 लाख 44 हजार 215 पुरूष, 1 लाख 16 हजार 964 महिला मतदाता, गोहद विधानसभा क्षेत्र में कुल 2 लाख 24 हजार 725 मतदाता हैं, जिनमें 1 लाख 22 हजार 688 पुरूष, 1 लाख 2 हजार 01 महिला एवं 36 अन्य मतदाता हैं।

मतदान दलों को हुआ मतदान सामग्री वितरण मतदान दल हुए रवाना

विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के लिए विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद (अजा) हेतु 03 नवम्बर को प्रातः 07 बजे से सायं 06 बजे तक होने वाले मतदान के लिए सोमवार को शासकीय उत्कृष्ट उमावि क्रमांक एक के प्रांगण में दोनों विधानसभा क्षेत्रों के  705 मतदान केन्द्रों एवं सहायक मतदान केन्द्रो के लिए मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री का वितरण किया गया। सुनियोजित और बेहतरीन व्यवस्थाओं के फलस्वरूप पूर्ण सुरक्षा के साथ सभी मतदान दल रवाना हुए और शाम तक अपने निर्धारित मतदान केन्द्रों पर पहुंच गये। मतदान सामग्री स्थल पर मतदान कर्मियों के लिए समुचित व्यवस्था कराई गई। साथ ही एम्बुलेंस भी सामग्री वितरण स्थल पर मौजूद थी। इलाज के साथ आवश्यक दवाईयों एवं डॉक्टर्स की टीम और सहायता के लिए पैरा मेडीकल स्टाफ भी तैनात था। विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव में 378 मतदान केन्द्रों (सहायक मतदान केन्द्रों सहित) तथा  विधानसभा क्षेत्र 13-गोहद (अजा) में  327 मतदान केन्द्रों  (सहायक मतदान केन्द्रों सहित) हेतु मतदान कर्मी रवाना हुए। मतदान दलों के साथ माइक्रो आब्जर्वर तथा पुलिस बल फोर्स एवं स्वास्थ्य कर्मी साथ में रवाना हुए।
सामान्य प्रेक्षक ने लिया सामग्री वितरण का जायजा
      शासकीय उत्कृष्ट उमावि क्र.01 के प्रांगण में मतदान दलों को वितरित होने वाली मतदान सामग्री का सामान्य प्रेक्षक श्री श्रीकांत शास्त्री, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत एवं पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने माइक्रो आब्जर्वर से उनके दायित्वों एवं कर्तव्यो के बारे में विस्तार से चर्चा की।
    इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिह रावत द्वारा मतदान दलों को निर्देशित किया कि मतदान दलों को गंभीरतापूर्वक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान का संपादन कराना है। निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई गाईडलाईन के अनुसार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए मतदान प्रक्रिया संपन्न करानी है। उन्होंने मतदान केन्द्र की समस्त व्यवस्था पहुंचते ही पूर्ण कर लेने के निर्देश दिए। उन्होंने आवश्यक कार्य समय से पूर्व करने के निर्देश मतदान दलों को दिए। उन्होंने पोलिंग एजेण्ड की नियुक्ति किये जाने तथा सुबह 05.30 बजे मॉकपोल की प्रक्रिया कराये जाने के निर्देश दिए। साथ ही बेहतर मतदान कराने हेतु हौसला अफजाई करते हुए गंतव्य के लिए रवाना किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार चांदिल, सीईओ जिला पंचायत श्री आईएस ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इकबाल मोहम्मद, एसडीएम भिण्ड-अटेर श्री उदयसिंह सिकरवार, रिटर्निग ऑफीसर मेहगांव श्री बृजबिहारी श्रीवास्तव, रिटर्निंग ऑफीसर गोहद श्री सुभम शर्मा सहित नोडल अधिकारी उपस्थित थे।


 

मतदान दिवस 3 नवम्बर को मेहगांव एवं गोहद में रहेगा सामान्य अवकाश

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 के लिए मतदान के दिन 3 नवम्बर 2020 (मंगलवार) को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद   (अ.जा.) में सामान्य अवकाश घोषित कर दिया है।  

मतदान केन्द्र की 100 मीटर परिधि में नहीं कर सकेंगे मोबाइल का उपयोग

 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विधानसभा उपचुनाव 2020 कार्यक्रम के तहत विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद अजा में उपचुनाव 03 नवम्बर को होगा। विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान दिवस 03 नवम्बर को मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति मोबाइल या कार्डलेस फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा तथा अभ्यर्थी मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर कोई भी बूथ नहीं बना सकेगें। तीन नवम्बर को निर्वाचन संपन्न होने तक मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मोबाइल, कार्डलेंस फोन का उपयोग नहीं करेगा, परन्तु यह प्रतिबंध पीठासीन अधिकारी एवं निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, सुरक्षा में लगे अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारी पर लागू नहीं होगा। इन अधिकारियों को भी अपना मोबाइल साइलेंट मोड में रखना होगा।   

    निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी भी स्थिति में ऐसे बूथों के पास भीड़ को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही मतदान केन्द्र पर ऐसे व्यक्ति को आने की अनुमति दी जाएगी, जो पहले ही मतदान कर चुका हो। यह बात उसकी बायी तर्जनी पर लगी अमिट स्याही से प्रमाणित हो जाएगी। बूथों पर बैठे हुये व्यक्ति मतदान केन्द्र पर जाने वाले मतदाताओं के रास्ते में किसी भी तरह की रूकावट नहीं डालेंगे अथवा दूसरे उम्मीदवार के बूथों पर जाने से उन्हें नहीं रोकेगे या मतदाताओं को स्वयं उनकी इच्छानुसार मताधिकार का प्रयोग करने में किसी प्रकार की रूकावट नहीं डालेंगे। मतदान के दिन मतदान केन्द्र, अभ्यर्थी के बूथ पर बैठने वाले मतदान एजेंट, कार्यकर्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उसी मतदान केन्द्र का वोटर हो और उसके पास साथ में फोटो परिचय पत्र अथवा शासन द्वारा जारी किया गया ऐसा पहचान पत्र हो जिस पर उसका फोटो लगा हो। मतदान एजेंट किसी भी स्थिति में मतदान के दिन मतदान केन्द्र से संबंधित मतदाता सूची मतदान समाप्ति से पूर्व अपने साथ मतदान केन्द्र से बाहर नहीं ले जा सकेगा।

अभ्यर्थियों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं के वाहनो की अनुमति संबंधित विधानसभा के रिटर्निंग ऑफीसर देंगे

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने विधानसभा उप निर्वाचन 2020 को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु मतदान दिवस 03 नवम्बर 2020 को अभ्यर्थियों/ निर्वाचन अभिकर्ताओं से वाहन अनुमति हेतु आवेदन पत्र आयोग के निर्देशो का पालन करते हुए वाहन की अनुमति देने के लिए संबंधित विधानसभा के अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं रिटर्निग ऑफीसर को अधिकृत कर दिया है।

शाउमावि भारौली के प्रभारी प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने पर शाउमावि भारौली के वरिष्ठ अध्यापक (प्रभारी प्रचार्य ) श्री आनंदस्वरूप शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घण्टे के अन्दर जवाब मांगा है।

    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने नोटिस में कहा है कि उनके द्वारा मतदान कर्मियों की सूची फ्रीज करने के पश्चात भेजी थी। जिसमें श्री संतोष शर्मा वरिष्ठ अध्यापक शाउमावि भारौली का नाम भी अंकित किया गया था। आपके द्वारा इनकी ड्यूटी विधानसभा भिण्ड में अंकित की है। जबकि श्री संतोष शर्मा ने बताया कि उनकी ड्यूटी पीठासीन अधिकारी के पद पर मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में लगाई गई है यह गंभीर लापरवाही है।

पशु चिकित्सा विभाग भिण्ड के पशु चिकित्सा सहायक को चेतावनी पत्र जारी

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पशु चिकित्सा विभाग भिण्ड के पशु चिकित्सा सहायक श्री निरंजन सिंह राठौर की ड्यूटी विधानसभा क्षेत्र 13-गोहद में रिजर्व सेक्टर ऑफीसर के रूप में लगाई गई थी। किन्तु उनके द्वारा रिटर्निग ऑफीसर गोहद से न सम्पर्क किया और न ही मोबाईल पर दिए गए निर्देश उपरांत भी उपस्थिति हुए। जिसका आपके द्वारा जवाब दिया गया था वह जवाब समाधानकारक नहीं होने के कारण चेतावनी पत्र जारी किया गया है।

06 आदतन अपराधी को किया 01 माह के लिए जिला बदर

 जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के प्रस्ताव पर 06 आदतन अपराधियों को 01 माह के लिए जिला बदर किया है। आदतन अपराधी पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है।

    जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी अनिल सिंह पुत्र जबर सिंह गुर्जर निवासी गुलियापुरा बेहड थाना गोरमी जिला भिण्ड, अशोक सिंह पुत्र रामअवतार सिंह निवासी मोहनपुरा थाना गोरमी जिला भिण्ड, जितेन्द्र सिंह पुत्र रूकम सिंह पवैया उम्र 32 साल निवासी ग्राम खनेता थाना एण्डोरी जिला भिण्ड, पिन्का उर्फ जयकरन सिंह पुत्र इन्द्रवीर उर्फ मुन्नासिंह गुर्जर निवासी पिपहाडा थाना मौ जिला भिण्ड, उमेश उर्फ पुजारी पुत्र मंशाराम बघेल निवासी बरासो थाना बरासो जिला भिण्ड, विनोद सिंह पुत्र शिवअवतार सिंह राजावत आयु 40 साल निवासी भारौली थाना भारौली जिला भिण्ड की विभिन्न आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उदेश्य से  लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने जिला भिण्ड एवं उसके निकटतमी जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से 01 माह की अवधि के लिए बाहर चला जाए तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलो की सीमा में प्रवेश न करने के आदेश जारी किए है।

