सोमवार, नवंबर 02, 2020

09 अपराधियों को करानी होगी 01 माह प्रतिदिन संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास उपस्थिति दर्ज

जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के प्रस्ताव पर 09 आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (1) क, ख, ग के अन्तर्गत यह कार्यवाही की है।    

    जिसमें आरोपी होलेन्द्र सिंह पुत्र मंशाराम जाटव उम्र 30 साल निवासी नेनोली कॉलौनी मौ थाना मौ जिला भिण्ड, बनवारी सिंह गुर्जर पुत्र गोविन्द सिंह उम्र 40 साल निवासी ग्राम रनूपुरा थाना बरासो जिला भिण्ड, विक्की उर्फ शिवम पुत्र हनुमंत सिंह भदौरिया निवासी ग्राम अजनौधा थाना मेहगांव जिला भिण्ड, दीपक उर्फ विष्णु पुत्र रामवरन सिंह भदौरिया उम्र 29 साल निवासी गढी हरीक्षा थाना गोरमी जिला भिण्ड, कोमल सिंह पुत्र अभिलाख सिंह राजपूत आयु 45 साल निवासी पुरा बढेरा थाना अमायन जिला भिण्ड, लल्लू उर्फ ललुआ कुशवाह पुत्र कैलाश कुशवाह आयु 25 साल निवासी ग्राम खनेता थाना एण्डोरी जिला भिण्ड, महेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र नाथूसिंह राजपूत आयु 47 साल निवासी ग्राम खुर्द बरेठी थाना अमायन जिला भिण्ड, रवि उर्फ रामूसिंह पुत्र जंग बहादुर सिंह राजावत निवासी ढोचरा थाना उमरी जिला भिण्ड एवं संतोष पुत्र शिवकुमार उर्फ नगीना यादव निवासी ग्राम उमरी थाना उमरी जिला भिण्ड की आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने इन आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वे आदेश पारित दिनांक से 01 माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गविधियों/ क्रियाकलापो की जानकारी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को देगा।

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