09 अपराधियों को करानी होगी 01 माह प्रतिदिन संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास उपस्थिति दर्ज

जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के प्रस्ताव पर 09 आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (1) क, ख, ग के अन्तर्गत यह कार्यवाही की है।    

    जिसमें आरोपी होलेन्द्र सिंह पुत्र मंशाराम जाटव उम्र 30 साल निवासी नेनोली कॉलौनी मौ थाना मौ जिला भिण्ड, बनवारी सिंह गुर्जर पुत्र गोविन्द सिंह उम्र 40 साल निवासी ग्राम रनूपुरा थाना बरासो जिला भिण्ड, विक्की उर्फ शिवम पुत्र हनुमंत सिंह भदौरिया निवासी ग्राम अजनौधा थाना मेहगांव जिला भिण्ड, दीपक उर्फ विष्णु पुत्र रामवरन सिंह भदौरिया उम्र 29 साल निवासी गढी हरीक्षा थाना गोरमी जिला भिण्ड, कोमल सिंह पुत्र अभिलाख सिंह राजपूत आयु 45 साल निवासी पुरा बढेरा थाना अमायन जिला भिण्ड, लल्लू उर्फ ललुआ कुशवाह पुत्र कैलाश कुशवाह आयु 25 साल निवासी ग्राम खनेता थाना एण्डोरी जिला भिण्ड, महेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र नाथूसिंह राजपूत आयु 47 साल निवासी ग्राम खुर्द बरेठी थाना अमायन जिला भिण्ड, रवि उर्फ रामूसिंह पुत्र जंग बहादुर सिंह राजावत निवासी ढोचरा थाना उमरी जिला भिण्ड एवं संतोष पुत्र शिवकुमार उर्फ नगीना यादव निवासी ग्राम उमरी थाना उमरी जिला भिण्ड की आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने इन आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वे आदेश पारित दिनांक से 01 माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गविधियों/ क्रियाकलापो की जानकारी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को देगा।

आज प्रदेश में प्रात: 7 बजे से सायं 6 बजे तक होगा मतदान , सील होगा मशीनों में उम्मीदवारों का परिणाम

 प्रदेश के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में उप निर्वाचन आज अधिक से अधिक संख्या में करें मतदान

प्रदेश के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उप निर्वाचन के लिये 3 नवम्बर को प्रात: 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा लोकतंत्र की मजबूती के लिये मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की गई है।
    संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री मोहित बुंदस ने बताया कि कोविड-19 से सुरक्षित मतदान के लिये मतदान केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। मतदान से कोई भी मतदाता न छूटे, इसके लिये सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता(स्वीप) की गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक गया है। लोकतंत्र की मजबूती के लिये मतदान करना बहुत आवश्यक है। मतदान आपका अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। पुरूष, महिला, दिव्यांग, युवा, वरिष्ठजन, तृतीय लिंग, श्रमिक, किसान, व्यापारी सहित सभी मतदाताओं को मतदान के लिये प्रेरित गया है।
    कोविड-19 से सुरक्षित मतदान के लिये मतदान केन्द्रों पर मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, पानी, तापमान की जांच व्यवस्था के साथ सामाजिक दूरी आदि का ध्यान रखा जायेगा। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए मतदान का समय इस उप निर्वाचन में गत निर्वाचनों की अपेक्षा एक घंटे बढ़ाया गया है। मतदान केन्द्रों पर अधिक भीड़ नहीं हो इसके लिये सहायक मतदान केन्द्रों की व्यवस्था की गई है। मतदान केन्द्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिये 6 फीट की दूरी पर गोले बनायें जायेंगे। मतदाताओं में कोविड-19 का भ्रम दूर करने के लिये मतदान केन्द्रों पर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। मतदान केन्द्र का आवश्यक सैनिटाइजेशन कराया गया है। मतदान कर्मियों को पीपीई किट प्रदान की गई है। यदि तापमान दो बार मापने पर भी निर्धारित मापदंड के ऊपर आता है, तो निर्वाचक को कोविड-19 के निवारक उपायों का पालन करते हुए, मतदान के अंतिम घंटे में आकर मतदान करना होगा। कोविड संदिग्ध / क्वॉरेंटीन मतदाता मतदान केन्द्र के अन्दर एक बार में एक ही मतदाता प्रवेश करेंगे।
    स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत जागरूकता वाहन, दीवार लेखन, फ्लेक्स, होर्डिंग्स, पोस्टर के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिये प्रेरित किया गया है। मतदान केन्द्रों पर सात तरह के पोस्टर्स द्वारा मतदान प्रक्रिया के संबंध में जानकारी उपलब्ध रहेगी। मतदान केन्द्रों पर पीने का पानी, मतदाताओं हेतु छायादार प्रतीक्षा स्थल, शौचालय, व्हील चेयर, रैम्प, दिव्यांग मतदाताओं के लिये सहायक आदि की व्यवस्थाएं भी उपलब्ध रहेंगी।